राजसमन्द। अवैध रूप से अफीम परिवहन के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने एक व्यक्ति को दोषी मानते हुए उसे दो वर्ष की कड़ी कैद तथा 20 हजार रुपए का अर्थदण्ड मुकर्रर किया है।प्रकरणानुसार रेलमगरा थाने में 21 अगस्त 2008 को मुखबीर से सूचना मिलने पर थानाधिकारी पूरणसिंह राजपुरोहित मय जाप्ता सकरावास गांव पहुंचे जहां से मोटरसाईकिल पर जा रहे लूण का कुंआं गंगापुर (भीलवाडा) निवासी तथा हाल कमल तलाई कांकरोली रह रहे परसराम पुत्र बिहारी बंजारा को रोक कर उसकी तलाशी ली। तलाशी के दोरान परसराम की जैकेट में 170 ग्राम अफीम मिली। पुलिस ने उसे गिर.फ्तार कर मामला दर्ज किया। अदालत में प्रकरण की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 19 गवाहें के बयान तथा 43 दस्तावेज प्रस्तुत किए। अदालत ने दोनो पक्षांð के तर्क सुनने के उपरांत परसराम को दोषी मानते हुए दो वर्ष की कैद तथा 20 हजार रुपए क अर्थदण्ड दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक रजनीकांत सनाढ्य ने पैरवी की।साइकिल सवार घायल ः जिले के कुंवारिया थानान्तर्गत डूमखेड़ा गांव में मंगलवार रात पिकअप जीप की टक्कर से साइकिल सवार घायल हो गया।पुलिस के अनुसार डूमखेड़ा निवासी किशन लाल पुत्र गोवर्द्धन सालवी मंगलवार रात करीब नौ बजे साइकिल से घर जा रहा था इसी दौरान सामने आ रही पिकअप जीप ने टक्कर मार दी जिससे किशन लाल घायल हो गया। पुलिस ने किशन लाल की रिपोर्ट पर चालक हजारी लाल पुत्र खेता गुर्जर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इधर राजनगर थाने में भगवानदा खुर्द निवासी रमेश पुत्र हनुमान ने एक ट्रक चालक के खिलाफ गत 21 दिसम्बर को दुर्घटना करने का मामला दर्ज करवाया है।
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