राजसमंद। निर्मल ग्राम पंचायत पिपलांत्री में आगामी चुनावों के मद्देनजर सरपंची का ताज पहनने के लिए प्रचार-प्रसार में जुटे कानसिंह राव सहित छह जनों को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सोमवार को दो वर्ष की कैद व अर्थदण्ड से दण्डित किया। अभियुक्तों को यह सजा तीन पुराने मारपीट के मामलों में सुनाई गई है।
वर्ष 2006 में 29 दिसम्बर को पिपलांत्री ग्राम पंचायत के उमठी निवासी शंभूसिंह पुत्र चंपासिंह राव ने राजनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया गया था कि अभियुक्त कानसिंह पुत्र चतरसिंह राव, शंभूसिंह पुत्र किशनसिंह राव, भंवरसिंह पुत्र किशनसिंह, रूपसिंह पुत्र किशनसिंह, नरपतसिंह पुत्र भंवरसिंह राव व प्रेमसिंह पुत्र भंवरसिंह राव ने लट, पत्थर आदि से उसके व उसके भाई भंवरसिंह के साथ मारपीट की थी। घटना में दोनों गम्भीर रूप से घायल हो गए थे।
मामला दर्ज करने के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती रेखा शर्मा ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अभियुक्तों को दो वर्ष की साधारण कैद व अर्थदण्ड से दण्डित किया, जबकि इसी घटना में भंवरसिंह, शंभूसिंह, गणपतसिंह, भैरूसिंह, दौलतसिंह को (क्रॉस कैस) में दोष मुक्त घोषित किया।
वर्ष 2006 में 29 दिसम्बर को पिपलांत्री ग्राम पंचायत के उमठी निवासी शंभूसिंह पुत्र चंपासिंह राव ने राजनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया गया था कि अभियुक्त कानसिंह पुत्र चतरसिंह राव, शंभूसिंह पुत्र किशनसिंह राव, भंवरसिंह पुत्र किशनसिंह, रूपसिंह पुत्र किशनसिंह, नरपतसिंह पुत्र भंवरसिंह राव व प्रेमसिंह पुत्र भंवरसिंह राव ने लट, पत्थर आदि से उसके व उसके भाई भंवरसिंह के साथ मारपीट की थी। घटना में दोनों गम्भीर रूप से घायल हो गए थे।
मामला दर्ज करने के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती रेखा शर्मा ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अभियुक्तों को दो वर्ष की साधारण कैद व अर्थदण्ड से दण्डित किया, जबकि इसी घटना में भंवरसिंह, शंभूसिंह, गणपतसिंह, भैरूसिंह, दौलतसिंह को (क्रॉस कैस) में दोष मुक्त घोषित किया।
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