राजसमन्द। जिला निर्वाचन अधिकारी नवीन जैन ने सभी राजनैतिक दलो के प्रतिनिधियों से कहा है कि वे भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आदर्श आचार संहिता की पालना करें।
जैन शुक्रवार को आमेट पुलिस स्टेशन पर आयोजित विभिन्न राजनैतिक दलो के प्रतिनिधियों की बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होने कहा कि राजकीय भवनों, शैक्षणिक संस्थाओं पर किसी भी प्रकार के नारे नही लिखे जा सकेगे। इसी प्रकार विद्युत खम्भे भी राजकीय सम्पति के अन्तर्गत शामिल है इनका उपयोग प्रचार प्रसार में नही किया जा सकेगा। उन्होने बताया कि यदि किसी भी दल अथवा अभ्यर्थी द्वारा बिना स्वीकृति के यदि इन स्थानों पर किसी भी प्रकार की चुनाव सामग्री लगाई जाती है तो उसे हटवाने में होने वाले व्यय को वसूलते हुए इसको प्रचार प्रसार व्यय में शामिल किया जाएगा। अवहेलना किए जाने पर राजस्थान सम्पति विरूपण अधिनियम 2006 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
उन्होने आदर्श आचार संहिता के संदर्भ में राजनैतिक दलो के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता के दौरान बताया कि आदर्श आचार संहिता का सभी सामूहिक रूप से निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप अक्षरस पालन करें। इसमें नगरपालिका क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्रो में प्रचार, प्रसार की सामग्री, हार्डिग्स बैनर आदि पालिका द्वारा चयनित स्थानों पर आदेशों की स्वीकृति के पश्चात ही लगाए।
बैठक में जिला पुलिस अधीक्षक संतोष चालके ने कानून एवं सुरक्षा की दृष्टि से समीक्षा की एवं राजनैतिक दलो एवं उनके प्रतिनिधियों को भारत निर्वाचन आयोग के अनुरूप दिशा निर्देशों की पालना कराने के संबंध में जानकारी देते हुए सभी प्रतिनिधियों से कानून व्यवस्था कायम रखते हुए शांतिपूर्ण मतदान सम्पन्न कराने में सहयोग के साथ निर्देशों की पालना करने से अवगत कराया।
जैन शुक्रवार को आमेट पुलिस स्टेशन पर आयोजित विभिन्न राजनैतिक दलो के प्रतिनिधियों की बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होने कहा कि राजकीय भवनों, शैक्षणिक संस्थाओं पर किसी भी प्रकार के नारे नही लिखे जा सकेगे। इसी प्रकार विद्युत खम्भे भी राजकीय सम्पति के अन्तर्गत शामिल है इनका उपयोग प्रचार प्रसार में नही किया जा सकेगा। उन्होने बताया कि यदि किसी भी दल अथवा अभ्यर्थी द्वारा बिना स्वीकृति के यदि इन स्थानों पर किसी भी प्रकार की चुनाव सामग्री लगाई जाती है तो उसे हटवाने में होने वाले व्यय को वसूलते हुए इसको प्रचार प्रसार व्यय में शामिल किया जाएगा। अवहेलना किए जाने पर राजस्थान सम्पति विरूपण अधिनियम 2006 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
उन्होने आदर्श आचार संहिता के संदर्भ में राजनैतिक दलो के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता के दौरान बताया कि आदर्श आचार संहिता का सभी सामूहिक रूप से निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप अक्षरस पालन करें। इसमें नगरपालिका क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्रो में प्रचार, प्रसार की सामग्री, हार्डिग्स बैनर आदि पालिका द्वारा चयनित स्थानों पर आदेशों की स्वीकृति के पश्चात ही लगाए।
बैठक में जिला पुलिस अधीक्षक संतोष चालके ने कानून एवं सुरक्षा की दृष्टि से समीक्षा की एवं राजनैतिक दलो एवं उनके प्रतिनिधियों को भारत निर्वाचन आयोग के अनुरूप दिशा निर्देशों की पालना कराने के संबंध में जानकारी देते हुए सभी प्रतिनिधियों से कानून व्यवस्था कायम रखते हुए शांतिपूर्ण मतदान सम्पन्न कराने में सहयोग के साथ निर्देशों की पालना करने से अवगत कराया।
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