राजसमन्द। विधानसभा आम चुनाव08 के दौरान भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप राजनैतिक दल एवं अभ्यर्थी बिना अनुमति के टीण्वीण्चैनलो पर विज्ञापन प्रसारित नही कर सकेगें।
जिला निर्वाचन अधिकारी नवीन जैन ने बताया कि इसके लिए आयोग के दिशा निर्देशों के अन्तर्गत एवं प्रावधानों के अनुरूप ही अनुमति प्राप्त कर विज्ञापन प्रसारित करवा सकेगें।
जिला निर्वाचन अधिकारी नवीन जैन ने बताया कि इसके लिए आयोग के दिशा निर्देशों के अन्तर्गत एवं प्रावधानों के अनुरूप ही अनुमति प्राप्त कर विज्ञापन प्रसारित करवा सकेगें।
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