गिलूण्ड। समीपवर्ती पछमता गांव के देवजी बावजी मंदिर परिसर में विघिक साक्षरता शिविर का रेलमगरा न्यायालय के न्यायाधीश शिवप्रसाद तम्बोली की अध्यक्षता में आयोजन किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जनता को अपने अघिकारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए।
छोटे-बडे विवादों को ग्रामीण अपने स्तर पर गांव की चौपाल पर ही निपटाने के प्रयास करना चाहिए। उन्होने कहा कि गांव में साफ सफाई व विकास संबंधी कार्यों के प्रति आमजन को सजग रहना चाहिए। बाल विवाह, मृत्युभोज कानूनन अपराध है। जन्म व मृत्यु का पंजियन कराना कानूनन अनिवार्य है।
शिविर के दौरान नरेगा संबंघित लोक अदालत का भी आयोजन किया गया जिसमें नरेगा में कार्य करने के लिए आवश्यक नियमों की विस्तृत जानकारिया दी गई। इस संबंध में तम्बोली ने कहा कि नरेगा में कार्य करने के लिए व्यक्ति को जॉब कार्ड बनवा कर अपने अघिकारों का प्रयोग करते हुए सौ दिन का रोजगार अवश्य प्राप्त करना चाहिए।
कार्यक्रम में सहायक लोक अभियोजक विजय डांगी, बार एशोसिएशन के अध्यक्ष परसराम जाट, अघिवक्ता राकेश सनाढ्य, रोशनलाल साहू, प्रकाशचंद्र खटीक, मदनलाल सालवी, राजकुमार चौधरी, किशनलाल जाट, न्यायालय के सचिव राजेश गोयल, तहसीलदार प्यारेलाल शर्मा, पछमता सरपंच प्यारचंद्र खटीक, सचिव विष्णु जोशी, खाद्य व बीज निगम के पूर्व अध्यक्ष डॉ. रतनलाल जाट आदि उपस्थित थे।
ग्रामीणों को दी कानूनी जानकारीखमनोर । कस्बे के पुलिस थाना परिसर में शनिवार को विघिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर को सम्बोघित करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग नाथद्वारा बी.डी. व्यास ने कहा कि आमजन कानूनों की जानकारी रखते हुए अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को सामान्य कानूनों की जानकारी तो अवश्य होनी चाहिए। इस अवसर पर थानाधिकारी रामरतन ने कहा कि आम जनता छोटे-मोटे विवादों को आपसी सुलह से गांव की चौपाल पर ही निपटारा करें। शिविर में सहायक उपनिरीक्षक जीवतराम, हैड कांस्टेबल शंकरसिंह आदि ने भी विचार व्यक्त किए।
छोटे-बडे विवादों को ग्रामीण अपने स्तर पर गांव की चौपाल पर ही निपटाने के प्रयास करना चाहिए। उन्होने कहा कि गांव में साफ सफाई व विकास संबंधी कार्यों के प्रति आमजन को सजग रहना चाहिए। बाल विवाह, मृत्युभोज कानूनन अपराध है। जन्म व मृत्यु का पंजियन कराना कानूनन अनिवार्य है।
शिविर के दौरान नरेगा संबंघित लोक अदालत का भी आयोजन किया गया जिसमें नरेगा में कार्य करने के लिए आवश्यक नियमों की विस्तृत जानकारिया दी गई। इस संबंध में तम्बोली ने कहा कि नरेगा में कार्य करने के लिए व्यक्ति को जॉब कार्ड बनवा कर अपने अघिकारों का प्रयोग करते हुए सौ दिन का रोजगार अवश्य प्राप्त करना चाहिए।
कार्यक्रम में सहायक लोक अभियोजक विजय डांगी, बार एशोसिएशन के अध्यक्ष परसराम जाट, अघिवक्ता राकेश सनाढ्य, रोशनलाल साहू, प्रकाशचंद्र खटीक, मदनलाल सालवी, राजकुमार चौधरी, किशनलाल जाट, न्यायालय के सचिव राजेश गोयल, तहसीलदार प्यारेलाल शर्मा, पछमता सरपंच प्यारचंद्र खटीक, सचिव विष्णु जोशी, खाद्य व बीज निगम के पूर्व अध्यक्ष डॉ. रतनलाल जाट आदि उपस्थित थे।
ग्रामीणों को दी कानूनी जानकारीखमनोर । कस्बे के पुलिस थाना परिसर में शनिवार को विघिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर को सम्बोघित करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग नाथद्वारा बी.डी. व्यास ने कहा कि आमजन कानूनों की जानकारी रखते हुए अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को सामान्य कानूनों की जानकारी तो अवश्य होनी चाहिए। इस अवसर पर थानाधिकारी रामरतन ने कहा कि आम जनता छोटे-मोटे विवादों को आपसी सुलह से गांव की चौपाल पर ही निपटारा करें। शिविर में सहायक उपनिरीक्षक जीवतराम, हैड कांस्टेबल शंकरसिंह आदि ने भी विचार व्यक्त किए।
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