Monday, November 24, 2008

थाने में जमा नही होने वाले शस्त्रों के अनुज्ञापत्र निलिम्बत

राजसमन्द। जिला मजिस्ट्रेट नवीन जैन ने विधानसभा आम चुनाव को जिले में शातिपूर्वक, स्वतंत्र एवं भयमुक्त तथा कानून-व्यवस्था की दृष्टि से जिला क्षेत्र में ऐसे समस्त शस्त्रधारको ने आग्नेय शस्त्र/एम.एल.गन शस्त्र लाइसेन्सीज जिन्होंने अब तक अपने हथियार थाने में जमा नहीं करवाये है उनके शस्त्र लाइसेन्स आर्मस एक्ट के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलिम्बत कर दिए है तथा पुलिस प्रशासन को ऐसे शस्त्र अनुज्ञापत्रधारियों के शस्त्र जप्त कर तत्काल संबंधित थाने में जमा करने के निर्देश दिए है।
जैन ने बताया कि जिले में सभी क्षेत्रों एवं सभी वर्गो के मतदाता बिना किसी आतंक एवं भय के अपने संवैधानिक मताधिकार का प्रयोग कर सके इसके लिए जिला क्षेत्र में शस्त्र धारकों व शस्त्र लाइसेन्स धारकों द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक अपने शस्त्र पुलिस स्टेशनों पर जमा कराया जाना नितान्त


आवश्यक होने से भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसरण में आर्मस एक्ट, 1959 एवं आर्मस रूल्स, 1962 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला क्षेत्र में अधिवासित, एवं अथवा विद्यमान
समस्त शस्त्रधारक एवं शस्त्र लाइसेन्स धारक चाहे उनके शस्त्र लाइसेन्स इस जिला क्षेत्र के किसी भी प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो अथवा राज्य के अन्य जिलो अथवा देश के किसी भी क्षेत्र के संबंधित प्राधिकारी से (बैंक सुरक्षाकर्मियों, सीमा सुरक्षा बल, अर्द्धसैनिक बल, सैनिक बल, सशस्त्र पुलिस, सिविल डिफेन्स, होमगार्ड्स एवं उन राज्य एवं केन्द्रीय अधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर जो कानून-व्यवस्था के संबंध में अपनी डयूटी देने हेतु अपने पास हथियार रखने को अधिकृत किये गये है) शस्त्र लाईसेन्स जारी किया हुआ हो वह शस्त्र लाइसेन्स धारक अपने शस्त्र तत्काल संबंधित अथवा निकटतम पुलिस स्टेशन के भारसाधक अधिकारी को जमा करवाने के संबंध में निर्देश जारी किए गए है। इसी क्रम में उक्त निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू किए गए है।

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