राजसमन्द। जिला निर्वाचन अधिकारी नवीन जैन एवं जिला पुलिस अधीक्षक संतोष चालके ने शनिवार को नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत खमनोर पंचायत समिति सभागार में विभिन्न राजनैतिक दलो के प्रतिनिधियों की आयोजित बैठक में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आदर्श आचार संहिता की पालना करने का आह्वान किया।
उन्होने आदर्श आचार संहिता के संदर्भ में राजनैतिक दलो के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता के दौरान बताया कि आदर्श आचार संहिता का सभी सामूहिक रूप से निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप अक्षरस पालन करें।
उन्होने कहा कि राजकीय भवनों, शैक्षणिक संस्थाओं पर किसी भी प्रकार के नारे नही लिखे जा सकेगे। इसी प्रकार विद्युत खम्भे भी राजकीय सम्पति के अन्तर्गत शामिल है इनका उपयोग प्रचार प्रसार में नही किया जा सकेगा। उन्होने बताया कि यदि किसी भी दल अथवा अभ्यर्थी द्वारा बिना स्वीकृति के यदि इन स्थानों पर किसी भी प्रकार की चुनाव सामग्री लगाई जाती है तो उसे हटवाने में होने वाले व्यय को वसूलते हुए इसको प्रचार प्रसार व्यय में शामिल किया जाएगा। अवहेलना किए जाने पर राजस्थान सम्पति विरूपण अधिनियम 2006 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
बैठक में जिला पुलिस अधीक्षक संतोष चालके ने कानून एवं सुरक्षा की दृष्टि से समीक्षा की एवं राजनैतिक दलो एवं उनके प्रतिनिधियों को भारत निर्वाचन आयोग के अनुरूप दिशा निर्देशों की पालना कराने के संबंध में जानकारी दी।
चालके ने कहा कि चुनावों के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखना महत्वपूर्ण है उन्होने कहा कि मतदान के दौरान कोई सूचना हो तो उससे शीघ्र अवगत कराए तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने में सामूहिक भागीदारी निभाएं।
इस अवसर पर विभिन्न राजनैतिक दलो के प्रतिनिधि, रिटिर्नग अधिकारी नाथद्वारा रामेश्वर मीणा, विकास अधिकारी, थानाधिकारी खमनोर सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।
उन्होने आदर्श आचार संहिता के संदर्भ में राजनैतिक दलो के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता के दौरान बताया कि आदर्श आचार संहिता का सभी सामूहिक रूप से निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप अक्षरस पालन करें।
उन्होने कहा कि राजकीय भवनों, शैक्षणिक संस्थाओं पर किसी भी प्रकार के नारे नही लिखे जा सकेगे। इसी प्रकार विद्युत खम्भे भी राजकीय सम्पति के अन्तर्गत शामिल है इनका उपयोग प्रचार प्रसार में नही किया जा सकेगा। उन्होने बताया कि यदि किसी भी दल अथवा अभ्यर्थी द्वारा बिना स्वीकृति के यदि इन स्थानों पर किसी भी प्रकार की चुनाव सामग्री लगाई जाती है तो उसे हटवाने में होने वाले व्यय को वसूलते हुए इसको प्रचार प्रसार व्यय में शामिल किया जाएगा। अवहेलना किए जाने पर राजस्थान सम्पति विरूपण अधिनियम 2006 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
बैठक में जिला पुलिस अधीक्षक संतोष चालके ने कानून एवं सुरक्षा की दृष्टि से समीक्षा की एवं राजनैतिक दलो एवं उनके प्रतिनिधियों को भारत निर्वाचन आयोग के अनुरूप दिशा निर्देशों की पालना कराने के संबंध में जानकारी दी।
चालके ने कहा कि चुनावों के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखना महत्वपूर्ण है उन्होने कहा कि मतदान के दौरान कोई सूचना हो तो उससे शीघ्र अवगत कराए तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने में सामूहिक भागीदारी निभाएं।
इस अवसर पर विभिन्न राजनैतिक दलो के प्रतिनिधि, रिटिर्नग अधिकारी नाथद्वारा रामेश्वर मीणा, विकास अधिकारी, थानाधिकारी खमनोर सहित गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।
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