Saturday, November 29, 2008

मतदान दिवस पर मतदाताओं का वाहनों में परिवहन नही हो : चिकमथ

राजसमन्द। भारत निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षक सीआर चिकमथ ने सभी सेक्टर/जोनल मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए है कि वे आयोग के निर्देशानुसार निष्पक्ष मतदान को दृष्टिगत रखते हुए मतदान दिवस 4 दिसम्बर के दिन किसी भी दलों/अभिकर्ताओं द्वारा मतदान के लिए मतदाताओं का वाहनों से परिवहन नही हो इसका ध्यान रखे तथा अपने अपने क्षेत्र में भ्रमण करते हुए आदर्श आचार संहिता का पालन हो तथा अवहेलना करने वालो के विरूद्ध कार्यवाही करें।
पर्यवेक्षक चिकमथ ने शुक्रवार को जिला परिषद सभागार में जिले की चारों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रो के लिए नियुक्त सेक्टर/जोनल मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारियों की आयोजित संयुक्त बैठक में उक्त निर्देश दिए।
उन्होने कहा कि चुनाव ड्यूटी में लगे सभी अधिकारी अपने क्षेत्र में भ्रमण करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखे की आचार संहिता की पालना हो उन्होने निर्देश दिए कि मतदान प्रारंभ होने से पूर्व प्रत्याशियों के अधिकृत अभिकर्ताओं की उपस्थिति में मोकपोल अवश्य कराएं। इसमें आयोग के दिशा निर्देशों की पालना होनी चाहिए।
वही प्रचार सामग्री आदि संबंधित रिटनिग अधिकारी की अनुमति से लगी है अथवा नही इसे भी देखे तथा अपनी मजिस्ट्रेट शक्ति का उपयोग पूर्ण विवेक एवं निष्पक्षता से करें।
बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी नवीन जैन ने कहा कि सभी रिटनिग अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में नियुक्त सेक्टर/जोनल मजिस्ट्रेट से दूरभाष के माध्यम से सम्पर्क में रहे तथा अपने अपने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में होने वाली हर गतिविधि पर पेनी नजर रखे की आयोग के अनुरूप सभी अधिकारी अपने कत्तव्यों का पालन कर रहे है। मतदान के दिन भी पूरी तरह निष्पक्षता बनी रहे। जहंा कही भी यदि किसी प्रकार का संदेह हो तो उसे विशेष तोर पर देखे।
जैन ने कहा कि चुनाव ड्यूटी में लगे अधिकारियों एवं पुलिस में समन्वय रखे। विधानसभा आम चुनाव के दौरान चुनाव ड्यूटी में लगने वाले हर कार्मिको के अलावा माइक्रो आब्र्जवर, विडियोग्राफर व उनके सुपरवाइजर के भी पहचान पत्र जारी किए गए है। इससे पहचान करने में आसानी रहेगी।
उन्होने कहा कि प्रचार प्रसार में प्रयुक्त होने वाले वाहनों पर भी नजर रखे कि उसे संबंधित रिटनिग अधिकारी द्वारा लिखित में अनुमति मिली है अथवा नही। यह भी देखे की अनुमति पत्र वाहन के शीशे पर लगा हुआ है कि नही और यदि है तो वह मियाद बिता हुआ तो नही है। इसी प्रकार नगरपालिका एवं ग्रामीण क्षेत्रो में चुनावी सामग्री अनुमति से लगी है अथवा नही।
जैन ने बताया कि सेक्टर मजिस्ट्रटो के वाहन में रिर्जव में ईवीएम रहेगी। जिससे कि यदि कही किसी बूथ पर तकनीकी कारणों से मशीन खराब हो जाए तो इसकी सूचना मिलने पर नई मशीन लगाकर मतदान को जारी करवा सकेगें। जिससे कि मतदान किसी भी प्रकार से बाधित नही हो।
उन्होने निर्देश दिए कि मतदान के दौरान मोबाईल से किसी भी सूरत में मतदान केन्द्र के भीतर वार्ता नही करें यह पूर्ण रूप से निषेध है। पीठासीन अधिकारी एवं माइक्रोआब्र्जवर सहित बूथ के किसी भी कमी को यदि बात करना आवश्यक हो तो वह मतदान केन्द्र से बाहर जाकर सूचना दे सकेगा। जैन ने चुनाव से जुडी विभिन्न जानकारियों से अवगत कराते हुए उनकी पालना करने के निर्देश दिए।
बैठक में जिला पुलिस अधीक्षक संतोष चालके ने सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि उनकी ड्यूटी विधानसभा आम चुनाव को निष्पक्ष भयमुक्त सुव्यवस्थित एवं शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने की है। जिसमें सभी पुलिस अधिकारियों को अपने साथ लगे अधिकारियों एवं कार्मिको के साथ समन्वय रखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से पूर्ण दायित्व अदा करना है। जिसे वह बेखुबी निभाएं।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी बीएल मेहरड़ा ने कहा कि चुनाव संबंधित प्रशिक्षण के दौरान सभी जानकारियॉ दी गई है तथा सभी अधिकारी आयोग के दिशा निर्देशों की पालना के साथ जिन्दादिली से अपने कत्तव्यों का निवहन करे।
बैठक में सेक्टर/जोनल मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारियों को उनकी दायित्वों का प्रशिक्षण त्रिलोकीमोहन पुरोहित एवं मनोहरगिरी गोस्वामी ने संयुक्त तौर पर दिया। बैठक में पर्यवेक्षक के सहायक अधिकारी आलोक चौधरी प्रशिक्षण प्रभारी एन.डी.मटाई, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेड बी मिर्जा सहित चुनाव से जुडे अधिकारी एवं कार्मिक उपस्थित थे।

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