राजसमन्द। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में राष्ट्रीय मजदूर विधिक सप्ताह के दौरान कैलाश चौराहा परिसर धोइन्दा में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। नरेगा श्रमिकाें को सलाह देते हुए अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती रेखा शर्मा ने कहा कि 14 वर्ष से न्यून आयु वालाें को नरेगा श्रमिक के रूप में नियोजित नहीं किया जाना चाहिए। उनके पारिश्रमिक के भुगतान के लिए किसी को अनावश्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारी की किसी भी मांग को स्वीकार नहीं करें। न्यायिक मजिस्टे्रट क.ख. केदारनाथ ने सार्वजनिक स्थलाें पर धूम्रपान नहीं करने की हिदायत देते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा अपराध करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। समस्त वाहन चालकों एवं मालिको को सलाह देते हुए कहा कि बिना वैध अनुज्ञप्ति के कोई भी वाहन चालक वाहन नहीं चलावें एवं अपने वाहन का उचित बीमा करावें। इस अवसर पर पार्षद नारायण कुमावत, अर्जुन रेवाडिया, तारा कुमावत, जयराम कुमावत, एडवोकेट उदयलाल कुमावत, भोपालसिंह राव, हरिशंकर सालवी, कैलाशचन्द्र बोल्या, भंवर कुमावत सहित अनेक ग्रामीण उपस्थित थे। संचालन भंवर कुमावत ने किया।
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