राजसमंद। करीब डेढ़ वर्ष पूर्व मुण्डोल-सार्दुलखेडा मार्ग पर खडी मोटर साइकिल चुराने के आरोप में न्यायिक मजिस्ट्रेट राजसमंद ने एक व्यक्ति को दोषी मानते हुए उसे एक वर्ष की कैद तथा एक हजार रुपए का अर्थदण्ड मुकर्रर किया है। प्रकरणानुसार सार्दुलखेडा निवासी लेहरूलाल पुत्र देवीलाल जाट ने राजनगर थाने में 27 अगस्त 08 को रिपोर्ट दी कि मुण्डोल-सार्दुलखेडा मार्ग पर उस दिन सुबह सात बजे उसने मोटर साइकिल खडी कर निजी कार्य से गया। सुबह 11 बजे वापस आया तो उसे मोटर साइकिल नहीं मिली। पुलिस ने अनुसंधान कर हीरालाल को चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया।
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