राजसमन्द। इंदौर में करोडो रुपए की जमीन हडपने के लिए फर्जी दस्तावेज बनाने के आरोप में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे कपिल पालीवाल की जमानत अर्जी जिला एवं सेशन न्यायाधीश राजसमन्द ने खारिज कर दी।
कपिल पालीवाल ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जिला एवं सेशन न्यायालय में जमानत याचिका पेश की लेकिन अदालत ने गंभीर अपराध की श्रेणी में मानते हुए उसे खारिज कर दिया। उल्लेखनीय है कि कांकरोली राजसमन्द निवासी पार्वती देवी ने गत वशZ कपिल पालीवाल के खिलाफ इस आशय की रिपोर्ट राजनगर थाने में दर्ज करवाई थी कि कपिल ने इंदौर में स्थित पार्वती देवी की करोडो रुपए की जमीन हडपने के लिए फर्जी पॉवर ऑफ अटॉर्नी बना दी।
कपिल पालीवाल ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जिला एवं सेशन न्यायालय में जमानत याचिका पेश की लेकिन अदालत ने गंभीर अपराध की श्रेणी में मानते हुए उसे खारिज कर दिया। उल्लेखनीय है कि कांकरोली राजसमन्द निवासी पार्वती देवी ने गत वशZ कपिल पालीवाल के खिलाफ इस आशय की रिपोर्ट राजनगर थाने में दर्ज करवाई थी कि कपिल ने इंदौर में स्थित पार्वती देवी की करोडो रुपए की जमीन हडपने के लिए फर्जी पॉवर ऑफ अटॉर्नी बना दी।
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