Thursday, January 22, 2009

जमीन हड़पने के लिए फर्जी पॉवर ऑफ अटार्नी बनाने के आरोपी जमानत खारिज

राजसमन्द। इंदौर में करोड़ों रुपए की जमीन हड़पने के लिए फर्जी पॉवर ऑफ अटार्नी बनाने के आरोपी कपिल पालीवाल की जमानत अर्जी जिला एवं सेशन न्यायाधीश राजसमन्द ने खारिज कर दी।नाथद्वारा निवासी कपिल पालीवाल के खिलाफ गत वर्ष कांकरोली निवासी पार्वती देवी पालीवाल ने राजनगर थाने में मामला दर्ज करवाया था। पार्वती पालीवाल के अनुसार इंदौर स्थित उसकी करोड़ों रुपए की जमीन को हडपने के लिए कपिल पालीवाल ने फर्जी पॉवर ऑफ अटार्नी बनाई। पुलिस ने मामले का अनुसंधान कर गत दिनों कपिल को गिरफ्तार किया। कपिल की ओर से जिला एवं सेशन न्यायालय में जमानत अर्जी पेश की जिसे न्यायाधीश ने खारिज कर दी।

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