Sunday, November 23, 2008

बूथ लेवल अधिकारियों को भी दायित्व सौपें

राजसमन्द। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार बूथ लेवल अधिकारियों को मतदान दलकमीZ के रूप में नियुक्त नही किया जाना है। चुनाव प्रबन्धन के परिपेक्ष्य में किए जाने वाले कायोZ का विभाग स्तर पर चििन्हकरण किया गया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी नवीन जैन ने बताया कि बूथ लेवल अधिकारी को आंवटित भाग/भागों की फोटोयुक्त मतदाता सूची का कस्टोडियन है। जिसके अन्तर्गत 29 सितम्बर 08 को मतदाता सूचियों के अंतिम प्रकाशन के बाद संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा अंतिम रूप में प्रकाशित मतदाता सूची की एक-एक प्रति बूथ लेवल अधिकारियों को उपलब्ध करवाई गई है। इसके बाद मतदाता सूचियों के निरन्तर अघतन की प्रक्रिया के दौरान प्राप्त विभिन्न आवेदनों पत्रों के यथासमय निस्तारण करने के बाद तैयार की गई पूरक सूची-2 की प्रतियॉ सभी बीएलओ को उपलब्ध करवाएगे। इस प्रकार से बीण्एलण्ओण्के पास विधानसभा आम चुनाव के दौरान मतदान केन्द्र पर प्रयुक्त की जाने वाली मतदाता सूची के समान मतदाता सूची उपलब्ध रहेगी। बूथ लेवल अधिकारी उसके पास उपलब्ध भागवार मतदाता सूची का अवलोकन सेक्टर आफिसर को कराएगें तथा भाग के क्षेत्र/परिक्षेत्र की विस्तृत जानकारी देगें।
बूथ लेवल अधिकारी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा तैयार फोटो पहचान पत्रों का वितरण यथाशीघ्र संबंधित मतदाताओं में करा दें जिससे मतदान की तिथि से पूर्व मतदाता को फोटो पहचान पत्र उपलब्ध हो सके।उन्होने बताया कि सेक्टर आफिसर के भ्रमण के दौरान सहयोग प्रदान करने के अन्तर्गत भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान केन्द्रा का समूह बनाकर चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही सेक्टर आफिसर की नियुक्ति कर दी गई है। तथा तद्नुसार उनके द्वारा कार्य प्रारंभ हो गया है। बूथ लेवल अधिकारी उक्त अधिकारियों के भ्रमण के समय उनके सम्पर्क में रहेगे तथा आवश्यकता पडने पर उन्हे सहयोग प्रदान करेगें।

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