राजसमन्द। जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) नवीन जैन ने विधानसभा आम चुनाव,08 में आदर्श आचार संहिता का कडाई से पालन करने के लिए समस्त राजनैतिक दलों को निर्देशित किया है कि नगरपालिका क्षेत्र राजसमन्द, आमेट, देवगढ एवं नाथद्वारा में किसी भी प्रकार की राजकीय सम्पत्ति, सार्वजनिक भवनों की दीवारों, पब्लिक पार्क, बिजली के खम्भों आदि पर विधिवत अनुमति के बिना किसी भी प्रकार के पोस्टर बैनर तथा लिखावट कराए जाने पर संबंधित राजनैतिक दल अथवा संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध राजस्थान सम्पत्ति विरूपण अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
जैन ने बताया कि नगरपालिका के बाहर के ग्रामीण क्षेत्रो में भी ग्राम पंचायत से अनुमति प्राप्त कर इस प्रकार का विज्ञापन किया जा सकेगा परन्तु एकाधिकार स्थापित नही होना चाहिए अथात् सभी राजनैतिक दलों व व्यक्तियों को अनुमति देते समय बराबरी का दर्जा दिया जाना चाहिए।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने पंचायत समितियों तथा ग्राम पंचायतों को यह भी चेतावनी दी है कि दीपावली या अन्य किसी त्यौहार की बधाई के नाम पर राजनैतिक व्यक्तियों के फोटो लगे विज्ञापन तथा उपलब्धियॉ छपवाने से परहेज करें क्यों कि यह भी आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की श्रेणी में आता है। इस बार निर्वाचन आयोग द्वारा छ्दमनाम अथवा प्रायोजित विज्ञापनों को भी संबंधित राजनैतिक दल अथवा अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय में डाले जाएगें।
उन्होने बताया कि इस प्रकार की कार्यवाही जिसमें मतदाताओं से अपील की गई हो में उम्मीदवार की लिखित स्वीकृति प्राप्त करें अन्यथा आई0पी0सी0के तहत कार्यवाही की जाएगी।
जैन ने बताया कि नगरपालिका के बाहर के ग्रामीण क्षेत्रो में भी ग्राम पंचायत से अनुमति प्राप्त कर इस प्रकार का विज्ञापन किया जा सकेगा परन्तु एकाधिकार स्थापित नही होना चाहिए अथात् सभी राजनैतिक दलों व व्यक्तियों को अनुमति देते समय बराबरी का दर्जा दिया जाना चाहिए।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने पंचायत समितियों तथा ग्राम पंचायतों को यह भी चेतावनी दी है कि दीपावली या अन्य किसी त्यौहार की बधाई के नाम पर राजनैतिक व्यक्तियों के फोटो लगे विज्ञापन तथा उपलब्धियॉ छपवाने से परहेज करें क्यों कि यह भी आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की श्रेणी में आता है। इस बार निर्वाचन आयोग द्वारा छ्दमनाम अथवा प्रायोजित विज्ञापनों को भी संबंधित राजनैतिक दल अथवा अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय में डाले जाएगें।
उन्होने बताया कि इस प्रकार की कार्यवाही जिसमें मतदाताओं से अपील की गई हो में उम्मीदवार की लिखित स्वीकृति प्राप्त करें अन्यथा आई0पी0सी0के तहत कार्यवाही की जाएगी।
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