राजसमंद। समीपवर्ती बोरज का खेडा गांव में करीब दो वर्ष पूर्व एक परिवार से मारपीट करने आरोप में न्यायिक मजिस्ट्रेट ने एक साल की सजा सुनाई है। प्रकरणानुसार बोरज का खेडा निवासी नारायणलाल पुत्र रामलाल गाडरी ने 13 मार्च 08 को राजनगर थाने में रिपोर्ट दी कि उस दिन गांव के तुलसीराम गायरी पुत्र दल्ला, देवीलाल पुत्र दल्लार एवं पोखर पुत्र रामा गायरी ने उसे व उसके पिता और बहिन के साथ लकडिय़ों से मारपीट की जिससे उसके पिता रामलाल गाडरी का हाथ फ्रेक्चर हो गया। पुलिस ने मामले का अनुसंधान कर तुलसीराम, देवीलाल व पोखर के खिलाफ अदालत मे चालान पेश किया। अदालत ने सुनवाई के उपरांत गंभीर मारपीट के मामले में दोषी मानते हुए एक वर्ष की कैद मुकर्रर की है। अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक लोक अभियोजक हेमंत देथा ने पैरवी की।
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