राजसमंद। समीपवर्ती मेंघटिया खुर्द गांव में करीब एक वर्ष पूर्व तलवार से वार कर महिला की हत्या करने के मामले में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक) चंद्रशेखर शर्मा ने एक व्यक्ति को दोषी मानते हुए आजीवन कठोर कारावास एवं दस हजार रुपए का अर्थदण्ड मुकर्रर किया है। प्रकरणानुसार चंद्रप्रकाश बारहठ ने 17 फरवरी 2009 को राजनगर थाने में रिपोर्ट दी कि मेंघटिया खुर्द निवासी शिवराज सिंह चारण आए दिन लोगों को डराता-धमकाता हुआ दादागिरी करता रहता है। उस दिन शाम साढे चार बजे शिवराज चारण मणिबाई चारण के मकान के सामने तलवार लेकर अपशब्द कह रहा था। इसी दौरान वहां से निकल रहे देवराज सिंह पर तलवार से हमला करने दौड़ा कि मणिबाई वहां पहुंची और शिवराज सिंह को समझाने का प्रयास किया लेकिन शिवराज ने मणिबाई पर तलवार से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। बीच बचाव में आए कालू सिंह पर भी शिवराज ने हमला कर दिया जिससे वह घायल हो गया। पुलिस अनुसंधान के दौरान इस हमले में गंभीर रूप से घायल मणिबाई की मृत्यु हो गई जिस पर मामले में हत्या की धारा भी अंकित की गई। अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से 17 गवाहों के बयान करवाए। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने के उपरांत शिवराज चारण को दोषी मानते हुए हत्या के आरोप में आजीवन कठोर कारावास व दस हजार रुपए का अर्थदण्ड दिया। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक मोहनलाल जाट ने पैरवी की।
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