राजसमन्द। जिला निर्वाचन अधिकारी ओंकार सिंह ने अलग-अलग आदेश जारी कर लोकसभा आम चुनाव,09 के निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने में जिला रसद अधिकारी सुभाष चन्द्र कुमावत, प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय राजसमन्द महेन्द्रसिंह राजपूत एवं प्रर्वतन निरीक्षक आमेट विजय सिंह को कार्य में लापरवही बरतने एवं बिना अनुमति के मुख्यावास छोडने पर राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत नोटिस जारी किए है।
आदेश के अनुसार जिला रसद अधिकारी कुमावत ने जिला निर्वाचन अधिकारी की अनुमति के बिना दोनों प्रर्वतन निरीक्षको को मुख्यावास छोडने की अनुमति देने से लोकसभा आम चुनाव,09 में मतगणना कार्यो के दौरान भोजन व्यवस्था एवं निर्वाचन स्टोर संबंधी कार्यो में बाधा उत्पन्न होने के कारण इन्हे नोटिस जारी किया है।
प्रर्वतन निरीक्षको की आवश्यकता पडने पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा बुलाए जाने पर दोनो प्रर्वतन निरीक्षक मुख्यालय पर उपस्थित नही होने के कारण नोटिस जारी किए गए है।
आदेश के अनुसार जिला रसद अधिकारी कुमावत ने जिला निर्वाचन अधिकारी की अनुमति के बिना दोनों प्रर्वतन निरीक्षको को मुख्यावास छोडने की अनुमति देने से लोकसभा आम चुनाव,09 में मतगणना कार्यो के दौरान भोजन व्यवस्था एवं निर्वाचन स्टोर संबंधी कार्यो में बाधा उत्पन्न होने के कारण इन्हे नोटिस जारी किया है।
प्रर्वतन निरीक्षको की आवश्यकता पडने पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा बुलाए जाने पर दोनो प्रर्वतन निरीक्षक मुख्यालय पर उपस्थित नही होने के कारण नोटिस जारी किए गए है।
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