Sunday, November 30, 2008

संवेदनशील मतदान केन्द्रो पर मतदाता की होगी फोटोग्राफी

राजसमन्द। विधानसभा आम चुनाव को निष्पक्षता एवं पारदर्शिता पूर्ण सम्पन्न कराने के लिए जिले के संवेदनशील मतदान केन्द्रो पर निगरानी की दृष्टि से मतदाताओं की विडियोग्राफी की जाएगी।जिला निर्वाचन अधिकारी नवीन जैन ने बताया कि चुंकि विडियोग्राफर निजी होगें जिन्हे प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होने बताया कि इन फोटोग्राफरों के उपर भी नजर रखने के लिए सुपरवाइजर भी तैनात किए जाएगें।

चारों विधानसभा के दल तीन दिसम्बर को रवाना होगें

राजसमन्द। जिला निर्वाचन अधिकारी नवीन जैन ने बताया कि जिले की चारों विधानसभा क्षेत्रों भीम कुम्भलगढ राजसमन्द एवं नाथद्वारा के मतदान दल 3 दिसम्बर को एक ही दिन अपने अपने मतदान केन्द्र के लिए कांकरोली के बालकृष्ण स्टेडियम से अंतिम प्रशिक्षण के पश्चात रवाना होगें।
जैन ने बताया कि सबसे पहले भीम एवं कुम्भलगढ के मतदान दल प्रात: 8 बजे कांकरोली के बालकृष्ण स्टेडियम में अपनी उपस्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे तथा इसी प्रकार राजसमन्द एवं नाथद्वारा के मतदान दल अपनी उपस्थिति रिपोर्ट प्रात: 11 बजे देगें।
उन्होने बताया कि सभी दल एक ही दिन रवाना होगें इसलिए 3 दिसम्बर को चुनाव ड्यूटी में लगे कार्मिक निर्धारित समय पर उपस्थित हो जिससे उन्हे प्रशिक्षण के पश्चात अपने गन्तव्य को भेजा जा सके।

मतदान से पूर्व होगा (मोकपोल) नमूने का मतदान

राजसमन्द। जिला निर्वाचन अधिकारी नवीन जैन ने बताया कि विधानसभा आम चुनाव के तहत भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार मतदान प्रारंभ होने से आधे घंटे पूर्व पीठासीन अधिकारी चुनाव में खडे होने वाले अभ्यर्थियों की ओर से अधिकृत अभिकर्ताओं की उपस्थिति में ``नमूने के मतदान की प्रक्रिया (मोकपोल) करेगें``। जैन ने बताया कि मतदान ठीक प्रात: 8 बजे प्रारंभ हो जाएगा। इससे आधा घंटे पूर्व समस्त तैयारियों के साथ अभिकर्ताओं की उपस्थिति में नमूने के मतदान की प्रक्रिया करेगें। उन्होने बताया कि नमूने के मतदान की प्रक्रिया होने पर निर्धारित प्रपत्र (प्रमाण-पत्र) में अभिकर्ताओं के नाम सहित हस्ताक्षर करवाएगें।

मतदान केन्द्र में मोबाईल सेट बन्द रहेगें

राजसमन्द। विधानसभा आम चुनाव के दौरान मतदान दिवस 4 दिसम्बर के दिन मतदान केन्द्र में सभी मतदान कमी तथा माइक्रोआब्र्जवर सहित कोई अन्य व्यक्ति मोबाईल से बात नही करेगा यह पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी नवीन जैन ने बताया कि मतदान केन्द्र में पीठासीन अधिकारी सहित केन्द्र पर लगे कार्मिक मतदान प्रक्रिया में व्यस्त रहेगें तथा ऐसे में केन्द्र में किसी भी प्रकार से मोबाईल से बात नही करें तथा अपना मोबाईल स्वीच ऑफ (बन्द) रखे। वे किसी भी हालत में बूथ के भीतर से कोई बात नही करेगें। यदि पीठासीन अधिकारी अथवा मतदान अधिकारी या मतदान केन्द्र पर नियुक्त माइक्रोआब्र्जवर को किसी भी घटना के संबंध में कोई संदेश सेक्टर ऑफिसर/जोनल मजिस्ट्रेट/ रिटनिग अधिकारी अथवा आब्र्जवर को देना आवश्यक हो तो वह मतदान केन्द्र के बाहर जाकर ही अपने मोबाईल से बात करेगें।
उन्होने बताया कि बूथ लेवल अधिकारी के कर्तव्यों में यह भी निर्देशित किया है कि वे केन्द्र के बाहर रहेगें और अपना मोबाईल सेट चालू रखेगें।

सेक्टर अधिकारी जोनल मजिस्ट्रेट क्षेत्र की गतिविधियों पर नजर रखेगें

राजसमन्द। विधानसभा आम चुनाव में सेक्टर अधिकारी जोनल मजिस्ट्रेट एवं पुलिस मोबाईल भ्रमण के दौरान विशेषकर कमजोर वर्गो में मतदान के प्रति विश्वास बढ़ाने का कार्य करेगें तथा कानून व्यवस्था पर नजर रखेगें।जिला निर्वाचन अधिकारी नवीन जैन ने बताया कि सभी अधिकारी मतदान तक भ्रमण के दौरान सभी गतिविधियो पर नजर रखेगें तथा इसकी सूचना संबंधित रिटनिZग अधिकारी को पे्रषित करेगें।

Saturday, November 29, 2008

मतदान दिवस पर मतदाताओं का वाहनों में परिवहन नही हो : चिकमथ

राजसमन्द। भारत निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षक सीआर चिकमथ ने सभी सेक्टर/जोनल मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए है कि वे आयोग के निर्देशानुसार निष्पक्ष मतदान को दृष्टिगत रखते हुए मतदान दिवस 4 दिसम्बर के दिन किसी भी दलों/अभिकर्ताओं द्वारा मतदान के लिए मतदाताओं का वाहनों से परिवहन नही हो इसका ध्यान रखे तथा अपने अपने क्षेत्र में भ्रमण करते हुए आदर्श आचार संहिता का पालन हो तथा अवहेलना करने वालो के विरूद्ध कार्यवाही करें।
पर्यवेक्षक चिकमथ ने शुक्रवार को जिला परिषद सभागार में जिले की चारों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रो के लिए नियुक्त सेक्टर/जोनल मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारियों की आयोजित संयुक्त बैठक में उक्त निर्देश दिए।
उन्होने कहा कि चुनाव ड्यूटी में लगे सभी अधिकारी अपने क्षेत्र में भ्रमण करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखे की आचार संहिता की पालना हो उन्होने निर्देश दिए कि मतदान प्रारंभ होने से पूर्व प्रत्याशियों के अधिकृत अभिकर्ताओं की उपस्थिति में मोकपोल अवश्य कराएं। इसमें आयोग के दिशा निर्देशों की पालना होनी चाहिए।
वही प्रचार सामग्री आदि संबंधित रिटनिग अधिकारी की अनुमति से लगी है अथवा नही इसे भी देखे तथा अपनी मजिस्ट्रेट शक्ति का उपयोग पूर्ण विवेक एवं निष्पक्षता से करें।
बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी नवीन जैन ने कहा कि सभी रिटनिग अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में नियुक्त सेक्टर/जोनल मजिस्ट्रेट से दूरभाष के माध्यम से सम्पर्क में रहे तथा अपने अपने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में होने वाली हर गतिविधि पर पेनी नजर रखे की आयोग के अनुरूप सभी अधिकारी अपने कत्तव्यों का पालन कर रहे है। मतदान के दिन भी पूरी तरह निष्पक्षता बनी रहे। जहंा कही भी यदि किसी प्रकार का संदेह हो तो उसे विशेष तोर पर देखे।
जैन ने कहा कि चुनाव ड्यूटी में लगे अधिकारियों एवं पुलिस में समन्वय रखे। विधानसभा आम चुनाव के दौरान चुनाव ड्यूटी में लगने वाले हर कार्मिको के अलावा माइक्रो आब्र्जवर, विडियोग्राफर व उनके सुपरवाइजर के भी पहचान पत्र जारी किए गए है। इससे पहचान करने में आसानी रहेगी।
उन्होने कहा कि प्रचार प्रसार में प्रयुक्त होने वाले वाहनों पर भी नजर रखे कि उसे संबंधित रिटनिग अधिकारी द्वारा लिखित में अनुमति मिली है अथवा नही। यह भी देखे की अनुमति पत्र वाहन के शीशे पर लगा हुआ है कि नही और यदि है तो वह मियाद बिता हुआ तो नही है। इसी प्रकार नगरपालिका एवं ग्रामीण क्षेत्रो में चुनावी सामग्री अनुमति से लगी है अथवा नही।
जैन ने बताया कि सेक्टर मजिस्ट्रटो के वाहन में रिर्जव में ईवीएम रहेगी। जिससे कि यदि कही किसी बूथ पर तकनीकी कारणों से मशीन खराब हो जाए तो इसकी सूचना मिलने पर नई मशीन लगाकर मतदान को जारी करवा सकेगें। जिससे कि मतदान किसी भी प्रकार से बाधित नही हो।
उन्होने निर्देश दिए कि मतदान के दौरान मोबाईल से किसी भी सूरत में मतदान केन्द्र के भीतर वार्ता नही करें यह पूर्ण रूप से निषेध है। पीठासीन अधिकारी एवं माइक्रोआब्र्जवर सहित बूथ के किसी भी कमी को यदि बात करना आवश्यक हो तो वह मतदान केन्द्र से बाहर जाकर सूचना दे सकेगा। जैन ने चुनाव से जुडी विभिन्न जानकारियों से अवगत कराते हुए उनकी पालना करने के निर्देश दिए।
बैठक में जिला पुलिस अधीक्षक संतोष चालके ने सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि उनकी ड्यूटी विधानसभा आम चुनाव को निष्पक्ष भयमुक्त सुव्यवस्थित एवं शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने की है। जिसमें सभी पुलिस अधिकारियों को अपने साथ लगे अधिकारियों एवं कार्मिको के साथ समन्वय रखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से पूर्ण दायित्व अदा करना है। जिसे वह बेखुबी निभाएं।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी बीएल मेहरड़ा ने कहा कि चुनाव संबंधित प्रशिक्षण के दौरान सभी जानकारियॉ दी गई है तथा सभी अधिकारी आयोग के दिशा निर्देशों की पालना के साथ जिन्दादिली से अपने कत्तव्यों का निवहन करे।
बैठक में सेक्टर/जोनल मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारियों को उनकी दायित्वों का प्रशिक्षण त्रिलोकीमोहन पुरोहित एवं मनोहरगिरी गोस्वामी ने संयुक्त तौर पर दिया। बैठक में पर्यवेक्षक के सहायक अधिकारी आलोक चौधरी प्रशिक्षण प्रभारी एन.डी.मटाई, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेड बी मिर्जा सहित चुनाव से जुडे अधिकारी एवं कार्मिक उपस्थित थे।

Thursday, November 27, 2008

मतदान केन्द्र में मोबाईल सेट बन्द रहेगें

राजसमन्द। विधानसभा आम चुनाव,08 के दौरान मतदान दिवस 4 दिसम्बर के दिन मतदान केन्द्र में सभी मतदान कमी तथा माइक्रोआब्र्जवर सहित कोई अन्य व्यक्ति मोबाईल से बात नही करेगा यह पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया है।जिला निर्वाचन अधिकारी नवीन जैन ने बताया कि मतदान केन्द्र में पीठासीन अधिकारी सहित केन्द्र पर लगे कार्मिक मतदान प्रक्रिया में व्यस्त रहेगें तथा ऐसे में केन्द्र में किसी भी प्रकार से मोबाईल से बात नही करें तथा अपना मोबाईल स्वीच ऑफ (बन्द) रखे। वे किसी भी हालत में बूथ के भीतर से कोई बात नही करेगें। यदि पीठासीन अधिकारी अथवा मतदान अधिकारी या मतदान केन्द्र पर नियुक्त माइक्रोआब्र्जवर को किसी भी घटना के संबंध में कोई संदेश सेक्टर ऑफिसर/जोनल मजिस्ट्रेट/ रिटनिZग अधिकारी अथवा आब्र्जवर को देना आवश्यक हो तो वह मतदान केन्द्र के बाहर जाकर ही अपने मोबाईल से बात करेगें।उन्होने बताया कि बूथ लेवल अधिकारी के कर्तव्यों में यह भी निर्देशित किया है कि वे केन्द्र के बाहर रहेगें और अपना मोबाईल सेट चालू रखेगें।

नमूने का मतदान (मोकपोल) होगा

राजसमन्द। जिला निर्वाचन अधिकारी नवीन जैन ने बताया कि विधानसभा आम चुनाव08 के तहत भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार मतदान प्रारंभ होने से आधे घंटे पूर्व पीठासीन अधिकारी चुनाव में खडे होने वाले अभ्यर्थियों की ओर से अधिकृत अभिकर्ताओं की उपस्थिति में ``नमूने के मतदान की प्रक्रिया (मोकपोल) करेगें``।
जैन ने बताया कि मतदान ठीक प्रात: 8 बजे प्रारंभ हो जाएगा। इससे आधा घंटे पूर्व समस्त तैयारियों के साथ अभिकर्ताओं की उपस्थिति में नमूने के मतदान की प्रक्रिया करेगें। जिससे यह स्पष्ट होगा कि सील्ड वोटिंग मशीन में पहले से किसी प्रकार का मतदान नही हुआ है। लेकिन पीठासीन अधिकारी मतदान प्रांरभ होने के निर्धारित समय से दस मिनिट तक मोकपोल के लिए इंतजार करेगें। लेकिन यदि इस अवधि के दौरान भी कोई अधिकृत अभिकर्ता बूथ पर नही आता है तो इसके पश्चात बिना इंतजार किए मतदाताओं का मतदान प्रारंभ करवाएगें।

आयोग के दिशा निर्देशों के साथ छोटी-छोटी बाते जानना भी आवश्यक-जैन

राजसमन्द। जिला निर्वाचन अधिकारी नवीन जैन ने कहा है कि विधानसभा आम चुनाव08 को निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं शातिपूर्ण सम्पन्न कराने के लिए आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार चुनाव ड्यूटी में लगने वाले सभी अधिकारियों एवं कार्मिको को प्रशिक्षण दिया गया है लेकिन आम जीवन से जुडी छोटी-छोटी बातें भी प्रशिक्षण के रूप में सहायक सिद्ध होती है। इसे नजर अंदाज नही करना चाहिए।
जैन ने गुरूवार को कांकरोली के स्वास्तिक टॉकिज में तहसील आमेट एवं भीम के पीठासीन अधिकारी/प्रथम मतदान अधिकारी के द्वितीय तथा 18 नवम्बर को आयोजित हुए पी.आर.ओ.एवं पी.ओ.के शेष रहे प्रतिभागियों के आयोजित प्रशिक्षण को सम्बोधित करते हुए उक्त जानकारी दी।
प्रशिक्षण में उपजिला निर्वाचन अधिकारी बी.एल.मेहरड़ा ने कहा कि चुनाव में हर कार्मिक का पूर्ण योगदान रहता है वे सावचेत होकर आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार मतदान पूर्ण रूप से निष्पक्ष सपन्न कराएं।
इस अवसर पर राजसमन्द के रिटनिग अधिकारी मगनलाल योगी ने भी चुनावी जानकारी दी जबकि स्लाईडों के साथ प्रशिक्षण त्रिलोकीमोहन पुरोहित एवं मनोहरगिरी गोस्वामी ने संयुक्त रूप से दिया। इस अवसर पर चुनाव से जुड़े अधिकारी एवं कार्मिक उपस्थित थे।

चारों विधानसभा के दल तीन दिसम्बर को रवाना होगें

राजसमन्द। जिला निर्वाचन अधिकारी नवीन जैन ने बताया कि जिले की चारों विधानसभा भीम कुम्भलगढ राजसमन्द एवं नाथद्वारा निर्वाचन क्षेत्रो के मतदान दल अब आयोग के निर्देशों के अनुसार 3 दिसम्बर को एक ही दिन सभी मतदान दल अपने अपने मतदान केन्द्र के लिए कांकरोली के बालकृष्ण स्टेडियम से अंतिम प्रशिक्षण के पश्चात रवाना होगें।
जैन ने बताया कि सबसे पहले भीम एवं कुम्भलगढ के मतदान दल रवाना होगें इसके बाद राजसमन्द एवं नाथद्वारा के मतदान दल अपने निर्धारित रूट चार्ट के अनुसार यथासंभव शीघ्र गन्तव्य को प्रस्थान करेगें जिससे कि जोनल मजिस्ट्रेट अपने अपने दलो के पहुंचने की सूचना जिला निर्वाचन कार्यालय को पे्रषित कर सके।
उन्होने बताया कि सभी दल एक ही दिन रवाना होगें इसलिए 3 दिसम्बर को चुनाव ड्यूटी में लगे कार्मिक यथा समय सुबह जल्दी आए जिससे उन्हे प्रशिक्षण के पश्चात अपने गन्तव्य को भेजा जा सके।

निष्पक्ष चुनाव हो आयोग के निर्देश पर्यवेक्षक -चिकमथ

राजसमन्द। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव 08 को सम्पन्न कराने के लिए आयोग द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी सी.आर.चिकमथ तथा ए.एस.पटेल ने कहा है कि आयोग के स्पष्ट निर्देश है कि विधानसभा आम चुनाव 08 पूर्ण रूप से निष्पक्ष सम्पन्न हो तथा इसके लिए चुनाव ड्यूटी में लगा हर कार्मिक अपने दायित्व आयोग के अनुरूप निभाए तथा सभी राजनैतिक दल एवं अभ्यर्थी पूर्ण रूप से आदर्श आचार संहिता का पालन करें। इसमें आयोग पूरी पारदर्शिता बरत रहा है।पर्यवेक्षक चिकमथ एवं पटेल ने गुरूवार को कलक्ट्रेट सभागार में इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन के द्वितीय रेण्डमाइजेशन के दौरान यह निर्देश दिए। जबकि जिला निर्वाचन अधिकारी नवीन जैन ने कहा कि चुनावों को पूरी तरह पारदर्शिता पूर्वक सम्पादित कराने के लिए रेण्डमाइजेशन पद्धति एक लॉटरी की तरह है जिसमें कौनसी इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन किस बूथ पर जाएगी यह कम्प्यूटर ही तय करता है। जिसमें किसी की भी मजीZ नही चलती। इस रेण्डमाइजेशन की प्रक्रिया को तीन बार पर्यवेक्षको एवं विभिन्न राजनैतिक दलो के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया गया तथा सभी को संतुष्ट कर अंतिम रेण्डमाइजेशन कर इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनो का बूथवार चयन हुआ। जिसको सम्पादित कर मशीनों को कांकरोली के बालकृष्ण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के स्ट्रॉग रूम में रखा गया।

Tuesday, November 25, 2008

संवेदनशील मतदान केन्द्रो पर रखी जाएगी कडी नजर : जैन

राजसमन्द। जिला निर्वाचन अधिकारी नवीन जैन ने विधानसभा आम चुनाव,08 के दौरान जिले के संवेदनशील एवं चििन्हत मतदान केन्द्रो पर विड़ियोग्राफी के साथ कड़ी नजर रखी जाएगी। जिससे की हर तरफ से पारदर्शिता पुख्ता हो सके।
जैन ने बताया कि संवेदनशील एवं अतिसंवेदनशील मतदान केन्द्रो पर मतदान के लिए आने वाले प्रत्येक मतदाता की विड़ियोग्राफी की जाएगी जो मतदान प्रारंभ होने से समाप्त होने तक जारी रहेगी। जिससे मतदान के दौरान हुई सभी प्रकार की गतिविधियॉ विड़ियोग्राफी में समाहित हो जाएगी। उन्होने बताया कि बनावटी मतदाता, ईवीएम सीलिंग प्रक्रिया, मतदान केन्द्र के भीतर उपस्थित लोगों की फोटो, भ्रमण पर आने जाने वाले अधिकारियों/मजिस्ट्रेट एवं पर्यवेक्षको की भी फोटो ली जाएगी। ये फोटोग्राफर निजी तौर पर नियुक्त किए जाएगें इसलिए इनकी निगरानी रखने के लिए एक सरकारी कार्मिक पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त रहेगा। ऐसे फोटोग्राफर एवं एवं कार्मिकों का प्रशिक्षण एक दिसम्बर को जिला परिषद सभागार में आयोजित किया जाएगा।

पर्यवेक्षक पटेल ने विधानसभा क्षेत्र राजसमन्द का दौरा किया

राजसमन्द। जिले के लिए विधानसभा क्षेत्र राजसमन्द एवं नाथद्वारा के लिए नियुक्त पर्यवेक्षक ए.एस.पटेल ने राजसमन्द विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न मतदान केन्द्रो का निरीक्षण किया तथा आदर्श आचार संहिता के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
रिटनिग अधिकारी मगनलाल योगी ने बताया कि पर्यवेक्षक पटेल ने मंगलवार को राजनगर, सनवाड़, माणकचौक, पीपरड़ा, फरारा, केलवा क्षेत्रे का दौरान कर मतदान केन्द्रो का निरीक्षण किया तथा दौरे के दौरान विभिन्न राजनैतिक दलों के सार्वजनिक स्थल, विद्युत एवं टेलीफोन के खंभों पर लगी चुनाव प्रचार सामग्री को मौके पर ही हटवाया। योगी ने बताया कि आदर्श आचार संहिता की पालना को लेकर राजनैतिक दलों को आदर्श आचार संहिता की पालना करने के निर्देश दिए है । पर्यवेक्षक के निर्देशानुसार इस संदर्भ में राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों एवं अभ्यर्थियों को नोटिस जारी किए गए है। श्री पटेल ने अवैध शराब परिवहन पर रोक लगाने एवं आवश्यक कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए।

मतदान केन्द्रो के नामों में आंशिक परिवर्तन

राजसमन्द। जिला निर्वाचन अधिकारी नवीन जैन ने दो अलग अलग आदेश जारी कर विधानसभा राजसमन्द 175 तथा विधानसभा क्षेत्र नाथद्वारा 176 में स्थापित होने वाले मतदान केन्द्रो के नामों में आंशिक परिवर्तन किया है।
जैन ने बताया कि इन बूथों के विद्यालयों के क्रमोन्नत हो जाने से इन केन्द्रो के नामों में परिवर्तन हुआ है। जिनमें राजसमन्द विधान सभा क्षेत्र के मतदान केन्द्र संख्या 155 आकोदिया का खेडा का रा0प्रा0वि0से रा0उ0प्रा0वि0 किया गया है।
इसी प्रकार नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र में मतदान केन्द्र संख्या 95 उठारडा का नाम रा0मा0वि0उठारडा, 211 सांसेरा रा0मा0वि0सांसेरा दाया भाग तथा मतदान केन्द्र संख्या 212 सांसेरा रा0उ0मा0वि0 सांसेरा बाया भाग परिवर्तित नाम होगा।
चुनावों के लिए विद्यालयी फनिचर उपलब्ध कराने के निर्देश
राजसमन्द। विधानसभा आम चुनाव 08 की व्यवस्थाओं के तहत जिला शिक्षा अधिकारी मा0 ने जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशों की अनुपालना में समस्त संस्थाप्रधानों को निर्देश दिए है कि विद्यालयों में स्थापित होने वाले मतदान केन्द्रो के लिए विद्यालयी फनिचर एक से 5 दिसम्बर तक के लिए उपलब्ध कराए। इस कार्य में शिथिलता नही बरती जाए।

कृषि उपज मण्डी अधिग्रहित

राजसमन्द। विधानसभा आम चुनाव 08 के प्रयोजनार्थ कृषि उपज मण्डी समिति (राजसमन्द) को चुनावी कायो के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी नवीन जैन ने अधिग्रहित किया है।
जैन ने बताया कि चुनाव के दौरान सेक्टर/जोनल मजिस्ट्रेट एवं मतदान दलों को वाहन आंवटन किए जाने के लिए उक्त समिति परिसर को 27 नवम्बर से 3 दिसम्बर तक लोक प्रतिनिधित्व 1981 की धारा 160 के तहत अधिग्रहित किया है।

बाल कृष्ण विद्याभवन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का भवन एवं मैदान अधिग्रहित

राजसमन्द। जिला निर्वाचन अधिकारी नवीन जैन ने विधानसभा आम चुनाव 08 के अन्तर्गत इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन के संग्रहण, मतगणना सामग्री के भण्डारण आदि की व्यवस्थाअों के लिए 27 नवम्बर से 9 दिसम्बर तक लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 160 के तहत अधिग्रहित किया है।
उन्होने बताया कि ख्ौल मैदान सहित विद्यालय एवं परिसर को समक्ष अधिकारी के सुपुर्द करने के लिए विद्यालय के प्रधानाचार्य को निर्देशित किया है।

पर्यवेक्षक पटेल ने राजसमन्द शहरी क्षेत्र का दौरा किया

राजसमन्द। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक एएस पटेल ने राजसमन्द के विभिन्न शहरी क्षेत्रो के मतदान केन्द्रो का दौरान किया।
रिटनिZग अधिकारी मगनलाल योगी ने बताया कि पर्यवेक्षक पटेल ने कांकरोली शहर आसोटिया सूरजपोल धोईन्दा सलुसरोड गांधी सेवा सदन राजनगर सनवाड़ आदि क्षेत्रो के मतदान केन्द्रो का जायजा लिया।
योगी ने बताया कि आदर्श आचार संहिता की पालना को लेकर कांकरोली बस स्टेण्ड प्याऊ पर लगे हार्डिग को हटवाया। उन्होने सभी राजनैतिक दलों को आदर्श आचार संहिता की पालना करने के निर्देश दिए है इसमें किसी भी प्रकार की कोताही बरतने पर आचार संहिता अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी।

प्रजातांत्रिक देश में निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव आवश्यक : जैन

राजसमन्द। विधानसभा आम चुनाव 08 स्वतंत्र निष्पक्ष भयमुक्त शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित सम्पन्न हो। प्रजातांत्रिक देश में यह सबसे महत्वपूर्ण है।
उक्त विचारों का उद्बोधन जिला निर्वाचन अधिकारी नवीन जैन ने मंगलवार को कांकरोली के स्वास्तिक टॉकिज में तहसील राजसमन्द, रेलमगरा एवं भीम के पीठासीन एवं प्रथम मतदान अधिकारियों के आयोजित द्वितीय चरण के प्रशिक्षण को सम्बोधित करते हुए दिए।
जैन ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों की पालना करना चुनाव ड्यूटी में लगे हर अधिकारी एवं कार्मिक का उत्तरदायित्व है। मतदान में सभी प्रशिक्षित अधिकारी एवं कार्मिक बेहिचक होकर निष्पक्ष मतदान कराएं। पीठासीन अधिकारी का दायित्व है कि वह मतदान बूथ से दो सौ मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार की चुनावी सामग्री नही हो, इसका ध्यान रखते हुए आचार संहिता की पालना कराएं।
उन्होने कहा कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान के लिए कम्प्यूटर के माध्यम से इस बार पता लगेगा कि कौन कार्मिक किस बूथ पर जाएगा, यह सब रवानगी के समय ही पता चल पाएगा।
जैन ने कहा कि अंतिम प्रशिक्षण के बाद निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मतदान दलों को अपने गन्तव्य के लिए रवाना किया जाएगा। ऐसे में बिना वक्त जाहा किए सीधे अपने गन्तव्य की ओर प्रस्थान करें इससे पूर्व साथ ले जाने वाली सामग्री अच्छी तरह जांच परख लें तथा अपने बूथ पर शीघ्र पहुंचे जिससे कि जोनल मजिस्ट्रेट अपने क्षेत्र के सभी दलों के पहुंचने की सूचना जिला नियंत्रण कक्ष को दे सके। इसमें िढलाई नही बरतें।
प्रशिक्षण में उप जिला निर्वाचन अधिकारी बी.एल.मेहरडा ने प्रशिक्षण से संबंधित जानकारी देते हुए कहा कि सभी प्रशिक्षणार्थी पूर्ण आत्म विश्वास के साथ तथा निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप निर्वाचन कायोZ को सम्पादित कराएं।
प्रशिक्षण प्रभारी एवं आयुक्त नगरपालिका नाथद्वारा एन.डी.मटाई ने प्रशिक्षणार्थियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का हाजिर जवाब दिया तथा उनकी जिज्ञासाअों से रूबरू होकर नियमों के अन्तर्गत जानकारी दी । प्रशिक्षण में त्रिलोकी मोहन पुरोहित ने स्लाईड़ों के प्रदर्शन के साथ अभिव्यक्ति के माध्यम से चुनाव से संबंधित जानकारी दी।
प्रशिक्षण में यात्रा भत्ता सहित विभिन्न नियमों की भी जानकारी प्रशिक्षणार्थियों को प्रदान की गई। इस अवसर पर राजसमन्द के रिटनिZग अधिकारी मगनलाल योगी ने भी निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश बताएं।
इस अवसर पर प्रशिक्षण से संबंधित अधिकारी एवं कार्मिक उपस्थित थे।

नाथद्वारा के वन्दना टाकिज में भी द्वितीय प्रशिक्षण आयोजित हुआ :-

मंगलवार को नाथद्वारा के वन्दना टॉकिज में तहसील नाथद्वारा के पीठासीन एवं प्रथम मतदान अधिकारियों का द्वितीय चरण के प्रशिक्षण आयोजित हुआ जिसमें स्लाईड़ों के माध्यम से चुनावी जानकारियॉ प्रदान की गई।

Monday, November 24, 2008

प्रसाइडिंग व पोलिग ऑफिसर का द्वितीय प्रशिक्षण 25 से

राजसमन्द। विधानसभा आम चुनाव 08 के अन्तर्गत प्रसाइडिंग व पोलिग ऑफिसर का द्वितीय प्रशिक्षण 25 से 27 नवम्बर तक कांकरोली के स्वास्तिक एवं नाथद्वारा के वन्दना टाकिज में होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी नवीन जैन ने बताया कि 25 नवम्बर को कांकरोली के स्वास्तिक टॉकिज में प्रात: 9 बजे से दोपहर एक बजे तक तहसील राजसमन्द एवं रेलमगरा के प्रसाइडिंग व पोलिग ऑफिसर का प्रशिक्षण तथा द्वितीय पारी में दोपहर एक बजे से सांय 5 बजे तक तहसील भीम के प्रशिक्षणार्थी भाग लेगेंं।
उन्होने बताया कि इसी दिन 25 नवम्बर को नाथद्वारा के वन्दना टॉकिज में प्रात: 10 बजे सांय 4 बजे तक निर्वाचन क्षेत्र नाथद्वारा के प्रसाइडिंग व पोलिग ऑफिसरों का प्रशिक्षण होगा। इसी प्रकार 26 नवम्बर को कांकरोली के स्वास्तिक टॉकिज में प्रथम पारी का प्रशिक्षण सुबह 9 बजे से दोपहर एक बजे तक आयोजित होगा। जिसमें शेष रहे तहसील राजसमन्द एवं रेलमगरा के प्रतिभागी एवं द्वितीय पारी का प्रशिक्षण दोपहर एक बजे से सांय 5 बजे तक आयोजित होगा। जिसमें तहसील कुम्भलगढ एवं देवगढ के प्रतिभागी भाग लेगें। इसी प्रकार इसी दिन 26 नवम्बर को नाथद्वारा के वन्दना टॉकिज मे सुबह 10 बजे से सांय 4 बजे तक आयोजित होने वाले प्रशिक्षण में नाथद्वारा तहसील के शेष प्रसाइडिंग व पोलिग ऑफिसर भाग लेगें। इसी तरह 27 नवम्बर को कांकरोली के स्वास्तिक टॉकिज में प्रथम पारी का प्रशिक्षण प्रात: 9 बजे से दोपहर एक बजे तक आयोजित होगा। जिसमें तहसील आमेट एवं शेष रहे भीम के प्रसाइडिंग व पोलिग ऑफिसर भाग लेगें।
कांकरोली के स्वास्तिक सिनेमा में त्रिलोकीमोहन पुरोहित एवं वन्दना टॉकिज नाथद्वारा में मनोहरगिरी गोस्वामी प्रशिक्षण का संयोजन करेगें।

फोटो पहचान पत्र के अलावा पन्द्रह दस्तावेज भी मान्य होगें मतदान के लिए

राजसमन्द। विधानसभा आम चुनाव 8 में फोटो पहचान पत्र के अलावा अन्य 15 दस्तावजों से पहचान के आधार पर मतदाता अपना मत दे सकेगें।
जिला निर्वाचन अधिकारी नवीन जैन ने बताया कि मतदान के लिए पासपोर्ट, ड्राइविंग लाईसेंस आयकर पहचान पत्र (पी.ए.एन) राज्य केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम स्थानीय निकाय या पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र सार्वजनिक क्षेत्र के बैको/डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक और किसान पास बुक जो 30 सितम्बर 08 को या इससे पूर्व खोला गया खाता हो इसी तरह 30 सितम्बर को या इससे पूर्व मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थानों द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्र पहचान पत्र, फोटोयुक्त सम्पत्ति दस्तावेज जैसे पट्टा रजिस्ट्रीकृत विलेख 30 सितम्बर 08 को या उससे पूर्व जारी फोटोयुक्त राशन कार्ड समक्ष प्राधिकारी द्वारा 30 सितम्बर या उससे पूर्व जारी अजा/अजजा/अन्य पिछडा वर्ग फोटो युक्त प्रमाण पत्र फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक/पेंशन अदायगी आदेश/ भूतपूर्व सैनिक विधवा/आश्रित प्रमाण पत्र/ वृद्धावस्था/विधवा पेंशन आदेश स्वतंत्रता सेनानी फोटो युक्त पहचान पत्र 30 सितम्बर या उससे पूर्व फोटोयुक्त शस्त्र लाईसेंस शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी स्कीम राजस्थान के तहत जारी जॉबकार्ड, अधिवास प्रमाण पत्र मतदान के लिए मान्य होगें।
उन्होने बताया कि केवल परिवार के मुखिया को जारी किए गए उक्त वैकल्पिक दस्तावजों को उसके परिवार के अन्य सदस्यों की पहचान के लिए तभी अनुमति दी जाएगी जबकि ऐसे सभी सदस्य एक साथ आए और परिवार के मुखिया द्वारा पहचाने जाए।

थाने में जमा नही होने वाले शस्त्रों के अनुज्ञापत्र निलिम्बत

राजसमन्द। जिला मजिस्ट्रेट नवीन जैन ने विधानसभा आम चुनाव को जिले में शातिपूर्वक, स्वतंत्र एवं भयमुक्त तथा कानून-व्यवस्था की दृष्टि से जिला क्षेत्र में ऐसे समस्त शस्त्रधारको ने आग्नेय शस्त्र/एम.एल.गन शस्त्र लाइसेन्सीज जिन्होंने अब तक अपने हथियार थाने में जमा नहीं करवाये है उनके शस्त्र लाइसेन्स आर्मस एक्ट के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलिम्बत कर दिए है तथा पुलिस प्रशासन को ऐसे शस्त्र अनुज्ञापत्रधारियों के शस्त्र जप्त कर तत्काल संबंधित थाने में जमा करने के निर्देश दिए है।
जैन ने बताया कि जिले में सभी क्षेत्रों एवं सभी वर्गो के मतदाता बिना किसी आतंक एवं भय के अपने संवैधानिक मताधिकार का प्रयोग कर सके इसके लिए जिला क्षेत्र में शस्त्र धारकों व शस्त्र लाइसेन्स धारकों द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक अपने शस्त्र पुलिस स्टेशनों पर जमा कराया जाना नितान्त


आवश्यक होने से भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसरण में आर्मस एक्ट, 1959 एवं आर्मस रूल्स, 1962 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला क्षेत्र में अधिवासित, एवं अथवा विद्यमान
समस्त शस्त्रधारक एवं शस्त्र लाइसेन्स धारक चाहे उनके शस्त्र लाइसेन्स इस जिला क्षेत्र के किसी भी प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो अथवा राज्य के अन्य जिलो अथवा देश के किसी भी क्षेत्र के संबंधित प्राधिकारी से (बैंक सुरक्षाकर्मियों, सीमा सुरक्षा बल, अर्द्धसैनिक बल, सैनिक बल, सशस्त्र पुलिस, सिविल डिफेन्स, होमगार्ड्स एवं उन राज्य एवं केन्द्रीय अधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर जो कानून-व्यवस्था के संबंध में अपनी डयूटी देने हेतु अपने पास हथियार रखने को अधिकृत किये गये है) शस्त्र लाईसेन्स जारी किया हुआ हो वह शस्त्र लाइसेन्स धारक अपने शस्त्र तत्काल संबंधित अथवा निकटतम पुलिस स्टेशन के भारसाधक अधिकारी को जमा करवाने के संबंध में निर्देश जारी किए गए है। इसी क्रम में उक्त निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू किए गए है।

सेक्टर एवं जोनल मजिस्ट्रेट आयोग के दिशा निर्देशों का पालन करें : चिकमठ

राजसमन्द। भारत निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षक सी.आर.चिकमठ एवं एएस पटेल ने सेक्टर तथा जोनल मजिस्ट्रेटो से कहा है कि वे विधानसभा आम चुनाव 08 को आयोग के दिशा निर्देशों की अनुपालना के साथ सम्पन्न कराए।
पर्यवेक्षको ने सोमवार को जिला परिषद सभागार में सेक्टर/जोनल मजिस्ट्रेटों के आयोजित प्रशिक्षण के दौरान उक्त निर्देश दिए। जिले के लिए नियुक्त पर्यवेक्षक चिकमठ ने कहा कि जोनल मजिस्ट्रेटों का दायित्व है कि मतदान की निष्पक्षता, आचार संहिता का विशेष ध्यान देें तथा भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप दिए गए प्रशिक्षण का ज्ञान चुनाव के दौरान काम में लें इसमें गाईड लाईन का पूरा उपयोग एवं इसकी पालना सुनिश्चित करें।
उन्होने कहा कि सभी अधिकारी जिन्हे चुनाव ड्यूटी के लिए मजिस्ट्रेट के रूप में जो शक्तियॉ दी है उनका इस्तेमाल निष्पक्ष पारदर्शिता एवं पूर्ण विवेक के आधार पर करें। उन्होने कहा कि मतदान की प्रक्रिया मतदाता को आए इसके लिए मोकपोल (डेमोस्टेशन) करें।
पर्यवेक्षक एएस पटेल ने कहा कि सेक्टर/जोनल मजिस्ट्रेट का दायित्व है कि वे अपने आंवटित क्षेत्र में चुनाव निष्पक्ष शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित हो इसके लिए अपने क्षेत्र से पूरी तरह वाकिफ होकर मतदान बूथो का निरीक्षण प्रभावी तौर पर करें। उन्होने भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार अपने दायित्वों का निवहZन करने के भी निर्देश दिए।
प्रशिक्षण में जिला निर्वाचन अधिकारी नवीन जैन ने विगतवार हुए प्रशिक्षण का उपयोग पूरे सूजबूज के साथ तथा आयोग के जारी दिशा निर्देशों के अनुसार पालन करने के निर्देश दिए।
जैन ने कहा कि प्रशिक्षण का मतलब क्षेत्र में काम करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार करना है। सभी प्रशिक्षणार्थी आयोग के अनुरूप पूर्ण दक्षता एवं कर्तव्य निष्ठा से विधानसभा आम चुनाव सम्पन्न कराएं। उन्होने कहा कि हर सेक्टर/जोनल मजिस्ट्रेट को अपने दायित्वों एवं शक्तियों के साथ आंवटित क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति का ज्ञान होना भी आवश्यक है। उन्होने कहा कि इलेक्ट्रोनिक वोटिग मशीन के संचालन में सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक जानकारी महत्वपूर्ण है। इसमें किसी प्रकार का संशय नही रहे उन्होने इस बात पर विशेष जोर देते हुए कहा कि आयोग ने स्पष्ट निर्देश दिए है कि पीठासीन अधिकारी सहित बूथ ड्यूटी पर लगे कार्मिक किसी भी सुरत में वोटिग कम्पार्टमेन्ट में प्रवेश नही करें किन्तु किसी तकनीकी कारण से यदि जाना आवश्यक हो तो बूथ पर उपस्थित राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों के नियुक्त प्रतिनिधियों को साथ लेकर जाए और उनकी उपस्थिति में ही प्रवेश करें।
सभी सेक्टर/जोनल मजिस्ट्रेट अपने आंवटित क्षेत्र में निरन्तर बूथवार भ्रमण करें तथा निष्पक्ष स्वतंत्र मतदान के लिए आदर्श आचार संहिता की पालना हो इसका विशेष ध्यान दें।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी बीएल मेहरडा ने प्रशिक्षण से जुडी व्यवस्थाओं एवं उनके दायित्वों पर जानकारी दी।
प्रारंभ में राजसमन्द के रिटनिZग अधिकारी मगनलाल योगी ने सभी सेक्टर/ जोनल मजिस्ट्रेटो को इलेक्ट्रोनिक वोटिग मशीन के संचालन की सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक जानकारी दी। जबकि त्रिलोकी मोहन पुरोहित एवं मनोहरगिरी गोस्वामी ने सेक्टर/जोनल मजिस्ट्रेटों की ड्यूटी सहित उनके दायित्वों को स्लाईड प्रदर्शन के साथ मौखिक उद्बोधन से सविस्तार प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण में चारो विधानसभा के रिटनिZग अधिकारियों के अलावा प्रशिक्षण प्रभारी एनडी मटाई, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेड बी मिर्जा सहित निर्वाचन से जुड़े अधिकारी एवं कार्मिक उपस्थित थे।

Sunday, November 23, 2008

जोनल/सेक्टर मजिस्ट्रेट का प्रशिक्षण 24 को

राजसमन्द। विधानसभा आम चुनाव को निष्पक्ष स्वतंत्र एवं सुव्यवस्थित सम्पन्न कराने के लिए जोनल/सेक्टर मजिस्ट्रेट का प्रशिक्षण 24 नवम्बर को प्रात: 10 से दोपहर एक बजे तक कलक्ट्रेट में आयोजित होगा।
यह जानकारी उप जिला निर्वाचन अधिकारी बीएल मेहरडा ने देते हुए बताया कि प्रशिक्षण का संयोजन मनोहरगिरी गोस्वामी तथा त्रिलोकीमोहन पुराहित करेगें तथा दक्ष प्रिशक्षक प्रशिक्षण देगें।

बूथ लेवल अधिकारियों को भी दायित्व सौपें

राजसमन्द। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार बूथ लेवल अधिकारियों को मतदान दलकमीZ के रूप में नियुक्त नही किया जाना है। चुनाव प्रबन्धन के परिपेक्ष्य में किए जाने वाले कायोZ का विभाग स्तर पर चििन्हकरण किया गया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी नवीन जैन ने बताया कि बूथ लेवल अधिकारी को आंवटित भाग/भागों की फोटोयुक्त मतदाता सूची का कस्टोडियन है। जिसके अन्तर्गत 29 सितम्बर 08 को मतदाता सूचियों के अंतिम प्रकाशन के बाद संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा अंतिम रूप में प्रकाशित मतदाता सूची की एक-एक प्रति बूथ लेवल अधिकारियों को उपलब्ध करवाई गई है। इसके बाद मतदाता सूचियों के निरन्तर अघतन की प्रक्रिया के दौरान प्राप्त विभिन्न आवेदनों पत्रों के यथासमय निस्तारण करने के बाद तैयार की गई पूरक सूची-2 की प्रतियॉ सभी बीएलओ को उपलब्ध करवाएगे। इस प्रकार से बीण्एलण्ओण्के पास विधानसभा आम चुनाव के दौरान मतदान केन्द्र पर प्रयुक्त की जाने वाली मतदाता सूची के समान मतदाता सूची उपलब्ध रहेगी। बूथ लेवल अधिकारी उसके पास उपलब्ध भागवार मतदाता सूची का अवलोकन सेक्टर आफिसर को कराएगें तथा भाग के क्षेत्र/परिक्षेत्र की विस्तृत जानकारी देगें।
बूथ लेवल अधिकारी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा तैयार फोटो पहचान पत्रों का वितरण यथाशीघ्र संबंधित मतदाताओं में करा दें जिससे मतदान की तिथि से पूर्व मतदाता को फोटो पहचान पत्र उपलब्ध हो सके।उन्होने बताया कि सेक्टर आफिसर के भ्रमण के दौरान सहयोग प्रदान करने के अन्तर्गत भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान केन्द्रा का समूह बनाकर चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही सेक्टर आफिसर की नियुक्ति कर दी गई है। तथा तद्नुसार उनके द्वारा कार्य प्रारंभ हो गया है। बूथ लेवल अधिकारी उक्त अधिकारियों के भ्रमण के समय उनके सम्पर्क में रहेगे तथा आवश्यकता पडने पर उन्हे सहयोग प्रदान करेगें।

डेढ़ हजार से अधिक मतदाता वाले केन्द्र पर सहायक मतदान केन्द्र स्थापित होगें

राजसमन्द। विधानसभा आम चुनाव के अन्तर्गत ऐसे मतदान केन्द्र जहंा एक हजार 500 से अधिक मतदाता है वहंा सहायक मतदान केन्द्र स्थपित किए जाएगें।
जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) नवीन जैन ने शुक्रवार को राजनैतिक दलों की आयोजित बैठक के दौरान बताया कि चार सहायक मतदान केन्द्र स्थापित होगें। जिसमें राजसमन्द विधानसभा क्षेत्र में तीन केन्द्र है जिसमें बाल निकेतन गांधी सेवा सदन राजसमन्द में एक तथा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धोईन्दा में दो है।
उन्होने बताया कि नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत सहायक निदेशक कृषि विस्तार केन्द्र नाथद्वारा में सहायक मतदान केन्द्र स्थापित किए जाएगें।
जैन ने बताया कि ऐसे मतदान केन्द्र जहंा 3 या अधिक बूथ है वहंा मतदाता सहायता केन्द्र स्थापित किए जो मतदाता को मतदान केन्द्र बताने के लिए गाईड़ करेगें। उनके पास एक मतदाता सूची होगी जिसमें अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार मतदाताओं के नाम अंकित होगें और वह नाम देखकर मतदान केन्द्र बताएगा।
उन्होने बताया कि कुम्भलगढ विधानसभा क्षेत्र में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आमेट, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय आमेट तथा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चारभुजा में स्थापित होगें। इसी प्रकार नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र में श्री गोवर्धन उच्च माध्यमिक विद्यालय नाथद्वारा एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रेलमगरा तथा राजसमन्द विधानसभा क्षेत्र में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय केलवा, राजकीय माध्यमिक विद्यालय पीपरड़ा, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नायकवाडी, बाल निकेतन गांधी सेवा सदन राजसमन्द, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सलूस रोड़ हरिजन बस्ती, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हाथीनाड़ा, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय धोईन्दा, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मोही, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पीपली आचार्यान तथा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुंवारिया पर मतदाता सहायता केन्द्र स्थापित किया जाएगा।
जैन ने बताया कि मतदान सहायता केन्द्र पर प्रशिक्षित लिपिकिय कार्मिक अथवा बीएलओ स्तर के कार्मिको को मतदाताओं को केन्द्र की जानकारी देने के लिए नियुक्त किया जाएगा।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में आंशिक संशोधन

राजसमन्द। प्रशिक्षण कार्यक्रम में आंशिक संशोधन किया गया है। अब पीठासीन अधिकारी /मतदान अधिकारियों के 27 नवम्बर को स्वास्तिक सिनेमा (कांकरोली) में सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक आयोजित होने वाले प्रशिक्षण में पीठासीन अधिकारी/मतदान अधिकारी को सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक प्रशिक्षण दिया जाएगा।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी बीएल मेहरड़ा ने बताया कि उक्त प्रशिक्षण में तहसील आमेट एवं भीम के शेष रहे पीठासीन अधिकारी/मतदान अधिकारी प्रिशक्षण लेगें। इसी के साथ 18 नवम्बर को प्रथम प्रशिक्षण आयोजित हुआ था जिसमें पीआरओ एवं पीओ के प्रतिभागियों ने भाग लिया था। उनका द्वितीय प्रशिक्षण इसी के साथ होगा।
मेहरड़ा ने बताया कि उक्त प्रशिक्षण के पश्चात स्वास्तिक टॉकिज के समीप ही कुमावत धर्मशाला में इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन का प्रायोगिक प्रिशक्षण भी दिया जाएगा। उक्त प्रशिक्षण के लिए संबंधित तहसीलदार एवं आयुक्त नगरपालिका अन्य व्यवस्थाओं के सहयोग के लिए उपस्थित रहेगें।
उन्होने बताया कि प्रशिक्षण का संयोजन मनोहरगिरी गोस्वामी एवं त्रिलोकी मोहन पुरोहित करेगें।

Wednesday, November 19, 2008

राजनैतिक दलो के प्रतिनिधि आचार संहिता का पालन करें

राजसमन्द। राजसमन्द के रिटिर्नग अधिकारी (एसडीएम) मगनलाल योगी ने राजसमन्द विधानसभा क्षेत्र में भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार समस्त राजनैतिक दलो के प्रतिनिधियों एवं अभ्यर्थियों से कहा है कि वे आदर्श आचार संहिता का पालन करे।
उन्होने बताया कि नगरपालिका क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्रो में प्रचार, प्रसार की सामग्री, हार्डिग्स बैनर आदि पालिका द्वारा चयनित स्थानों पर आदेशों की स्वीकृति के पश्चात ही लगाए। राजकीय भवनों, शैक्षणिक संस्थाओं पर किसी भी प्रकार के नारे नही लिखे जा सकेगे। इसी प्रकार विद्युत खम्भे भी राजकीय सम्पति के अन्तर्गत शामिल है इनका उपयोग प्रचार प्रसार में नही किया जा सकेगा।
उन्होने बताया कि यदि किसी भी दल अथवा अभ्यर्थी द्वारा बिना स्वीकृति के यदि इन स्थानों पर किसी भी प्रकार की चुनाव सामग्री लगाई जाती है तो उसे हटवाने में होने वाले व्यय को वसूलते हुए इसको प्रचार प्रसार व्यय में शामिल किया जाएगा। अवहेलना किए जाने पर राजस्थान सम्पति विरूपण अधिनियम 2006 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

दो अभ्यर्थियों ने नाम निर्देशन पत्र वापिस लिए

राजसमन्द। विधानसभा आम चुनाव के तहत जिले की चार विधानसभाओं के लिए प्राप्त नाम निर्देशन पत्रों में से बुधवार को दो उम्मीदवारों ने अपने नाम निर्देशन पत्र वापस ले लिए।
जिला निर्वाचन अधिकारी नवीन जैन ने बताया कि भीम विधानसभा क्षेत्र से ईश्वरलाल श्रीमाल निर्दलीय एवं कुम्भलगढ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से उदयसिंह निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपने नाम निर्देशन वापस ले लिए।
जैन ने बताया कि राजसमन्द एवं नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र से बुधवार को एक भी नाम निर्देशन पत्र वापस नही लिया गया है।

राज्यीय दलों एवं रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त दलों के प्रतीक निर्देशित

राजसमन्द। राज्यीय दलों एवं रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त दलों में विभिन्न सात दलों के प्रतीक आरक्षित रहेंगे।जिला निर्वाचन अधिकारी नवीन जैन ने बताया कि निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण एवं आंवटन) आदेश 1968 के पैरा 10 के अन्तर्गत अन्य राज्यीय दलों एवं रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त दलों के प्रतीकों में आरक्षित प्रतीक आल इण्डिया फारवर्ड ब्लॉक का प्रतीक (चिन्ह) शेर, कम्युनिष्ट पार्टी ऑफ इण्डिया, (माक्र्ससिस्ट-लेलिनिस्ट) (लिबरेशन) का प्रतीक तीन सितारा वाला झण्डा, इंडियन नेशनल लोक दल का प्रतीक चश्मा, जनता दल (सेक्यूलर) का प्रतीक सिर पर धान ले जाती हुई कृषक महिला, जनता दल (यूनाइटेड) का तीर, लोक जनशक्ति पार्टी का प्रतीक बंगला एवं राष्ट्रीय लोक दल का प्रतीक हस्तचलित पम्प आरक्षित है।

आठ नाम निर्देशन पत्र खारिज

राजसमन्द। विधानसभा आम चुनाव,08 के तहत जिले की चार विधानसभाओं के लिए प्राप्त नाम निर्देशन पत्रों की मंगलवार को संबंधित रिटिर्नग अधिकारियों के कार्यालय में संवीक्षा की गई तथा कुल आठ नाम निर्देशन पत्र खारिज किए गए।
जिला निर्वाचन अधिकारी नवीन जैन ने बताया कि भीम विधानसभा क्षेत्र से पे्रमसिंह चौहान आईएनसी का नाम निर्देशन तथा भंवरलाल का भाजपा से नाम निर्देशन पत्र खारिज किया गया है। इसी प्रकार कुम्भलगढ विधानसभा क्षेत्र से कृष्णा कंवर का भाजपा से नाम निर्देशन पत्र निरस्त हुआ है।
जैन ने बताया कि राजसमन्द विधानसभा क्षेत्र से कुलदीपसिंह का आईएनसी से तथा छगनलाल जाट का शिवसेना से दाखिल किया गया नाम निर्देशन पत्र संवीक्षा के दौरान खारिज हो गया तथा नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र से शांतिलाल वैष्णव, बुद्धराम चौधरी का निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में एवं चन्द्रशेखर का आईएनसी से दाखिल नाम निर्देशन पर मंगलवार को संवीक्षा के दौरान खारिज हो गए।

माइक्रो आब्र्जवर चुनावी आइना जैन

राजसमन्द। जिला निर्वाचन अधिकारी नवीन जैन ने कहा है कि इस बार के विधानसभा आम चुनाव,08 में माइक्रो आब्जर्वर लगाए है, जिनका दायित्व सीध आब्जर्वर को अपने पर्यवेक्षण की सूचना देना है। भारत निर्वाचन आयोग ने चुनावों की पारदर्शिता को लिए माइक्रो आब्र्जवर एक आइना के रूप में कार्य करेगें।
जैन मंगलवार को जिला परिषद सभागार में विधानसभा आम चुनाव,08 के लिए माइक्रो आब्र्जवरों की आयोजित प्रशिक्षण को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होने कहा कि माइक्रो आब्जर्वर एक पर्यवेक्षक का दूसरा रूप है जो मतदान प्रक्रिया पर अपनी नजर रखेगे तथा अपने कुशल विवेक के आधार पर चुनावी पर्यवेक्षण करेगें। जिन्हे बूथों का दायित्व दिया जाएगा उनका वे अध्ययन करेंगे तथा वे अपनी सूचना आब्जर्वर को सीधे दे सकेगें।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी बीण्एलण्मेहरडा ने कहा कि अबकी बार के विधानसभा चुनाव में भारत निर्वाचन आयोग ने माइक्रो आब्जर्वर भी लगाए है जिनका भी दायित्व निष्पक्ष मतदान कराना है। वे अपने आंवटित बूथों पर निष्पक्षता को लेकर पूर्ण निगरानी करेगे। आयोग की मंशा निष्पक्ष एवं पारदर्शिता से चुनाव को सम्पन्न कराना है।
इस अवसर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने कहा कि माइक्रो आब्जर्वर एक महत्वपूर्ण पद है जिसका दायित्व मतदान केन्द्र पर हो रहे मतदान की निष्पक्षता को जांचना एवं चुनावी प्रबन्धन में समन्वय भी रखना है। वे इसकी गोपनीयता बरतगें।

Monday, November 17, 2008

चौबीस अभ्यर्थियों ने तेयालींस नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए

राजसमन्द। विधानसभा आम चुनाव के अन्तर्गत जिले की चार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रो में नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के अंतिम दिन सोमवार को चौबीस अभ्यर्थियों ने तेयालीस नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए।
जिला निर्वाचन अधिकारी नवीन जैन ने बताया कि राजसमन्द विधानसभा क्षेत्र से छगनलाल जाट ने सोमवार को शिव सेना से दो और नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया है। इसी प्रकार बंशीलाल ने सीपीआई से एक तथा किरण माहेश्वरी ने भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के रूप में चार नाम निर्देशन पत्र रिटिर्नग अधिकारी राजसमन्द के कार्यालय में प्रस्तुत किए है।
उन्होने बताया कि भीम विधानसभा क्षेत्र से प्रेमसिंह चौहान ने दो नाम निर्देशन पत्र में एक कांग्रेस से एवं एक निर्दलीय उम्मीद्वार के रूप में एक दाखिल किया। इसी प्रकार मीठाराम ने एनसीपी से तीन नाम निर्देशन पत्र , लक्ष्मणसिंह रावत पुत्र फतहसिंह ने चार नाम निर्देशन पत्र कांग्रेस प्रत्याक्षी के रूप में , लक्ष्मणसिंह रावत पुत्र अजुन सिंह ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में एक नाम निर्देशन पत्र, लादूसिंह ने दो नाम निर्देशन पत्र निर्दलीय के रूप में, हरिसिंह रावत पुत्र जालमसिंह ने सीपीआई से एक नाम निर्देशन पत्र, ईश्वरलाल श्रीमाल ने एक नाम निर्देशन पत्र निर्दलीय तथा हरिसिंह पुत्र नाथूसिंह ने एक नाम निर्देशन पत्र निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में रिटिर्नग अधिकारी भीम के कार्यालय में प्रस्तुत किया।
इसी प्रकार नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र से लक्ष्मीलाल माली ने निर्दलीय के रूप में एक नाम निर्देशन पत्र, रमेश चन्द्र ने सीपीआई से एक नाम निर्देशन पत्र, सी0पी0जोशी ने कांग्रेस से चार नाम निर्देशन पत्र, कल्याणसिंह चौहान ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीद्वार के रूप में एक नाम निर्देशन पत्र, शांतिलाल वैष्णव ने निर्दलीय के रूप में एक नाम निर्देशन पत्र, चन्द्रशेखर ने आईएनसी से एक नाम निर्देशन पत्र, देवेन्द्रकुमार ने निर्दलीय तथा डॉण्बुद्धराम चौधरी ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में एक-एक नाम निर्देशन पत्र रिटिर्नग अधिकारी नाथद्वारा के कार्यालय में प्रस्तुत किए है।
जैन ने बताया कि कुम्भलगढ विधानसभा क्षेत्र से सुरेन्द्रसिंह ने भारतीय जनता पार्टी से दो नाम निर्देशन पत्र, कृष्णा कंवर ने भारतीय जनता पार्टी से दो नाम निर्देशन पत्र, गणेशसिंह ने कांग्रेस से चार नाम निर्देशन पत्र, उदयसिंह ने आईएनडीपी से एक तथा चतुभुज ने बसपा प्रत्याशी के रूप में एक नाम निर्देशन पत्र रिटिर्नग अधिकारी कुम्भलगढ के कार्यालय में प्रस्तुत किए है।

Sunday, November 16, 2008

द्वितीय प्रशिक्षण 25 नवम्बर से

राजसमन्द। विधानसभा आम चुनाव,08 के तहत पीठासीन एवं मतदान अधिकारियों का द्वितीय प्रशिक्षण 25 से 27 नवम्बर तक प्रात: 10 बजे से दोपहर एक बजे तक कांकरोली के स्वास्तिक एवं नाथद्वारा के वंदना टाकिज में आयोजित होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी नवीन जैन ने बताया कि 28 नवम्बर को इलेक्ट्रोनिक वोटिग मशीन का द्वितीय रेण्डमाईजेशन संंबंधित रिटिर्नग अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। इसी प्रकार 29 नवम्बर को मतदान सहायता केन्द्रो के कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रात: 10 से दोपहर एक बजे तक संबंधित रिटिर्नग अधिकारियों द्वारा दिया जाएगा।

मतदान अधिकारी तृतीय के प्रशिक्षण दायित्व के आदेश जारी

राजसमन्द। जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) नवीन जैन ने एक आदेश जारी विधानसभा आम चुनाव,08 के तहत मतदान अधिकारी तृतीय के आयोजित होने वाले इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन के प्रशिक्षण की जिम्मेदारी आयुक्त नगरपालिका नाथद्वारा को दी है।
जैन ने बताया कि यह प्रशिक्षण 21 नवम्बर को प्रात : 9 बजे से दोपहर एक बजे तक कांकरोली के स्वास्तिक टॉकिज में तथा दोपहर एक बजे से सांय 5 बजे तक इसी प्रकार का प्रशिक्षण नाथद्वारा के वंदना टॉकिज में आयोजित होगा। उन्होने बताया कि इस प्रशिक्षण में इलेक्ट्रोनिक वोटिग मशीन की पावर पाईन्ट प्रस्तुती, मतदान कार्य पर बनी वीडियो फिल्म तथा इसके संचालन पर प्रायोगिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। आदेश के अनुसार सभी प्रशिक्षणार्थियों को इसकी सूचना 18 नवम्बर तक तामील कराते हुए पालना रिपोर्ट जिला निर्वाचन कार्यालय को पे्रषित करने के निर्देश दिए है।

प्रथम प्रशिक्षण के शेष रहे अधिकारियों का प्रशिक्षण 18 से

राजसमन्द। विधानसभा आम चुनाव के अन्तर्गत प्रथम प्रशिक्षण में शेष रहे पीठासीन एवं प्रथम मतदान अधिकारियों का प्रशिक्षण 18 नवम्बर को कलक्ट्रेट परिसर में प्रात: 9 बजे से दोपहर एक बजे एवं दोपहर एक से सांय 5 बजे तक प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा तथा इसी के साथ दोपहर 2 बजे से सांय 6 बजे तक माईक्रो आब्र्जवरों का प्रशिक्षण जिला परिषद सभागार में आयोजित होगा।

Saturday, November 15, 2008

जिला निर्वाचन एवं अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने ली जनप्रतिनिधियों की बैठक

राजसमन्द। जिला निर्वाचन अधिकारी नवीन जैन एवं जिला पुलिस अधीक्षक संतोष चालके ने शनिवार को नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत खमनोर पंचायत समिति सभागार में विभिन्न राजनैतिक दलो के प्रतिनिधियों की आयोजित बैठक में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आदर्श आचार संहिता की पालना करने का आह्वान किया।
उन्होने आदर्श आचार संहिता के संदर्भ में राजनैतिक दलो के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता के दौरान बताया कि आदर्श आचार संहिता का सभी सामूहिक रूप से निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप अक्षरस पालन करें।
उन्होने कहा कि राजकीय भवनों, शैक्षणिक संस्थाओं पर किसी भी प्रकार के नारे नही लिखे जा सकेगे। इसी प्रकार विद्युत खम्भे भी राजकीय सम्पति के अन्तर्गत शामिल है इनका उपयोग प्रचार प्रसार में नही किया जा सकेगा। उन्होने बताया कि यदि किसी भी दल अथवा अभ्यर्थी द्वारा बिना स्वीकृति के यदि इन स्थानों पर किसी भी प्रकार की चुनाव सामग्री लगाई जाती है तो उसे हटवाने में होने वाले व्यय को वसूलते हुए इसको प्रचार प्रसार व्यय में शामिल किया जाएगा। अवहेलना किए जाने पर राजस्थान सम्पति विरूपण अधिनियम 2006 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
बैठक में जिला पुलिस अधीक्षक संतोष चालके ने कानून एवं सुरक्षा की दृष्टि से समीक्षा की एवं राजनैतिक दलो एवं उनके प्रतिनिधियों को भारत निर्वाचन आयोग के अनुरूप दिशा निर्देशों की पालना कराने के संबंध में जानकारी दी।
चालके ने कहा कि चुनावों के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखना महत्वपूर्ण है उन्होने कहा कि मतदान के दौरान कोई सूचना हो तो उससे शीघ्र अवगत कराए तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने में सामूहिक भागीदारी निभाएं।
इस अवसर पर विभिन्न राजनैतिक दलो के प्रतिनिधि, रिटिर्नग अधिकारी नाथद्वारा रामेश्वर मीणा, विकास अधिकारी, थानाधिकारी खमनोर सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

विधानसभा चुनावों को मध्यनजर अब तक 34 शस्त्र अनुज्ञापत्र निरस्त

राजसमन्द। जिला मजिस्ट्रेट नवीन जैन ने विधानसभा आम चुनाव,08 को शांतिपूर्वक एवं सुव्यवस्थित सम्पन्न कराने के उद्देश्य से ऐसे शस्त्र अनुज्ञापत्रधारी व्यक्ति जिनके विरूद्ध विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत आपराधिक प्रकरण दर्ज है ऐसे 34 व्यक्तियों के अनुज्ञापत्र निरस्त कर दिए है।
जैन ने बताया कि जो शस्त्र अनुज्ञापत्रधारी बावजूद सूचना नियत पेशी पर उपस्थित नही हुए है। ऐसे तीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र धारियों के अनुज्ञा पत्रों को भी निलिम्बत किया है।

चौदह अभ्यर्थियों ने सत्रह नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए

राजसमन्द। विधानसभा आम चुनाव के अन्तर्गत जिले की चार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रो में छठे दिन शनिवार को चौदह अभ्यर्थियों ने सत्रह नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए।
जिला निर्वाचन अधिकारी नवीन जैन ने बताया कि राजसमन्द विधानसभा क्षेत्र से नोकलाल ने शनिवार को बहुजन समाजवादी पार्टी से एक और नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया है। इसी प्रकार मांगीलाल रावल एवं भंवरलाल ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में एक- एक नाम निर्देशन पत्र रिटिर्नग अधिकारी राजसमन्द के कार्यालय में प्रस्तुत किया है।
उन्होने बताया कि भीम विधानसभा क्षेत्र से हरिसिंह रावत ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीद्वार के रूप में एक नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया है। इसी प्रकार जयेन्द्रसिंह ने बहुजन समाजवादी पार्टी उम्मीद््वार के रूप में एक और नाम निर्देशन पत्र , धर्मचन्द ने निर्दलीय प्रत्याक्षी के रूप में दो नाम निर्देशन एवं भंवरलाल ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में एक नाम निर्देशन पत्र रिटिर्नग अधिकारी भीम के कार्यालय में प्रस्तुत किए है।
इसी प्रकार नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र से कल्याणसिंह चौहान ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीद्वार के रूप में एक नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया है। इसी प्रकार ललित तिवारी ने बहुजन समाजवादी पार्टी से दो नाम निर्देशन पत्र एवं रामचन्द्र ने निर्दलीय प्रत्याक्षी के रूप में दो नाम निर्देशन पत्र रिटिर्नग अधिकारी नाथद्वारा के कार्यालय में प्रस्तुत किए है।जैन ने बताया कि कुम्भलगढ विधानसभा क्षेत्र से भंवरलाल, बसन्तीलाल एवं रतन लाल ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में एक-एक तथा नारायणलाल ने सीपीआई के प्रत्याशी के रूप में एक नाम निर्देशन पत्र रिटिर्नग अधिकारी कुम्भलगढ के कार्यालय में प्रस्तुत किए है।

सोमवार की जन सुनवाईयॉ नही होगी

राजसमन्द। जिला कलक्ट्रेट में जन शिकायत प्रकोष्ठ में सोमवार को आयोजित होने वाली जन समस्याओं पर आधारित बैठक विधानसभा आम चुनाव के कारण आयोजित नही की जाएगी।
पीजी सैल प्रभारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर बीएल मेहरडा ने बताया कि 17 व 24 नवम्बर तथा एक एवं 8 दिसम्बर,08 को जन सुनवाई नही होगी।

विज्ञापन प्रसारित नही करेगें : जिला निर्वाचन अधिकारी

राजसमन्द। विधानसभा आम चुनाव08 के दौरान भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप राजनैतिक दल एवं अभ्यर्थी बिना अनुमति के टीण्वीण्चैनलो पर विज्ञापन प्रसारित नही कर सकेगें।
जिला निर्वाचन अधिकारी नवीन जैन ने बताया कि इसके लिए आयोग के दिशा निर्देशों के अन्तर्गत एवं प्रावधानों के अनुरूप ही अनुमति प्राप्त कर विज्ञापन प्रसारित करवा सकेगें।

राजनैतिक दल आचार संहिता की पालना करें जिला निर्वाचन अधिकारी

राजसमन्द। जिला निर्वाचन अधिकारी नवीन जैन ने सभी राजनैतिक दलो के प्रतिनिधियों से कहा है कि वे भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आदर्श आचार संहिता की पालना करें।
जैन शुक्रवार को आमेट पुलिस स्टेशन पर आयोजित विभिन्न राजनैतिक दलो के प्रतिनिधियों की बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होने कहा कि राजकीय भवनों, शैक्षणिक संस्थाओं पर किसी भी प्रकार के नारे नही लिखे जा सकेगे। इसी प्रकार विद्युत खम्भे भी राजकीय सम्पति के अन्तर्गत शामिल है इनका उपयोग प्रचार प्रसार में नही किया जा सकेगा। उन्होने बताया कि यदि किसी भी दल अथवा अभ्यर्थी द्वारा बिना स्वीकृति के यदि इन स्थानों पर किसी भी प्रकार की चुनाव सामग्री लगाई जाती है तो उसे हटवाने में होने वाले व्यय को वसूलते हुए इसको प्रचार प्रसार व्यय में शामिल किया जाएगा। अवहेलना किए जाने पर राजस्थान सम्पति विरूपण अधिनियम 2006 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
उन्होने आदर्श आचार संहिता के संदर्भ में राजनैतिक दलो के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता के दौरान बताया कि आदर्श आचार संहिता का सभी सामूहिक रूप से निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप अक्षरस पालन करें। इसमें नगरपालिका क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्रो में प्रचार, प्रसार की सामग्री, हार्डिग्स बैनर आदि पालिका द्वारा चयनित स्थानों पर आदेशों की स्वीकृति के पश्चात ही लगाए।
बैठक में जिला पुलिस अधीक्षक संतोष चालके ने कानून एवं सुरक्षा की दृष्टि से समीक्षा की एवं राजनैतिक दलो एवं उनके प्रतिनिधियों को भारत निर्वाचन आयोग के अनुरूप दिशा निर्देशों की पालना कराने के संबंध में जानकारी देते हुए सभी प्रतिनिधियों से कानून व्यवस्था कायम रखते हुए शांतिपूर्ण मतदान सम्पन्न कराने में सहयोग के साथ निर्देशों की पालना करने से अवगत कराया।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने किया मतदान केन्द्रो का निरीक्षण

राजसमन्द। जिला निर्वाचन अधिकारी नवीन जैन ने एवं जिला पुलिस अधीक्षक संतोष चालके ने शुक्रवार को संयुक्त रूप से कुम्भलगढ विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत आमेट एवं सरदारगढ क्षेत्र के विभिन्न मतदान केन्द्रो का निरीक्षण किया।
उन्होने सरदारगढ में आमेट सेठ तख्तमल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आमेट स्टेशन राजकीय मित्र मण्डल उच्च माध्यमिक विद्यालय आमेट राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सरदारगढ, राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय सरदारगढ बदाम जीतमल डांगी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सरदारगढ आगरिया के तीन बूथो एवं आमेट में भवनों के बूथों का मौका मुआयना किया तथा सुरक्षा की दृष्टि से पुख्ता इंतजामों की समीक्षा की।
इसके अलावा विकलांग मतदाताओं के मतदान की सुगमताओं को लेकर इन बूथो पर रेम्प व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया।

Thursday, November 13, 2008

मार्बल लदे ट्रेक्टर वाहन मालिको के विरूद्ध कार्यवाही होगी--नवीन जैन

राजसमन्द। जिला यातायात प्रबन्धन समिति में लिए निर्णय के अनुसार जिले में ट्रेक्टरों में मार्बल ब्लॉक/स्लेब ढोने वालो के खिलाफ सात दिवस की मोहलत के बाद आवश्यक कार्यवाही का निर्णय लिया गया था।
जिला कलक्टर नवीन जैन ने ऐसे प्रकरणों में सुरक्षा की दृष्टि से ट्रेक्टर चालको के वाहन मालिको को समझाईश एवं निर्धारित अवधि बीत जाने के बाद भी यदि ट्रेक्टर मार्बल ब्लॉक अथवा स्लेब भार वाहन यदि ढोते पाए जाते है तो ट्रेक्टर मालिको के विरूद्ध मोटर वाहन दुघटना एक्ट के तहत सख्त कार्यवाही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के माध्यम से किए जाने के निर्देश दिए है।
इस संबंध में आयोजित बैठक में जिला पुलिस अधीक्षक संतोष चालके ने भी समीक्षा की।

प्रशिक्षण के लिए अधिकारी नियुक्त

राजसमन्द। विधानसभा आम चुनाव के चुनाव के प्रथम प्रशिक्षण में शेष रहे पीठासीन एवं प्रथम मतदान अधिकारियों का प्रशिक्षण 18 नवम्बर को प्रात: 9 बजे से दोपहर एक बजे एवं दोपहर एक से सांय 5 बजे तक कलक्ट्रेट परिसर में आयोजित होने वाले प्रशिक्षण के लिए विभिन्न अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है।
जिला निर्वाचन अधिकारी नवीन जैन ने बताया कि उक्त प्रशिक्षण के लिए सात अधिकारियों के साथ उप जिला निर्वाचन अधिकारी (अपर कलक्टर) बीएल मेहरडा एवं आयुक्त नगरपालिका नाथद्वारा को प्रभारी अधिकारी बनाया है जिनके निर्देशन में यह प्रशिक्षण आयोजित होगा।

अभ्यर्थियों द्वारा व्यय सामग्री के आंकलन के लिए अधिकारी नियुक्त

राजसमन्द,। विधानसभा आम चुनाव,08 के दौरान चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा प्रतिदिन किए जाने वाले व्यय (सामग्री की अनुमानित बाजार दर) का विवरण संधारित भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों की अनुपालना में जिला निर्वाचन अधिकारी नवीन जैन ने बाजार दर का आंकलन निर्धारण का कार्य जिला रसद अधिकारी एवं आयुक्त नगरपालिकाएं को आंवटित किया है।

प्रथम प्रशिक्षण के शेष रहे अधिकारियों के प्रशिक्षण 18 से

राजसमन्द। विधानसभा आम चुनाव के अन्तर्गत प्रथम प्रशिक्षण में शेष रहे पीठासीन एवं प्रथम मतदान अधिकारियों का प्रशिक्षण 18 नवम्बर को कलक्ट्रेट परिसर में प्रात: 9 बजे से दोपहर एक बजे एवं दोपहर एक से सांय 5 बजे तक प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा तथा इसी के साथ दोपहर 2 बजे से सांय 6 बजे तक माईक्रो आब्र्जवरों का प्रशिक्षण जिला परिषद सभागार में आयोजित होगा।
जैन ने बताया कि 21 नवम्बर को सुबह 9 बजे तृतीय मतदान अधिकारियों का प्रशिक्षण स्वास्तिक सिनेमा में एवं दोपहर एक बजे से सांय 5 बजे तक आवश्यकतानुसार वन्दना टॉकिज नाथद्वारा में होगा।
इसी प्रकार 24 नवम्बर को सुबह 10 बजे से दोपहर एक बजे तक जोनल/ सेक्टर/ एरिया मजिस्ट्रटों का प्रशिक्षण कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित होगा। इसी मतदान स्टॉफ का द्वितीय रेण्डमाईजेशन विधानसभावार किया जाएगा।

Tuesday, November 11, 2008

मतपत्रों के मुद्रण के लिए प्रभारी अधिकारी मतपत्र को निर्देश

राजसमन्द। जिला निर्वाचन अधिकारी नवीन जैन ने एक आदेश जारी कर विधानसभा आम चुनाव,08 के अन्तर्गत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार उनकी अनुपालना में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूचना प्राप्त करते हुए सामान्य एवं डाक मत पत्रों के मुद्रण तथा उनका सुरक्षित परिवहन एवं संग्रहण करने के लिए प्रभारी अधिकारी मतपत्र (जिला कोषाधिकारी) को निर्देश जारी किए है।जैन ने बताया कि निर्वाचन लडने वाले अभ्यर्थियों की सूचना उक्त प्रभारी अधिकारी चारो विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रो के रिटिर्नग अधिकारियों से प्राप्त करेगें।

नाम निर्देशन प्रस्तुत करने के पहले दिन कोई नामांकन नही

राजसमन्द। जिला निर्वाचन अधिकारी नवीन जैन ने बताया कि सोमवार को अधिसूचना जारी होने के साथ ही जिले की चारों विधानसभा क्षेत्रो में नाम निर्देशन पत्र दाखिल होने का पहला दिन था। लेकिन जिले की चारों विधानसभा क्षेत्रो के रिटिर्नग अधिकारियों के कार्यालयों मे किसी भी अभ्यर्थी द्वारा नाम निर्देशन पत्र दाखिल नही किया गया है।

Monday, November 10, 2008

प्रथम प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहे अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही होगी : नवीन जैन

राजसमन्द। विधानसभा आम चुनाव08 को लेकर 6 नवम्बर से तीन दिवसीय पीठासीन एवं मतदान अधिकारियों के कांकरोली के स्वास्तिक एवं नाथद्वारा के वन्दना टाकिज में आयोजित हुए प्रथम प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहे अधिकारियों के विरूद्ध पुलिस रिप्रजेन्टेशन एक्ट 1951 की धारा 134 के अन्तर्गत कार्यवाही करने के आदेश जारी किए जा रहे है।
प्रशिक्षण प्रभारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी आरण्सीण्धरमानी ने बताया कि चुनाव कराने के लिए सभी कार्मिको को प्रशिक्षण लिया जाना अनिवार्य है लेकिन इस प्रशिक्षण में ऐसे अधिकारी जो अनुपस्थित रहे है और उन्होने न तो अपनी कोई सूचना दी न प्रशिक्षण से मुक्त रहने का कोई आवेदन दिया है इसे जिला निर्वाचन अधिकारी नवीन जैन ने गंभीरता से लेते हुए। इनके विरूद्ध उक्त धारा के तहत कार्यवाही करने के निर्देश जारी किए है।
धरमानी ने बताया कि चुनाव ड्यूटी में लगे कई अधिकारी एवं कार्मिक अपनी बीमारी एवं स्वयं के अथवा अपने परिवार में शादी होने कारण चुनाव ड्यूटी से मुक्ति के आवेदन किए है। जिस पर जिला निर्वाचन अधिकारी जैन द्वारा बीमारी की स्थिति में मेडिकल बोर्ड की अनुशंषा पर मुक्त करने तथा विवाह आदि प्रशिक्षण एवं मतदान की तिथियों पर होने पर उनके आवेदन पर विचार किया जा रहा है।
इसके अलावा जिला निर्वाचन अधिकारी जैन के अनुसार किसी भी प्रकार के अन्य आवेदन स्वीकार नही किए जाएगें। चुनाव में लगे अधिकारियों एवं कार्मिको को हिदायत दी है कि वे अपने आंवटित ड्यूटी दायित्वों को निभाना अनिवार्य रहेगा।

Saturday, November 8, 2008

राजसमन्द का भीम विधान सभा

भीम विधान सभा क्षेत्र् का गठन 1952 के चुनाव के समय हुआ। तब से अब तक सम्पन्न हुए विधान सभा चुनावों में कांग्रेस का पलडा भारी रहा, कांग्रेस प्रत्याशी सन् 1962, 1967, 1972, 1980, 1985, 1993 व 1998 के चुनावों में विजयी रहे, जबकि जनसंघ/निर्दलीय/जपा/जनतादल/भाजपा के प्रत्याशी सन् 1952, 1957, 1977, 1990, व 2003 के चुनावों में विजयी रहे। सन् 1952 में जनसंघ के संग्रामसिंह को 9200 मत प्राप्त हुए, उन्होंने अपने निकटतम प्रत्याशी भैरूलाल कांग्रेस को 3300 मतों के अन्तर से पराजित किया उन्हें 5900 मत मिले। सन् 1957 में निर्दलीय के फतहसिंह को 14311 मत प्राप्त हुए, उन्होंने अपने निकटतम प्रत्याशी लक्ष्मीकुमारी चुंडावत कांग्रेस को 2444 मतों के अन्तर से पराजित किया उन्हें 11867 मत मिले। सन् 1962 में कांग्रेस के लक्ष्मीकुमारी चुंडावत को 19608 मत प्राप्त हुए, उन्होंने अपने निकटतम प्रत्याशी सुन्दरलाल जनसंघ को 12955 मतों के अन्तर से पराजित किया उन्हें 6653 मत मिले। सन् 1967 में कांग्रेस के लक्ष्मीकुमारी चुंडावत को 24425 मत प्राप्त हुए, उन्होंने अपने निकटतम प्रत्याशी शंकरलाल जनसंघ को 14948 मतों के अन्तर से पराजित किया उन्हें 9477 मत मिले। सन् 1972 में कांग्रेस के चिमनसिंह भाटी को 34251 मत प्राप्त हुए, उन्होंने अपने निकटतम प्रत्याशी मोहनलाल मेहता जनसंघ को 27566 मतों के अन्तर से पराजित किया उन्हें 6685 मत मिले। सन् 1977 में जपा के मेजर फतहसिंह को 17036 मत प्राप्त हुए, उन्होंने अपने निकटतम प्रत्याशी रासासिंह कांग्रेस को 452 मतों के अन्तर से पराजित किया उन्हें 16584 मत मिले। सन् 1980 में कांग्रेस के लक्ष्मीकुमारी चुंडावत को 23776 मत प्राप्त हुए, उन्होंने अपने निकटतम प्रत्याशी रासासिंह निर्दलीय को 3366 मतों के अन्तर से पराजित किया उन्हें 20410 मत मिले। सन् 1985 में कांग्रेस के लक्ष्मणसिंह को 25183 मत प्राप्त हुए, उन्होंने अपने निकटतम प्रत्याशी रासासिंह भाजपा को 5638 मतों के अन्तर से पराजित किया उन्हें 19545 मत मिले। सन् 1990 में जनतादल के मानधातासिंह को 34123 मत प्राप्त हुए, उन्होंने अपने निकटतम प्रत्याशी लक्ष्मणसिंह कांग्रेस को 8804 मतों के अन्तर से पराजित किया उन्हें 25319 मत मिले। सन् 1993 में कांग्रेस के लक्ष्मणसिंह को 40762 मत प्राप्त हुए, उन्होंने अपने निकटतम प्रत्याशी धर्मचन्द्रदेरासरिया निर्दलीय को 17890 मतों के अन्तर से पराजित किया उन्हें 22872 मत मिले। सन् 1998 में कांग्रेस के लक्ष्मणसिंह को 46046 मत प्राप्त हुए, उन्होंने अपने निकटतम प्रत्याशी धर्मचन्द्रदेरासरिया भाजपा को 18103 मतों के अन्तर से पराजित किया उन्हें 27943 मत मिले। सन् 2003 में भाजपा के हरिसिंह को 48722 मत प्राप्त हुए, उन्होंने अपने निकटतम प्रत्याशी लक्ष्मणसिंह कांग्रेस को 19161 मतों के अन्तर से पराजित किया उन्हें 29561 मत मिले।


अधिकारियों का प्रशिक्षण सैद्धान्तिक व प्रायोगिक दोनो जरूरी - जैन

राजसमन्द। किसी भी महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए जहा दो प्रक्रिया हो वहा सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक जानकारी का दक्षतापूर्ण प्रशिक्षण आवश्यक है।
यह बात जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) नवीन जैन ने शनिवारको विधानसभा आम चुनाव को लेकर कांकरोली के स्वास्तिक टॉकिज में आमेट तथा भीम तहसील क्षेत्र के शेष रहे पीठासीन एवं मतदान अधिकारियों के आयोजित प्रथम प्रशिक्षण कार्यक्रम में कही।
उन्होने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार चुनाव कार्य के प्रशिक्षण की महत्ता को देखते हुए इस बार तीन प्रशिक्षण तय किए है। जिसका मकसद चुनाव प्रक्रिया की समस्त जानकारी के साथ मतदान में प्रयुक्त होने वाली इलेक्ट्रोनिक वोटिग मशीन को चुनाव पूर्व सैद्धान्तिक एवं संचालन की दृष्टि से प्रायोगिक तौर पर सही जानकारी हो जाए।
उन्होने कहा कि चुनाव के दौरान सभी नियम/कायदें निर्वाचन आयोग के चलते है जिनकी पालना हर उस व्यक्ति को निष्पक्ष एवं निष्ठा से निभानी जरूरी है। इसमें कर्तव्य परायणता आवश्यक है। चुनावी कार्य को गंभीरता से लेकर इसे सुव्यवस्थित सम्पन्न कराए।
प्रशिक्षण में उप जिला निर्वाचन अधिकारी बीएलण्मेहरडा ने कहा कि शांतिपूर्ण एवं निर्भय होकर मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करें। इसके लिए निर्वाचन आयोग ने दिशा निर्देशों के साथ सभी आवश्यक उपाय भी सुनिश्चित किए है। इसमें पीठासीन अधिकारी की भूमिका बूथ पर महत्वपूर्ण है वे अपने दल के साथ समन्वय के साथ प्रावधानों की पालना करें।
इस अवसर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने प्रशिक्षण के मुख्य बिन्दुओं पर विस्तार से जानकारी दी। जबकि जेड बी मिर्जा ने उनके कर्तव्य एवं दायित्व निवहन से प्रशिक्षणार्थियों को अवगत कराया। प्रशिक्षण का संयोजन त्रिलोकी मोहन पुरोहित एवं मनोहरगिरी गोस्वामी ने किया।

नरेगा श्रमिक नही जा सकेगे चुनावी सभा व रैलियों में - जैन

राजसमन्द। विधानसभा आम चुनाव के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण गारन्टी योजना (नरेगा) के तहत संचालित कायो से यदि श्रमिको को राजनैतिक दलों अथवा अभ्यर्थियों के प्रचार प्रसार में जाना या ले जाना पाया तो योजना के तहत संबंधित रोजगार सहायक एवं मेट के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी।
जिला कलक्टर नवीन जैन ने उक्त आशय के निर्देश मुख्य कार्यकारी अधिकारी परियोजना अधिकारी तथा विकास अधिकारियों को दिए है। उन्होने बताया कि उक्त सभी अधिकारी नरेगा के संचालित कायो पर कडी नजर रखेगे।
जैन ने बताया कि यदि कोई श्रमिक किसी उचित कारण से तथा सूचना देकर कार्य से जा सकेगा। उन्होने सभी मेटों को निर्देश दिए है कि वे श्रमिको के नियोजन पर विशेष तौर से ध्यान दे। इसी प्रकार योजना से जुडे़ कार्यक्रम अधिकारी रोजगार सहायक अभियंता मेट सहित समस्त कमी भी किसी भी राजनैतिक दल अथवा चुनाव में खडे प्रत्याशी के प्रचार प्रसार सहित किसी भी गतिविधि में आचार संहिता का उल्लंघन नही करेगें।
जैन ने आचार संहिता की पालना बनाई रखने एवं इससे बचने के लिए नरेगा श्रमिको एवं कर्मियों का सभी राजनैतिक दलो से भी आग्रह किया है जिससे रोजगार से श्रमिको के जाने पर संचालित कायो पर भी इसका विपरित प्रभाव नही पडे़।

चुनावी तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक सम्पन्न : अधिकारियों को आवश्यक निर्देश

राजसमन्द। विधानसभा आम चुनाव के अन्तर्गत जिले की चार विधानसभा राजसमन्द, कुम्भलगढ, भीम एवं नाथद्वारा की चुनावी प्रक्रिया के तहत सभी क्षेत्रो के पीठासीन व मतदान अधिकारी का प्रथम चरण का तीन दिवसीय प्रशिक्षण शनिवार को सम्पन्न हुआ जिसमें लगभग दो हजार प्रतिभागियों तथा रिटिर्नग अधिकारियों को चुनाव तैयारियों को लेकर आवश्यक निर्देश दिए।
जिला निर्वाचन अधिकारी नवीन जैन ने कलक्ट्रेट में उक्त निर्देश शनिवार को अब तक चुनाव संबंधित हुई तैयारियों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को दिए।
जैन ने कहा कि चुनाव कायो का एक निर्धारित कलेण्डर है और सभी नियुक्त अधिकारी अपने आंवटित कायो का निष्पादन समय से करें इसमें किसी भी प्रकार की कोताही नही बरते यह एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का काम है चुनावों के हर प्राप्त दिशा निर्देशों को उसी समय पर निष्पादित कराए।
बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी बीएल हरडा ने चुनाव संबंधी दिशा निर्देशों के अनुरूप हुई तैयारियों की समीक्षा की तथा चुनाव अनुभाग को निर्देशों की अनुपालना के निर्देश दिए।
बैठक में रिटिर्नग अधिकारी, जिला रसद अधिकारी जीण्पीण्बोहरा तथा चुनाव अनुभाग के कार्मिक उपस्थित थे।

Friday, November 7, 2008

नाथद्वारा क्षेत्र के पीठासीन एवं प्रथम मतदान अधिकारियों का प्रथम प्रशिक्षण सम्पन्न

राजसमन्द। विधानसभा आम चुनाव को निष्पक्ष शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित सम्पन्न कराने के लिए चुनाव कायोZ में लगे नाथद्वारा तहसील क्षेत्र के 250 पीठासीन एवं 38 प्रथम मतदान अधिकारियों का प्रथम प्रशिक्षण नाथद्वारा के वन्दना टॉकिज में आयोजित हुआ।
प्रशिक्षण के शुभारंभ अवसर पर मंदिर मण्डल के मुख्य निष्पादन अधिकारी शांतिलाल नागदा ने मतदान कार्य से जुडे पीठासीन एवं मतदान अधिकारियों को निर्वाचन आयोग से प्राप्त निर्देशानुसार नई जानकारियों का पूर्ण ध्यान रखते हुए चुनावी कार्य को सफलता पूर्वक सम्पादित कराने का आग्रह किया।
उन्होने बताया कि इस बार आब्जर्वर एवं माइक्रो आब्जर्वर भी लगाए जा रहे है जो मतदान केन्द्र पर मतदान प्रारंभ होने से समाप्ति तक पूर्ण पर्यवेक्षण करेगें। इसी के साथ चुनावी कार्य में किसी प्रकार की त्रुटि नही रहे इसका विशेष ध्यान रखा जाए और सभी टीम भावना से इस कार्य को सम्पादित करें। इस प्रशिक्षण में बताई जा रही बातों को ध्ौर्यपूर्वक सुनकर/देखकर अपने जहन में रखे तो मतदान के समय इस कार्य में किसी प्रकार की कठिनाई नही आएगी।
प्रशिक्षण को सम्बोधित करते हुए नाथद्वारा के रिटिर्नग अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी रामेश्वर मीणा ने कहा कि इस बार तीन चरणों में यह प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। उन्होने प्रशिक्षणार्थियों का आह्वान किया कि वे चुनाव आयोग के निर्देशों एवं वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कर्तव्य निष्ठा से बिना किसी भेदभाव के इस कार्य को सम्पादित करे।
उन्होने कहा कि प्रशिक्षण एलण्सीण्डीण्प्रोजेक्टर के माध्यम से दी जा रही जानकारी को पूर्णतया: ध्ौर्यपूर्वक सुन/देख एवं समझ कर चुनावी कार्य को सम्पाादित करें एवं मतदान के समय किसी प्रकार की कोई कठिनाई आए तो उसे सुलझाने की कोशिश करें अगर नही सुलझे तो तत्काल अपने उच्चाधिकारियों को जानकारी दे।
मीणा ने प्रशिक्षणार्थियों से कहा कि चुनाव की सम्पूर्ण प्रक्रिया को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, इसी उद्देश्य से इन प्रशिक्षणों का आयोजन किया जाता है इसी के साथ आपको दिए जा रहे मार्गदर्शन एवं उपलब्ध गाईड लाईन का पूर्ण रूप से अध्ययन कर उसी के अनुरूप कार्य सम्पादित करें।
इस मौके पर मंदिर मण्डल के सम्पदा अधिकारी अनिल जैन ने कहा कि मतदान दल अपनी सामग्री प्राप्त करते समय सामग्री की पूर्ण जांच करें जिसमें केन्द्र एडेªस निर्वाचक नामावलियों की सूची तीन प्रतियों में, अभिकर्ताओं के हस्ताक्षरों के नमूने की फोटो प्रतियॉ अमिट स्याही पैड स्पेशल टेग ग्रीन पेपर सील िस्ट्रप सील सहित विभिन्न सामग्री संतुष्टता के साथ प्राप्त करकें ही अपने गतंव्य की ओर प्रस्थान करें।

विधान सभा आम चुनाव निष्पक्ष कराए -- जिला निर्वाचन अधिकारी

राजसमन्द। जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) नवीन जैन ने कहा है कि विश्वभर में भारत की प्रजातांत्रिक देश के रूप में अपनी पहचान है। इसमें निष्पक्ष शांतिपूर्ण पारदर्शिता के साथ सुव्यवस्थित चुनाव होना है और राज्य में विधानसभा आम चुनाव08 भी सुव्यवस्थित सम्पन्न हो इसमें सभी पीठासीन अधिकारी सहित चुनाव से जुडे तमाम कर्मियों को सम्पूर्ण चुनाव प्रक्रिया की पूरी जानकारी रहे तथा इसे पूर्ण समन्वय एवं चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप सम्पन्न कराएं।
जैन गुरूवार को विधानसभा आम चुनाव08 के अन्तर्गत कांकरोली के स्वास्तिक सिनेमा में पीठासीन अधिकारियों तथा मतदान अधिकारियों के लिए आयोजित निर्वाचन संचालन के प्रथम प्रशिक्षण कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे।
उन्होने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का अक्षरस एवं कानूनी प्रावधानों का इस्तेमाल करते हुए जिले में विधानसभा के चुनाव पूर्ण कर्तव्य निष्ठा से कराए। इसमें हर वह व्यक्ति जो चुनाव से जुडा है वह आयोग के अनुसार राजकीय व्यवस्था का भाग है। मतदान के लिए इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन से मतदान होगा। इसलिए इसके संचालन से लेकर स्थापना एवं मतदान की गोपनीयता निष्पक्षता मतदाता अभिकर्ता सभी के साथ पूर्ण पारदर्शिता रहे तथा मतदान शांति पूर्वक सम्पन्न हो और सभी टीम भावना से कार्य करें।
उन्होने सभी अधिकारियों से कहा कि चुनाव की सम्पूर्ण प्रक्रिया को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, इसी उद्देश्य से प्रशिक्षणों का सबसे अधिक महत्व होता है वे इस अवसर पर सभी अच्छी तरह से चुनाव कानून एवं उनकी पालना सहित उनको आंवटित कार्य एवं उनके सम्पादन की विद्या की जानकारी भलि प्रकार से अर्जित कर ले तथा दिए गए मार्गदर्शन एवं गाइड लाईन का अध्ययन कर लेना आवश्यक है। उन्होने कहा कि चुनाव में विशेष तौर पर निष्पक्षता एवं चुनावी जानकारी रखना आवश्यक है।
जैन ने कहा कि मतदान केन्द्र में जहंा बेलेट कम्पार्टमेन्ट है वहंा किसी भी सुरत में बूथ पर कार्यरत कमीZ अधिकारी प्रवेश नही करें लेकिन किसी कारणवश जाना आवश्यक हो तो वहंा उपस्थित राजनैतिक दलो एवं अभ्यर्थियों के अभिकर्ताओं को उनके विश्वास के साथ उनको लेकर जाए जिससे पारदर्शिता बनी रहें।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी पीठासीन अधिकारियों एवं मतदान अधिकारियों से कहा कि विधानसभा आम चुनाव के लिए स्थापित होने वाले मतदान बूथो के क्षेत्रवार सेक्टर आफिसरों ने दो दौर कर लिए है तथा सभी केन्द्रो की व्यवस्थाएं उनके अनुरूप रहेगी। जिसमें पुलिस जाप्ता सेन्ट्रल पेरा मेडिकल फोर्स एवं आवश्यकतानुसार विडियोग्राफी आदि शामिल है। सभी निर्भयता से शांतिपूर्वक मतदान सम्पन्न कराएं।
उन्होने बताया कि इस बार चुनाव में आब्र्जवर माइक्रो आब्र्जवर भी क्षेत्र पर सभी प्रकार की निगाह रखेगे तथा आयोग के मार्गदर्शन के अनुरूप चुनाव कराने में निर्देशन एवं समन्वय कायम करेगें। उन्होने इस बात पर भी जोर दिया कि चुनाव आयोग के निर्देशन की पालना में यदि कही कोई दिक्कत आती है तो भी निर्भय होकर प्रावधानों का पालन करें तथा इसके लिए संबंधित रिटिर्नग अधिकारी उप जिला निर्वाचन अधिकारी के अलावा जिला निर्वाचन अधिकारी से भी दिशा निर्देश ले सकेगें।
प्रशिक्षण में उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी प्रतिभागियों से कहा कि इस बार के विधानसभा चुनाव में कुछ परिवर्तन किए है, जिसमें आब्र्जवर, माइक्रो आब्र्जवर एवं दक्ष प्रशिक्षण विशेष तोर पर शामिल है।
मेहरडा ने कहा कि चुनाव कार्य से जुडे कायोZ एवं उनके दायित्वों सहित इलेक्ट्रोनिक वोटिग मशीन का संचालन इसके उपयोग की जानकारी बारीकी से अर्जित कर लें।
उन्होने बताया कि अब तक निर्वाचन आयोग के प्राप्त निर्देशों के अनुसार फोटोयुक्त पहचान पत्र मतदान के लिए मान्य किए है। इसकी गंभीरता से प्राप्त होने वाले निर्देशों के अनुरूप चुनाव सम्पन्न कराएं। उन्होने इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन के रेण्डमाइजेशन के अलावा पोलिग बूथ पर ड्यूटी पर लगने वाले कार्मिक के पहचान पत्र के साथ चुनाव के समय बरती जाने वाली तमाम जानकारियों को हासिल करने के निर्देश दिए।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी मेहरडा ने सभी अधिकारियों से कहा कि प्रशिक्षण उपरान्त जिन्दादिली एवं हौसलें के साथ निष्पक्ष चुनाव कराने में अपनी भूमिका का निवहZन करें।
इस अवसर पर रिटिर्नग अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द मदनलाल योगी ने चुनावी प्रक्रिया के अन्तर्गत मतदाता सूची, विलोपन सूची हटाए गए नाम उनके कारण सहित विभिन्न बिन्दुओं पर जानकारी दी।
प्रशिक्षणमें जिले की राजसमन्द रेलमगरा तथा भीम क्षेत्र के पीठासीन एवं मतदान अधिकारियों के प्रथम प्रशिक्षण कार्यक्रम में आए प्रतिभागियों को मुख्य कार्यकारी अधिकारी आरण्सीण्धरमानी ने प्रशिक्षण की महत्तवता तथा इसको लेकर विस्तार से जानकारी लेने का आह्वान करते हुए कहा कि विधानसभा आम चुनाव को सभी टीम भावना से कार्य करते हुए सम्पादित करें तथा प्रशिक्षण से चुनाव कार्य की पूर्ण दक्षता अर्जित कर ले तथा आयोग के अनुरूप निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित चुनाव सम्पन्न कराए।
प्रशिक्षण में जेक्टर के माध्यम से लगभग डेढ सौ िस्क्रप्टो से इलेक्ट्रोनिक वोटिग मशीन के संचालन सहित पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारी के दायित्व एवं जिम्मेदारियों सहित चुनाव से जुडी सभी जानकारियों त्रिलोकी मोहन पुरोहित ने संयोजन के तौर पर दी।
इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी नवीन जैन के निर्देशन पर मतदान प्रक्रिया से संबंधित तैयार की गई 45 मिनिट की फिल्म भी सभी प्रशिक्षणार्थियों को दिखाई गई। जिसे प्रशिक्षणार्थियों ने बडे चाव से देखा एवं साक्षात् प्रशिक्षण की जानकारी में और इजाफा किया।

इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन की भी जानकारी दी :-
विधानसभा आम चुनाव,08 को लेकर पीठासीन एवं मतदान अधिकारियों के गुरूवार को स्वास्तिक टॉकिज कांकरोली में जिले की राजसमन्द, रेलमगरा एवं भीम तहसील क्षेत्र के प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षणोपरान्त टॉकिज के समीप कुमावत समाज के नोहरे में ईण्वीण्एमण्के संचालन की प्रायोगिक जानकारी दी।

Wednesday, November 5, 2008

राजसमन्द विधान सभा सीट

राजसमन्द विधान सभा क्षेत्र् का गठन 1952 के चुनाव के समय हुआ। तब से अब तक सम्पन्न हुए विधान सभा चुनावों में कांग्रेस का पलडा भारी रहा, कांग्रेस प्रत्याशी सन् 1952, 1957, 1962, 1967, 1972, 1980, 1985 व 1998 के चुनावों में विजयी रहे, जबकि केएसपी/जपा/भाजपा के प्रत्याशी सन् 1952, 1977, 1990, 1993 व 2003 के चुनावों में विजयी रहे। सन् 1952 में सामान्य सीट पर केएसपी के भैरूसिंह (राजसमंद रेलमगरा) को 9227 मत प्राप्त हुए, उन्होंने अपने निकटतम प्रत्याशी नारायणदास आरआरपी को 1116 मतों के अन्तर से पराजित किया उन्हें 8111 मत मिले। जबकि अनुसूचित जाति सीट पर कांग्रेस के अमृतलाल यादव (राजसमंद रेलमगरा) को 5803 मत प्राप्त हुए, उन्होंने अपने निकटतम प्रत्याशी मन्नूराम सोलिस्ट को 5803 मतों के अन्तर से पराजित किया। सन् 1957 में कांग्रेस के निरंजननाथ आचार्य को 20255 मत प्राप्त हुए, उन्होंने अपने निकटतम प्रत्याशी कल्याणमल आरआरपी को 18382 मतों के अन्तर से पराजित किया उन्हें 1873 मत मिले। सन् 1962 में कांग्रेस के निरंजननाथ आचार्य को 17704 मत प्राप्त हुए, उन्होंने अपने निकटतम प्रत्याशी रो६ानलाल जेएस को 10174 मतों के अन्तर से पराजित किया उन्हें 7530 मत मिले। सन् 1967 में कांग्रेस के अमृतलाल को 19286 मत प्राप्त हुए, उन्होंने अपने निकटतम प्रत्याशी कैलाश मेघवाल निर्दलीय को 10976 मतों के अन्तर से पराजित किया उन्हें 8310 मत मिले। सन् 1972 में कांग्रेस के नानालाल को 27066 मत प्राप्त हुए, उन्होंने अपने निकटतम प्रत्याशी कैलाश मेघवाल जनसंघ को 10130 मतों के अन्तर से पराजित किया उन्हें 16936 मत मिले। सन् 1977 में जपा के कैलाश चन्द्र को 28130 मत प्राप्त हुए, उन्होंने अपने निकटतम प्रत्याशी नानालाल कांग्रेस को 13686 मतों के अन्तर से पराजित किया उन्हें 14444 मत मिले। सन् 1980 में कांग्रेस के नानालाल को 28483 मत प्राप्त हुए, उन्होंने अपने निकटतम प्रत्याशी डालचंद भाजपा को 18040 मतों के अन्तर से पराजित किया उन्हें 10443 मत मिले। सन् 1985 में कांग्रेस के मदनलाल को 37170 मत प्राप्त हुए, उन्होंने अपने निकटतम प्रत्याशी गणे६ालाल भाजपा को 28308 मतों के अन्तर से पराजित किया उन्हें 8862 मत मिले। सन् 1990 में भाजपा के शांतिलाल खोईवाल को 34993 मत प्राप्त हुए, उन्होंने अपने निकटतम प्रत्याशी नानालाल कांग्रेस को 12047 मतों के अन्तर से पराजित किया उन्हें 22546 मत मिले। सन् 1993 में भाजपा के शांतिलाल खोईवाल को 46396 मत प्राप्त हुए, उन्होंने अपने निकटतम प्रत्याशी नानालाल कांग्रेस को 6560 मतों के अन्तर से पराजित किया उन्हें 39836 मत मिले। सन् 1998 में कांग्रेस के बंशीलाल को 49112 मत प्राप्त हुए, उन्होंने अपने निकटतम प्रत्याशी हीरालाल भाजपा को 17639 मतों के अन्तर से पराजित किया उन्हें 32118 मत मिले। सन् 2003 में भाजपा के बंशीलाल खटीक को 63294 मत प्राप्त हुए, उन्होंने अपने निकटतम प्रत्याशी बंशीलाल गहलोत कांग्रेस को 26945 मतों के अन्तर से पराजित किया उन्हें 36349 मत मिले।

बिना लिखित स्वीकृति के प्रशिक्षण में भाग लेना अनिवार्य -- जिला निर्वाचन अधिकारी

राजसमन्द। जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) नवीन जैन ने विधानसभा आम चुनाव को शांतिपूर्वक, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित सम्पादित कराने के लिए 6 से 8 नवम्बर तक स्वास्तिक टाकिज कांकरोली एवं नाथद्वारा के वन्दना टॉकिज में आयोजित होने वाले प्रसाइडिंग एवं पोलिग अधिकारियों के प्रतिभागियों को प्रशिक्षण में अनिवार्य रूप से भाग लेने के स्पष्ट निर्देश दिए है। ऐसे प्रतिभागी जिन्होने विगत दो दिनों में प्रशिक्षण से मुक्त रखने के आवेदन किए है लेकिन जिन्हे लिखित में मुक्ति आदेश प्राप्त नही है और वे यदि प्रशिक्षण में भाग नही लेते है तो उनके विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी।

सभी प्रभारी अधिकारी अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा से करें -- जिला निर्वाचन अधिकारी

राजसमन्द। जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) नवीन जैन ने विधानसभा आम चुनाव को सुव्यवस्थित सम्पन्न कराने के लिए विभिन्न गठित दलों के प्रभारी अधिकारियों को निर्देश दिए है कि वे अपने सभी आंवटित कायोZ की समय-समय पर स्वयं समीक्षा करें तथा उनका निर्वहन पूर्ण जिम्मेदारी के साथ निभाए।
जैन मंगलवार को कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित विधानसभा आम चुनाव की अब तक हुई तैयारियों एवं प्रभारी अधिकारियों को सौपें गए दायित्वों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
उन्होने कहा कि चुनाव कराना प्रजातांत्रिक प्रणाली का महत्वपूर्ण कार्य है। इसमें किसी प्रकार की चूक नही रहे इसके लिए सभी अधिकारी एवं उनके सहायक प्रभारी आपसी समन्वय के साथ सभी आंवटित कायोZ को समय पर पूरा करें जिससे आगे दिक्कत नही आए इसमें प्रभारी एवं सहायक प्रभारी के अलावा हर उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वे इसमें किसी भी प्रकार की कोताही नही बरतें।
जैन ने निर्देश दिए कि यदि को काम समझ में नही आए तो किसी प्रकार की ढील नही करें बल्कि अपने उच्चाधिकारियों से शीघ्र मार्गदर्शन ले लें। जिससे कार्य सम्पादन में सुगमता आएगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान से पूर्व होने वाले प्रशिक्षण, मतदान केन्द्रो की स्थापना सेक्टर आफिसर के आंवटित क्षेत्रो का निर्धारित भ्रमण एवं उनका प्रतिवेदन समय पर प्रेषित हो इसके अलावा आब्र्जवर एवं माईक्रो आब्र्जवर की निर्देशन की भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार अक्षरस पालना करें तथा उनसे समन्वय रखने आदर्श आचार सहिता की पालना करानें, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान सम्पन्न कराने के लिए सभी कायोZ को जिम्मेदारी पूर्वक सम्पादित करेगें।
उन्होने चुनाव के लिए मतदान दलो सेक्टर/जोनल मजिस्ट्रेट सहित अन्य कायोZ के लिए पर्याप्त वाहनों की व्यवस्था को लेकर जिला परिवहन अधिकारी को वाहनों के अधिग्रहण करने के निर्देश दिए। इसके अलावा सभी रिटिर्नग अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे पर्याप्त मात्रा में विडियोग्राफर की व्यवस्था सुनिश्चित करें तथा आदर्श आचार सहिता के अलावा चुनावी सभाओं रैलियों के लिए अनुमति चुनाव प्रावधानों के अनुसार जारी करने के निर्देश दिए।
जैन ने बैठक में सभी रिटिर्नग अधिकारियों को निर्देश दिए कि चुनाव प्रचार के लिए शहरी क्षेत्र में नगरपालिका के आयुक्त सार्वजनिक स्थलों को चििन्हकरण करेगें तथा उनकी सूची नगरपालिका में चस्पा करेगें एवं एक प्रति राजनैतिक दलों को भी उपलब्ध कराएगें। इसी प्रकार ग्राम पंचायत स्तर पर सचिव/पटवारी इसी प्रकार के स्थानों का चििन्हकरण कर प्रचार सामग्री लगाने का स्थान बिना किसी भेदभाव के उपलब्ध कराएगें। लेकिन किसी भी सूरत शिक्षण संस्थाओं का उपयोग नही किया जा सकेगा। यह पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है।
इसी प्रकार अभ्यर्थी द्वारा चुनाव प्रचार के रूप में किसी भी प्रकार के व्यय होने का पूर्ण आंकलन करेगें इसका लेखा जोखा भी निर्धारित अवधि में सभी अभ्यर्थी जो चुनाव में खडे होते है वे पे्रषित करेगें।
बैठक में प्रशिक्षण टेन्ट यात्रा भत्ता चुनाव निर्देशिका वाहन अधिग्रहण मतदान केन्द्रो की स्थापना मतदान दलो की रवानगी पुलिस जाप्ता सहित चुनाव से संबंधित समस्त व्यवस्थाओं की समीक्षा के साथ प्रभारी अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव व्यवस्था को लेकर बनाए प्रभारी एवं सहायक प्रभारी के दायित्वों एवं उनके द्वारा सम्पादित किए जाने वाले कायो को पूर्ण जिम्मेदारी से सम्पादित करने के सभी अधिकारियों को निर्देश दिए जबकि मुख्य कार्यकारी अधिकारी आरण्सीण्धरमानी ने प्रशिक्षण व्यवस्था पर विस्तृत जानकारी दी।

राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को ईवीएम की दी जानकारी

राजसमन्द। विधानसभा आम चुनाव,08 को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने के साथ ही मतदान में प्रयुक्त होने वाली इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन की जानकारी सोमवार को कलक्ट्रेट में राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को दी गई।
उक्त ईवीएम से संबंधित जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) नवीन जैन के निर्देशन में उप जिला निर्वाचन अधिकारी (अपर कलक्टर)B.l. meharda ने इलेक्टोनिक वोटिंग मशीन से संबंधित जानकारी सैद्धान्तिक तौर पर एवं राष्ट्रीय सूचना एवं विज्ञान अधिकारी Prem sankar प्रायोगिक तौर पर विस्तृत जानकारी दी। जिसमें विधानसभा के रेण्डम वाईजेशन संबंधित जानकारी सिम्मलित थी। इस व्यवस्था को राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों संतोष जाहिर किया। इस अवसर पर चुनाव स्टोर प्रभारी जी0पी0बोहरा सहित विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन करें -- जिला निर्वाचन अधिकारी

राजसमन्द। जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) नवीन जैन ने विधानसभा आम चुनाव,08 में आदर्श आचार संहिता का कडाई से पालन करने के लिए समस्त राजनैतिक दलों को निर्देशित किया है कि नगरपालिका क्षेत्र राजसमन्द, आमेट, देवगढ एवं नाथद्वारा में किसी भी प्रकार की राजकीय सम्पत्ति, सार्वजनिक भवनों की दीवारों, पब्लिक पार्क, बिजली के खम्भों आदि पर विधिवत अनुमति के बिना किसी भी प्रकार के पोस्टर बैनर तथा लिखावट कराए जाने पर संबंधित राजनैतिक दल अथवा संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध राजस्थान सम्पत्ति विरूपण अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
जैन ने बताया कि नगरपालिका के बाहर के ग्रामीण क्षेत्रो में भी ग्राम पंचायत से अनुमति प्राप्त कर इस प्रकार का विज्ञापन किया जा सकेगा परन्तु एकाधिकार स्थापित नही होना चाहिए अथात् सभी राजनैतिक दलों व व्यक्तियों को अनुमति देते समय बराबरी का दर्जा दिया जाना चाहिए।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने पंचायत समितियों तथा ग्राम पंचायतों को यह भी चेतावनी दी है कि दीपावली या अन्य किसी त्यौहार की बधाई के नाम पर राजनैतिक व्यक्तियों के फोटो लगे विज्ञापन तथा उपलब्धियॉ छपवाने से परहेज करें क्यों कि यह भी आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की श्रेणी में आता है। इस बार निर्वाचन आयोग द्वारा छ्दमनाम अथवा प्रायोजित विज्ञापनों को भी संबंधित राजनैतिक दल अथवा अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय में डाले जाएगें।
उन्होने बताया कि इस प्रकार की कार्यवाही जिसमें मतदाताओं से अपील की गई हो में उम्मीदवार की लिखित स्वीकृति प्राप्त करें अन्यथा आई0पी0सी0के तहत कार्यवाही की जाएगी।

सेक्टर ऑफिसर चुनावी प्रक्रिया की पूर्ण जानकारी रखे--

राजसमन्दA विधानसभा आम चुनाव को निष्पक्ष शांतिपूर्वक एवं सुव्यवस्थित सम्पन्न कराने में सेक्टर ऑफिसर की चुनाव ड्यूटी के दौरान अहम भूमिका है इसके लिए चुनाव प्रक्रिया की सम्पूर्ण जानकारी के साथ मतदान के लिए उपयोग में आने वाली इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन के संचालन सहित इससे जुडी सभी बाते ध्यान में रखना जरूरी है।
उक्त निर्देश सोमवार को जिला परिषद सभागार में सेक्टर आफिसर्स को इलक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन के आयोजित प्रशिक्षण में मुख्य कार्यकारी अधिकारी आरण्सीण्धरमानी ने दिए। उन्होने कहा कि विधानसभा आम चुनाव को सुव्यवस्थित सम्पादित कराने के लिए सभी आवश्यक तैयारियों के साथ चुनावी प्रक्रिया से संबंधित प्रशिक्षण दिए जा रहे है।
धरमानी ने कहा कि सेक्टर ऑफिसर की मतदान के दौरान अह्म भूमिका के साथ उनके महत्वपूर्ण दायित्व है। इसमें इन्हे इलेक्ट्रोनिक मशीन के संचालन, इसका चस्पा बेटरी तथा इसकी मतदान केन्द्र में सुव्यवस्थित स्थापना सहित समस्त आवश्यक जानकारी पूरी तरह समझ लेनी चाहिए। जिससे किसी प्रकार की चूक नही हो। इसका प्रायोगिक प्रशिक्षण दिया।प्रशिक्षण में बूथ स्थापना इलेक्ट्रोनिक मशीन के संचालन एवं सावधानी सहित विभिन्न सविस्तार जानकारी दी गई।

Sunday, November 2, 2008

चुनाव में लाउडस्‍पीकर एवं वाहन उपयोग के निर्देश

राजसमन्‍द। ​विधानसभा आम चुनाव के दौरान चुनाव लडने वाले अभ्‍या​र्थियों के प्रचार–प्रसार के ​लिए लाउडस्‍पीकर एवं वाहनों के प्रयोग के ​लिए ​निर्वाचन आयोग के ​दिशा–​निर्देशों के अनुसार अनुम​ति सम्‍बन्‍धी ​निर्देश जारी ​किए है।
​जिला ​निर्वाचन अ​धिकारी नवीन जैन ने बताया ​कि लाउडस्‍पीकरों का उपयोग रात दस बजे बाद से सुबह छह बजे तक नहीं ​किया जाएगा। ​दिन में सुबह छह से रात दस बजे तक लाउडस्‍पीकर प्रयोग के ​लिए इसकी पूर्वानुम​ति लेना आवश्‍यक है। वाहन पर लगने वाले ध्‍व​नि प्रसारक यंत्र की अनुम​ति पत्र पर वाहन का नम्‍बर और उसकी पहचान का ​चिह्न अं​कित करना आवश्‍यक है। इसी तरह अभ्‍यर्थी या उनका ​निर्वाचन एजेंट या कार्यकर्ता अथवा राजनै​तिक व्‍य​क्ति, नेता ​किसी भी भी सरकारी, सार्वज​निक संस्‍था के वाहन का उपयोग नहीं कर सकेगा। अभ्‍यर्थी को अपने चुनाव अ​भियान के ​लिए उपयोग में ​लिए जाने वाले वाहनों की अनुम​ति ​रिट​र्निंग अ​धिकारी से ​लिखित में लेनी होगी। वाहन उपयोग का अनुम​ति पत्र ​जिसमें वाहन का नम्‍बर और अभ्‍य​र्थी का नाम भी होगा। वाहन के सामने के शीशे पर स्‍पष्‍ट रूप से लगाना होगा। इसी के साथ उपयोग में ​लिए जाने वाले वाहनों का खर्चा दर्शाना आवश्‍यक होगा। नाम ​​निर्देशन के समय अभ्‍यर्थी के साथ ​रिट​​र्निंग अ​धिकारी, सहायक ​रिट​र्निंग अ​धिकारी कार्यालय के सौ मीटर की प​रिधि में अ​धिकतम तीन वाहन आ सकेंगें।

नाम निर्देशन पत्र के दिशा–निर्देश

राजसमन्‍द। ​विधानसभा आम चुनाव ०८ के ​लिए नाम ​निर्देशन पत्र प्रस्‍तु​तिकरण के ​लिए ​दिशा–​निर्देश जारी ​किए गए है।
​जिला ​निर्वाचन अ​धिकारी नवीन जैन ने बताया ​कि नाम ​निर्देशन पत्र ​निर्वाचन आयोग द्वारा ​निर्धा​रित ​तिथियों में पूर्वाह्न ११ बजे से अपराह्न तीन बजे तक ​रिट​र्निंग आ​फिसर अथवा सहायक ​रिट​र्निंग अ​धिकारी को उनके कार्यालय में प्रस्‍तुत कर सकेंगे। ​किन्‍तु लोक अवकाश के ​दिन नही।
उन्‍होंने ने बताया ​कि नाम ​निर्देशन प्रारूप दो ख में होगा। नाम ​निर्दे​शिन के साथ–साथ प्रारूप २६ में एक शपथ पत्र तथा आयोग द्वारा ​विहित प्रोफार्मा में एक और शपथ पत्र भी प्रस्‍तुत करना अ​निवार्य है।
जैन ने बताया ​कि नाम ​निर्देशन पत्र व शपथ पत्रों के प्रारूप ​रिट​निंग/सहायक ​रिट​र्निंग के कार्यालय से उक्‍त ​दिनों में उक्‍त समय में ​निशुल्‍क प्राप्‍त ​किए जा सकते है। य​दि अ​भ्‍य​र्थ का नाम मतदाता सूची में अशुद्ध रूप से द​र्शित है और मतदाता सूची में नाम सम्‍ब​न्‍धि हुई भूल के तथ्‍य के बारे में ​रिट​​र्निंग अ​धिकारी को आवेदन पत्र में भी देना चा​हिए। नाम ​निर्देशन पत्र स्‍वयं अभ्‍यर्थी द्वारा अथवा उसके ​किसी प्रस्‍तावक द्वारा प्रस्‍तुत ​किया जा सकता है। प्रस्‍तावक उसी ​विधानसभा क्षेत्र का ​निर्वाचक होना आवश्‍यक है। एक अभ्‍यर्थी के ​लिए अ​धिकतम चार नाम ​निर्देशन पत्र प्रस्‍तुत ​किए जा सकते है। य​दि अभ्‍यर्थी मान्‍यता प्राप्‍त राजनै​तिक दल द्वारा खडा ​किया गया है तो एक प्रस्‍तावक होना चा​हिए तथा प्रारूप २ ख के भाग एक की पू​र्ति करनी होगी। अभ्‍यर्थी य​दि ​निर्दलीय है या र​जिस्‍टीकृत राजनै​तिक दल, जो राष्‍टीय मान्‍यता प्राप्‍त नहीं है या इस राज्‍य में मान्‍यता प्राप्‍त नहीं है तथा उसके द्वारा खडा ​किया गया है तो उसके दस प्रस्‍तावक होने आवश्‍यक है तथा प्रारूप ख के भाग दो की पू​र्ति करनी होगी। ऐसे संदर्भो में अभ्‍यर्थी को देख लेना चा​हिए ​कि नाम ​निर्देशन पत्र में समस्‍त वां​छित पू​र्ति कर दी गई है तथा घोषणाएं सही भर दी है। प्रस्‍तावकों/प्रस्‍तावक व उसके द्वारा हस्‍ताक्षर कर ​दिए है, ​निक्षेप जमा की रसीद संलग्‍न हो तथा आवश्‍यक शपथ पत्र सत्‍या​पित ​किए संलग्‍न कर ​दिए है।
​जिला ​निर्वाचन अ​धिकारी जैन ने बताया ​कि य​दि अभ्‍यर्थी अन्‍य ​विधानसभा क्षेत्र का ​निर्वाचक है तो उस ​विधानसभा क्षेत्र की सुसंगत प्र​विष्‍ठ की अ​धिि प्रमा​णित प्र​ति या उस ​विधानसभा क्षेत्र अ​थवा भाग की मतदाता सूची भी नाम ​निर्देशन पत्र के साथ या सं​विक्षा के समय प्रस्‍तुत करनी आवश्‍यक है। नाम ​निर्देशन पत्र दो से अ​धिक ​विधानसभा क्षेत्र के ​लिए दा​खिल नहीं ​किए जा सकते है। इस आशय की घोषणा भी नाम ​निर्देशन पत्र में करनी होगी।
​जिला ​निर्वाचन अ​धिकारी नवीन जैन ने बताया ​कि सामान्‍य वर्ग के ​लिए पांच हजार रुपए तथा अजा/अजजा के सदस्‍य के ​लिए दो हजार पांच सौ रुपए ​निर्धा​रित है। नाम ​निर्देशन पत्र के साथ ही रा​शि या तो नकद जमा कराई जा सकती है अथवा ​रिजर्व बैंक आफ इं​डिया में अथवा राजकोष में जमा कराने की रसीद/चालान की मूल प्र​ति संलग्‍न की जानी आवश्‍यक है। एक से अ​धिक नामांकन की पत्र दायर करने की ​स्‍थिति में भी एक ही बार रा​शि जमा कराना पर्याप्‍त रहेगा।
निर्वाचक प्रतीक के संदर्भ में अभ्‍यर्थी य​दि ​निर्दलीय है अथवा ​किसी र​जिस्‍टीकृत ​किन्‍तु गैर मान्‍यता प्राप्‍त दल द्वारा खडा ​किया गया है तो वह मुक्‍त प्रतीकों में से तीन के ​विकल्‍प नाम ​निर्देशन पत्र में दे सकता है। अभ्‍यर्थी ​किसी राजनै​तिक दल द्वारा खडा ​किया जाता है तो उसे इस आशय की घोषणा नाम ​निर्देशन पत्र में भी करनी आवश्‍यक है।

Saturday, November 1, 2008

​​​​​​प्रिं​टिग प्रेस चुनाव आशा​थिर्यों की सामग्री ​नियमानुसार मु​द्रित करे : जैन

राजसमंद। ​जिला ​निर्वाचन अ​धिकारी नवीन जैन ने ​विधानसभा चुनाव २००८ को दृ​ष्टिगत ​जिले के मुद्रणालयों के मा​लिकों को अभ्‍या​र्थियों के ​लिए मु​द्रित की जाने वाली सामग्री के प्रकाशन में भारत ​निर्वाचन आयोग के ​निर्देशों की कडाई से पालना करने के ​निर्देश ​दिए है। श्री जैन ने बताया ​कि प्रत्‍येक मुद्रणालयों को भारत ​निर्वाचन आयोग के ​निर्देशों के अनुसार प्रत्‍येक मु​द्रित चुनावी सामग्री की संख्‍या तथा सामग्री पर मुद्रणालय का नाम और पता अंकन करना अ​निवार्य है। उन्‍होंने कहा ​कि अभ्‍य​र्थी के ​लिए ​किसी भी प्रकार की सामग्री का मुद्रण ​किया जाता है तो उम्‍मीदवार की सहम​ति आवश्‍यक है तथा पहचान करना आवश्‍यक है। श्री जैन ने कहा ​कि ​निर्देशों की अवहेलना ​किए जाने तथा जांच के दौरान प्र​मा​णित होने पर ​निर्वाचन ​विभाग ​नियमानुसार मुद्रणालय के ​खिलाफ कार्रवाई करेगा।

विधानसभा आम चुनाव,08 :विभागों से वाहनों की सूचना मांगी

राजसमन्द। विधानसभा आम चुनाव,08 को सम्पन्न कराने में वाहनों की आवश्यकता को लेकर उनके अधिग्रहण, आंवटन के लिए विभागीय अधिकारी उनके अधीनस्थ वाहनों की सूची तत्काल प्रभाव से कलक्टे्रट के प्रकोष्ठ (जिला पूल) कमरा नम्बर 208 में प्रारूप क्रम संख्या, वाहन संख्या, वाहन का प्रकार (जीप/कार/बस/ट्रक) मॉडल तथा वाहन चालक के नाम सहित भिजवाने के निर्देश दिए है।

विधानसभा आम चुनाव,08 :माईक्रो ओब्जर्वर के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त

राजसमन्द। जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) नवीन जैन ने एक आदेश जारी कर विधानसभा आम चुनाव,08 के लिए नियुक्त माईक्रो आब्जर्वस तथा निर्वाचन कार्य से जुडे अधिकारियों के मध्य समन्वय के लिए उप पंजीयक राजसमन्द को नोडल अधिकारी तथा उप निदेशक कृषि विस्तार को सहयोग के लिए नियुक्त किया है।

सभी कार्यालयाध्यक्ष कार्मिको की सूची शीघ्र भिजवाएं –– मेहरड़ा

राजसमन्द। उप जिला निर्वाचन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) बी.एल.मेहरड़ा ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए है कि वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की सूची विधानसभा आम चुनाव,08 को दृष्टिगत रखते हुए शीघ्र भिजवाएं।श्री मेहरडा ने उक्त निर्देश सोमवार को कलक्टे्रट में आयोजित जन सुनवाई की बैठक के दौरान अधिकारियों को दिए।उन्होने विधानसभा चुनाव की जानकारी देते हुए बताया कि इस बार मतदान केन्द्रो पर कार्मिको एवं बूथो की संख्या में वृद्धि है। चुनाव जैसे महत्वपूर्ण कार्यो के निष्पादन में सभी अधिकारी किसी भी प्रकार के प्राप्त आदेशों की पालना शीघ्र करें जिससे सभी तैयारियॉ समय पर सम्पादित हो सके। उन्होने बताया कि केन्द्रीय कर्मचारियों एवं जरूरत पडने पर बैंकिग कर्मियों को भी चुनावी कार्यो का आंवटन किया जा सकता है।