राजसमन्द। आमेट नगर पालिका बोर्ड की बैठक में उलझे पार्षद एवं पालिकाध्यक्ष प्रकरण में गिरफ्तार हुई पालिकाध्यक्ष प्रेम देवी सियाल की सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायालय में सुनवाई हुई। उसके बाद न्यायालय द्वारा उसकी जमानत अर्जी मंजूर कर ली गई। ज्ञात रहे कि लगभग 8 माह पूर्व पालिका सभागार में बोर्ड की साधारण सभा की बैठक में पालिकाध्यक्ष प्रेम देवी सियांल एवं महिला पार्षद रजलेश जीनगर के बीच हुए विवाद के चलते दर्ज प्रकरण के अनुसार पुलिस ने चेयरमेन प्रेमदेवी सियांल एवं उसके पति महेन्द्र सियांल को 12 दिसम्बर को प्रात: उनके जवाहर नगर स्थित आवास से गिरफ्तार किया था। इसी दिन पुलिस ने अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजीस्ट्रेट राजसमंद के समक्ष पालिकाध्यक्ष व उसके पति को पेश किया, जहां से न्यायालय में दोनों को 19 दिस्म्बार तक न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए थे। सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायालय में सुनवाई हुई। दोपहर पश्चात जिला एवं सत्र न्यायाधीश बनवारी लाल शर्मा ने आमेट पालिकाध्यक्ष प्रेमदेवी सियांल एवं उसके पति महेन्द्र सियांल की जमानत अर्जी मंजूर कर ली।
No comments:
Post a Comment