राजसमन्द। विधानसभा आम चुनाव ०८ के लिए नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुतिकरण के लिए दिशा–निर्देश जारी किए गए है।
जिला निर्वाचन अधिकारी नवीन जैन ने बताया कि नाम निर्देशन पत्र निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित तिथियों में पूर्वाह्न ११ बजे से अपराह्न तीन बजे तक रिटर्निंग आफिसर अथवा सहायक रिटर्निंग अधिकारी को उनके कार्यालय में प्रस्तुत कर सकेंगे। किन्तु लोक अवकाश के दिन नही।
उन्होंने ने बताया कि नाम निर्देशन प्रारूप दो ख में होगा। नाम निर्देशिन के साथ–साथ प्रारूप २६ में एक शपथ पत्र तथा आयोग द्वारा विहित प्रोफार्मा में एक और शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
जैन ने बताया कि नाम निर्देशन पत्र व शपथ पत्रों के प्रारूप रिटनिंग/सहायक रिटर्निंग के कार्यालय से उक्त दिनों में उक्त समय में निशुल्क प्राप्त किए जा सकते है। यदि अभ्यर्थ का नाम मतदाता सूची में अशुद्ध रूप से दर्शित है और मतदाता सूची में नाम सम्बन्धि हुई भूल के तथ्य के बारे में रिटर्निंग अधिकारी को आवेदन पत्र में भी देना चाहिए। नाम निर्देशन पत्र स्वयं अभ्यर्थी द्वारा अथवा उसके किसी प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रस्तावक उसी विधानसभा क्षेत्र का निर्वाचक होना आवश्यक है। एक अभ्यर्थी के लिए अधिकतम चार नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए जा सकते है। यदि अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खडा किया गया है तो एक प्रस्तावक होना चाहिए तथा प्रारूप २ ख के भाग एक की पूर्ति करनी होगी। अभ्यर्थी यदि निर्दलीय है या रजिस्टीकृत राजनैतिक दल, जो राष्टीय मान्यता प्राप्त नहीं है या इस राज्य में मान्यता प्राप्त नहीं है तथा उसके द्वारा खडा किया गया है तो उसके दस प्रस्तावक होने आवश्यक है तथा प्रारूप ख के भाग दो की पूर्ति करनी होगी। ऐसे संदर्भो में अभ्यर्थी को देख लेना चाहिए कि नाम निर्देशन पत्र में समस्त वांछित पूर्ति कर दी गई है तथा घोषणाएं सही भर दी है। प्रस्तावकों/प्रस्तावक व उसके द्वारा हस्ताक्षर कर दिए है, निक्षेप जमा की रसीद संलग्न हो तथा आवश्यक शपथ पत्र सत्यापित किए संलग्न कर दिए है।
जिला निर्वाचन अधिकारी जैन ने बताया कि यदि अभ्यर्थी अन्य विधानसभा क्षेत्र का निर्वाचक है तो उस विधानसभा क्षेत्र की सुसंगत प्रविष्ठ की अधिि प्रमाणित प्रति या उस विधानसभा क्षेत्र अथवा भाग की मतदाता सूची भी नाम निर्देशन पत्र के साथ या संविक्षा के समय प्रस्तुत करनी आवश्यक है। नाम निर्देशन पत्र दो से अधिक विधानसभा क्षेत्र के लिए दाखिल नहीं किए जा सकते है। इस आशय की घोषणा भी नाम निर्देशन पत्र में करनी होगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी नवीन जैन ने बताया कि सामान्य वर्ग के लिए पांच हजार रुपए तथा अजा/अजजा के सदस्य के लिए दो हजार पांच सौ रुपए निर्धारित है। नाम निर्देशन पत्र के साथ ही राशि या तो नकद जमा कराई जा सकती है अथवा रिजर्व बैंक आफ इंडिया में अथवा राजकोष में जमा कराने की रसीद/चालान की मूल प्रति संलग्न की जानी आवश्यक है। एक से अधिक नामांकन की पत्र दायर करने की स्थिति में भी एक ही बार राशि जमा कराना पर्याप्त रहेगा।
निर्वाचक प्रतीक के संदर्भ में अभ्यर्थी यदि निर्दलीय है अथवा किसी रजिस्टीकृत किन्तु गैर मान्यता प्राप्त दल द्वारा खडा किया गया है तो वह मुक्त प्रतीकों में से तीन के विकल्प नाम निर्देशन पत्र में दे सकता है। अभ्यर्थी किसी राजनैतिक दल द्वारा खडा किया जाता है तो उसे इस आशय की घोषणा नाम निर्देशन पत्र में भी करनी आवश्यक है।
जिला निर्वाचन अधिकारी नवीन जैन ने बताया कि नाम निर्देशन पत्र निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित तिथियों में पूर्वाह्न ११ बजे से अपराह्न तीन बजे तक रिटर्निंग आफिसर अथवा सहायक रिटर्निंग अधिकारी को उनके कार्यालय में प्रस्तुत कर सकेंगे। किन्तु लोक अवकाश के दिन नही।
उन्होंने ने बताया कि नाम निर्देशन प्रारूप दो ख में होगा। नाम निर्देशिन के साथ–साथ प्रारूप २६ में एक शपथ पत्र तथा आयोग द्वारा विहित प्रोफार्मा में एक और शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
जैन ने बताया कि नाम निर्देशन पत्र व शपथ पत्रों के प्रारूप रिटनिंग/सहायक रिटर्निंग के कार्यालय से उक्त दिनों में उक्त समय में निशुल्क प्राप्त किए जा सकते है। यदि अभ्यर्थ का नाम मतदाता सूची में अशुद्ध रूप से दर्शित है और मतदाता सूची में नाम सम्बन्धि हुई भूल के तथ्य के बारे में रिटर्निंग अधिकारी को आवेदन पत्र में भी देना चाहिए। नाम निर्देशन पत्र स्वयं अभ्यर्थी द्वारा अथवा उसके किसी प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रस्तावक उसी विधानसभा क्षेत्र का निर्वाचक होना आवश्यक है। एक अभ्यर्थी के लिए अधिकतम चार नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए जा सकते है। यदि अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खडा किया गया है तो एक प्रस्तावक होना चाहिए तथा प्रारूप २ ख के भाग एक की पूर्ति करनी होगी। अभ्यर्थी यदि निर्दलीय है या रजिस्टीकृत राजनैतिक दल, जो राष्टीय मान्यता प्राप्त नहीं है या इस राज्य में मान्यता प्राप्त नहीं है तथा उसके द्वारा खडा किया गया है तो उसके दस प्रस्तावक होने आवश्यक है तथा प्रारूप ख के भाग दो की पूर्ति करनी होगी। ऐसे संदर्भो में अभ्यर्थी को देख लेना चाहिए कि नाम निर्देशन पत्र में समस्त वांछित पूर्ति कर दी गई है तथा घोषणाएं सही भर दी है। प्रस्तावकों/प्रस्तावक व उसके द्वारा हस्ताक्षर कर दिए है, निक्षेप जमा की रसीद संलग्न हो तथा आवश्यक शपथ पत्र सत्यापित किए संलग्न कर दिए है।
जिला निर्वाचन अधिकारी जैन ने बताया कि यदि अभ्यर्थी अन्य विधानसभा क्षेत्र का निर्वाचक है तो उस विधानसभा क्षेत्र की सुसंगत प्रविष्ठ की अधिि प्रमाणित प्रति या उस विधानसभा क्षेत्र अथवा भाग की मतदाता सूची भी नाम निर्देशन पत्र के साथ या संविक्षा के समय प्रस्तुत करनी आवश्यक है। नाम निर्देशन पत्र दो से अधिक विधानसभा क्षेत्र के लिए दाखिल नहीं किए जा सकते है। इस आशय की घोषणा भी नाम निर्देशन पत्र में करनी होगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी नवीन जैन ने बताया कि सामान्य वर्ग के लिए पांच हजार रुपए तथा अजा/अजजा के सदस्य के लिए दो हजार पांच सौ रुपए निर्धारित है। नाम निर्देशन पत्र के साथ ही राशि या तो नकद जमा कराई जा सकती है अथवा रिजर्व बैंक आफ इंडिया में अथवा राजकोष में जमा कराने की रसीद/चालान की मूल प्रति संलग्न की जानी आवश्यक है। एक से अधिक नामांकन की पत्र दायर करने की स्थिति में भी एक ही बार राशि जमा कराना पर्याप्त रहेगा।
निर्वाचक प्रतीक के संदर्भ में अभ्यर्थी यदि निर्दलीय है अथवा किसी रजिस्टीकृत किन्तु गैर मान्यता प्राप्त दल द्वारा खडा किया गया है तो वह मुक्त प्रतीकों में से तीन के विकल्प नाम निर्देशन पत्र में दे सकता है। अभ्यर्थी किसी राजनैतिक दल द्वारा खडा किया जाता है तो उसे इस आशय की घोषणा नाम निर्देशन पत्र में भी करनी आवश्यक है।
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