राजसमंद। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजसमंद ने बुधवार को चोरी के एक मामले में पांच आरोपियों को सात साल के कारावास और 25 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया। यह वर्ष 2002 का मामला है। प्रकरण के अनुसार अगस्त 02 में स्थानीय आलोक स्कूल के तत्कालीन प्रिंसिपल भगवतीलाल ने स्थानीय थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया कि वह आलोक स्कूल कॉम्प्लैक्स में निवास करता है। किसी कार्य से वह अपने गांव कुरज गया हुआ था, वहां घर में चोरी की सूचना मिली। मौके पर पहुंच कर देखा तो घर का सारा सामान बिखरा हुआ था और घर में रखे सोने व चांदी के आभूषण चोरी हो गए थे।
उन्होंने बताया कि उनके घर के पास ही निवास कर रहे अध्यापक तिलकेश जोशी के घर से भी चोर नकदी चुरा कर ले गए थे। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज व अनुसंधान शुरू कर अभियुक्त भूरालाल, परसराम, भंवरलाल, शांतिलाल और प्रताप के कब्जे से प्रार्थी भगवतीलाल के घर से चुराए गए आभूषण बरामद किए। मामले की सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने अपराघियों को धारा 457 और 380 में दोषी पाते हुए सात वर्ष के साधारण कारावास और 25 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
उन्होंने बताया कि उनके घर के पास ही निवास कर रहे अध्यापक तिलकेश जोशी के घर से भी चोर नकदी चुरा कर ले गए थे। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज व अनुसंधान शुरू कर अभियुक्त भूरालाल, परसराम, भंवरलाल, शांतिलाल और प्रताप के कब्जे से प्रार्थी भगवतीलाल के घर से चुराए गए आभूषण बरामद किए। मामले की सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने अपराघियों को धारा 457 और 380 में दोषी पाते हुए सात वर्ष के साधारण कारावास और 25 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
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