राजसमन्द। विधानसभा आम चुनाव,08 के दौरान मतदान दिवस 4 दिसम्बर के दिन मतदान केन्द्र में सभी मतदान कमी तथा माइक्रोआब्र्जवर सहित कोई अन्य व्यक्ति मोबाईल से बात नही करेगा यह पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया है।जिला निर्वाचन अधिकारी नवीन जैन ने बताया कि मतदान केन्द्र में पीठासीन अधिकारी सहित केन्द्र पर लगे कार्मिक मतदान प्रक्रिया में व्यस्त रहेगें तथा ऐसे में केन्द्र में किसी भी प्रकार से मोबाईल से बात नही करें तथा अपना मोबाईल स्वीच ऑफ (बन्द) रखे। वे किसी भी हालत में बूथ के भीतर से कोई बात नही करेगें। यदि पीठासीन अधिकारी अथवा मतदान अधिकारी या मतदान केन्द्र पर नियुक्त माइक्रोआब्र्जवर को किसी भी घटना के संबंध में कोई संदेश सेक्टर ऑफिसर/जोनल मजिस्ट्रेट/ रिटनिZग अधिकारी अथवा आब्र्जवर को देना आवश्यक हो तो वह मतदान केन्द्र के बाहर जाकर ही अपने मोबाईल से बात करेगें।उन्होने बताया कि बूथ लेवल अधिकारी के कर्तव्यों में यह भी निर्देशित किया है कि वे केन्द्र के बाहर रहेगें और अपना मोबाईल सेट चालू रखेगें।
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