Thursday, November 13, 2008

मार्बल लदे ट्रेक्टर वाहन मालिको के विरूद्ध कार्यवाही होगी--नवीन जैन

राजसमन्द। जिला यातायात प्रबन्धन समिति में लिए निर्णय के अनुसार जिले में ट्रेक्टरों में मार्बल ब्लॉक/स्लेब ढोने वालो के खिलाफ सात दिवस की मोहलत के बाद आवश्यक कार्यवाही का निर्णय लिया गया था।
जिला कलक्टर नवीन जैन ने ऐसे प्रकरणों में सुरक्षा की दृष्टि से ट्रेक्टर चालको के वाहन मालिको को समझाईश एवं निर्धारित अवधि बीत जाने के बाद भी यदि ट्रेक्टर मार्बल ब्लॉक अथवा स्लेब भार वाहन यदि ढोते पाए जाते है तो ट्रेक्टर मालिको के विरूद्ध मोटर वाहन दुघटना एक्ट के तहत सख्त कार्यवाही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के माध्यम से किए जाने के निर्देश दिए है।
इस संबंध में आयोजित बैठक में जिला पुलिस अधीक्षक संतोष चालके ने भी समीक्षा की।

No comments: