Monday, November 24, 2008

फोटो पहचान पत्र के अलावा पन्द्रह दस्तावेज भी मान्य होगें मतदान के लिए

राजसमन्द। विधानसभा आम चुनाव 8 में फोटो पहचान पत्र के अलावा अन्य 15 दस्तावजों से पहचान के आधार पर मतदाता अपना मत दे सकेगें।
जिला निर्वाचन अधिकारी नवीन जैन ने बताया कि मतदान के लिए पासपोर्ट, ड्राइविंग लाईसेंस आयकर पहचान पत्र (पी.ए.एन) राज्य केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम स्थानीय निकाय या पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र सार्वजनिक क्षेत्र के बैको/डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक और किसान पास बुक जो 30 सितम्बर 08 को या इससे पूर्व खोला गया खाता हो इसी तरह 30 सितम्बर को या इससे पूर्व मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थानों द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्र पहचान पत्र, फोटोयुक्त सम्पत्ति दस्तावेज जैसे पट्टा रजिस्ट्रीकृत विलेख 30 सितम्बर 08 को या उससे पूर्व जारी फोटोयुक्त राशन कार्ड समक्ष प्राधिकारी द्वारा 30 सितम्बर या उससे पूर्व जारी अजा/अजजा/अन्य पिछडा वर्ग फोटो युक्त प्रमाण पत्र फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक/पेंशन अदायगी आदेश/ भूतपूर्व सैनिक विधवा/आश्रित प्रमाण पत्र/ वृद्धावस्था/विधवा पेंशन आदेश स्वतंत्रता सेनानी फोटो युक्त पहचान पत्र 30 सितम्बर या उससे पूर्व फोटोयुक्त शस्त्र लाईसेंस शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी स्कीम राजस्थान के तहत जारी जॉबकार्ड, अधिवास प्रमाण पत्र मतदान के लिए मान्य होगें।
उन्होने बताया कि केवल परिवार के मुखिया को जारी किए गए उक्त वैकल्पिक दस्तावजों को उसके परिवार के अन्य सदस्यों की पहचान के लिए तभी अनुमति दी जाएगी जबकि ऐसे सभी सदस्य एक साथ आए और परिवार के मुखिया द्वारा पहचाने जाए।

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