राजसमन्द। राजसमन्द के रिटिर्नग अधिकारी (एसडीएम) मगनलाल योगी ने राजसमन्द विधानसभा क्षेत्र में भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार समस्त राजनैतिक दलो के प्रतिनिधियों एवं अभ्यर्थियों से कहा है कि वे आदर्श आचार संहिता का पालन करे।
उन्होने बताया कि नगरपालिका क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्रो में प्रचार, प्रसार की सामग्री, हार्डिग्स बैनर आदि पालिका द्वारा चयनित स्थानों पर आदेशों की स्वीकृति के पश्चात ही लगाए। राजकीय भवनों, शैक्षणिक संस्थाओं पर किसी भी प्रकार के नारे नही लिखे जा सकेगे। इसी प्रकार विद्युत खम्भे भी राजकीय सम्पति के अन्तर्गत शामिल है इनका उपयोग प्रचार प्रसार में नही किया जा सकेगा।
उन्होने बताया कि यदि किसी भी दल अथवा अभ्यर्थी द्वारा बिना स्वीकृति के यदि इन स्थानों पर किसी भी प्रकार की चुनाव सामग्री लगाई जाती है तो उसे हटवाने में होने वाले व्यय को वसूलते हुए इसको प्रचार प्रसार व्यय में शामिल किया जाएगा। अवहेलना किए जाने पर राजस्थान सम्पति विरूपण अधिनियम 2006 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
उन्होने बताया कि नगरपालिका क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्रो में प्रचार, प्रसार की सामग्री, हार्डिग्स बैनर आदि पालिका द्वारा चयनित स्थानों पर आदेशों की स्वीकृति के पश्चात ही लगाए। राजकीय भवनों, शैक्षणिक संस्थाओं पर किसी भी प्रकार के नारे नही लिखे जा सकेगे। इसी प्रकार विद्युत खम्भे भी राजकीय सम्पति के अन्तर्गत शामिल है इनका उपयोग प्रचार प्रसार में नही किया जा सकेगा।
उन्होने बताया कि यदि किसी भी दल अथवा अभ्यर्थी द्वारा बिना स्वीकृति के यदि इन स्थानों पर किसी भी प्रकार की चुनाव सामग्री लगाई जाती है तो उसे हटवाने में होने वाले व्यय को वसूलते हुए इसको प्रचार प्रसार व्यय में शामिल किया जाएगा। अवहेलना किए जाने पर राजस्थान सम्पति विरूपण अधिनियम 2006 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
No comments:
Post a Comment