राजसमंद में मुस्लिम बुजुर्ग मोहम्मद अफराजुल की हत्या के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राजस्थान सरकार से जवाब मांगा है. कोर्ट ने यह आदेश अफराजुल की पत्नी गुलबहार की याचिका पर दिया है.
दरअसल, मृतक की पत्नी गुलबहार बीबी ने मामले की स्वतंत्र जांच कराने के लिए याचिका दी है, इसके लिए कोर्ट ने केंद्र और राजस्थान सरकार को 4 सप्ताह का समय दिया है. मामले में अगली सुनवाई अप्रैल के दूसरे हफ्ते में होगी.
इसके साथ ही ज्यादा मुआवजा और हत्या के वीडियो को इंटरनेट और ग्रुप से डिलीट करने की मांग की गई है. याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दे कि वो ऑनलाइन ‘लव जिहाद’ से संबंधित जो वीडियो है उसके सर्कुलेशन पर रोक लगाए. ऐसे वीडियो की वजह से दोनों समुदायों के बीच वैमनस्य बढ़ता है.
सीजेआई दीपक मिश्रा और जस्टिस ए. एम. खानविलकर की बेंच ने सीबीआई के वकील से कहा कि मामले की जांच करने और याचिकाकर्ता को समुचित मुआवजा देने के बारे में निर्देश प्राप्त करें.
आपको बता दें कि हेट क्राइम के चलते मोहम्मद अफ़रज़ूल को राजसमंद में बेदर्दी के साथ मार कर जला दिया गया था. उसके बाद इस घटना का वीडियो भी बना कर वायरल किया गया था.
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