राजसमंद। राजस्थान उच्च न्यायालय ने अधिकृत राशन की दुकानों से माह में सात दिन राशन वितरण करने के राज्य सरकार के आदेश पर सरकार को नोटिस जारी करते हुए पन्द्रह दिनों में जवाब देने के निर्देश दिए। राजसमंद जिला अधिकृत राशन विक्रेता सेवा संस्थान की ओर से राजस्थान उच्च न्यायालय में प्रस्तुत याचिका में अधिवक्ता स्वरूपसिंह सिसोदिया ने बताया कि अब तक राशन की बिक्री का कार्य तीस दिन में किया जाता था, उसमें भी 80 प्रतिशत राशन ही वितरित हो पाता था, अब सात दिनों में समस्त राशन कार्ड धारकों को राशन वितरित किया जाना असम्भव है।
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