Wednesday, December 17, 2008

नाबालिग से बलात्कार के आरोपी को दस बरस की कैद

राजसमन्द जिले के चारभुजा थाना क्षेत्र के पांचया का लेवा गांव में एक किशोरी के साथ शराब पिलाकर उससे बलात्कार करने के मामले में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक) ने एक व्यक्ति को दोषी मानते हुए उसे दस वषZ का कारावास और पांच हजार रुपए का अर्थदण्ड दिया।
प्रकरणानुसार गत 15 अप्रेल 08 को पांचया का लेवा निवासी चंदाराम पुत्र चंदा गमेती ने चारभुजा थाने में रिपोर्ट दी कि 14 अप्रेल को उसकी भतीजी गीता गमेती जंगल में बकरियां चराने गई। जहां से देर शाम तक वापस नहीं आने पर उसकी तलाश की। इसी बीच उसकी भतीजी घायलावस्था में घर आई। गीता से पूछने पर उसने बताया कि गांव के रता पुत्र डालू गमेती ने पानी पिलाने के बहाने शराब पिला दी और उसके बाद बलात्कार किया। पुलिस ने मामले की जांच कर रता गमेती को गिरफ्तार किया। अदालत में इस मामले के विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से 14 गवाह पेश हुए। अदालत ने गवाहों के बयान एवं दोनों पक्षों की पैरवी सुनने के उपरांत रता गमेती को दोषी मानते हुए उसे दस वर्ष का कारावास और पांच हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अभियोजन की ओर से पैरवी बापूलाल ओस्तवाल ने की।

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