Thursday, July 2, 2009

पालिका बोर्ड की बैठक में 19 करोड 51 लाख का बजट प्रस्ताव

राजसमन्द। राजसमन्द नगरपालिका बोर्ड की बैठक गुरूवार को पालिका सभागार में नगरपालिका अध्यक्ष अशोक रांका की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।
आयुक्त सूरज प्रकाश शर्मा ने बताया कि वित्त कमेटी के अध्यक्ष गुलाबसिंह राव ने वर्ष 2009-10 का बजट प्रस्ताव रूपये 19 करोड़ 51 लाख 3 हजार का सदन के समक्ष आय एवं व्यय का पेश किया। जिसमें आर्वतक आय आठ करोड़ 87 लाख 31 हजार एवं अनार्वतक आय दस करोड़ 21 लाख रूपये एवं प्रारम्भिक शेष 42 लाख 72 हजार रूपये प्रस्तावित किए गए। इसी प्रकार व्यय में नये सड़को एवं नालियों के निर्माण पर एक करोड़ पचास लाख रूपये अन्य नए निर्माण पर एक करोड़ पच्चीस लाख रूपये, सड़को एवं नालियों के रख-रखाव पर एक करोड़ रूपये प्रस्तावित करते हुए विकास मद में कुल राशि 7 करोड़ 74 लाख रूपये प्रस्तावित किए गए। इसमें पालिका द्वारा पूर्व में प्राप्त आईडीएसएमटी ऋण जो करीब दो करोड़ चार लाख रूपये था उसको भुगतान करने की स्वीकृति दी जाकर पालिका को ऋण भार से मुक्त किया गया। इस प्रकार कुल आर्वतक व्यय छ: करोड़ उनपचास लाख, 37 हजार एवं अनार्वतक व्यय 11 करोड़ 68 लाख 50 हजार एवं अन्तिम शेष एक करोड़ 33 लाख 16 हजार रूपये का प्रस्तावित किया गया। नवीन सम्पत्ति क्रय हेतु 37 लाख 50 हजार रूपये का प्रावधान रखा गया। शहर की रोशनी व्यवस्था को सुचारू रूप से बनारखने के लिए कुल एक करोड़ छ: लाख इकहत्तर हजार रूपये एवं सफाई की सुव्यवस्था के लिए कुल दो करोड़ 92 लाख 92 हजार रूपये का बजट प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया।
कांकरोली बस स्टेण्ड एवं सब्जी मण्डी निर्माण पर विचार हुआ। इसमें प्रतिपक्ष नेता चुन्नीलाल पंचोली ने न्यायालय के निर्णय अनुसार बस स्टेण्ड कांकरोली में निर्माण कराने व पांच बीघा जमीन विस्तार हेतु मंदिर से ली जावें एवं सब्जी मण्डी तथा पार्किंग का निर्माण शीघ्र कराया जावे। इस पर धोईन्दा क्षेत्र के पार्षद नारायणलाल कुमावत, अर्जुनलाल रेवाड़िया तथा मांगीलाल टांक ने आपत्ति करते हुए धोईन्दा बस स्टेण्ड को शीघ्र चालु कराने की मांग की । इस पर अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष व जयप्रकाश शर्मा ने सुझाव दिया कि हम सबको एक साथ मिलकर पहले सब्जी मण्डी की समस्या का समाधान करना चाहिए एवं बस स्टेण्ड हेतु जमीन आरक्षित रखली जावें। तत्पश्चात सदन द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि न्यायालय के निर्णय की पालना में सब्जी मण्डी का कार्य शीघ्र प्रारम्भ कराया जावें एवं पार्किंग हेतु अण्डर ग्राउण्ड बनाई जावें तथा बस स्टेण्ड यथास्थिति रखते हुए न्यायालय के निर्णय अनुसार पांच बीघा जमीन आरक्षित की जावें व हाथीनाड़ा एवं स्टेशन रोड़ आबादी के लिए पानी की टंकी हेतु स्थल चयन कर नियमानुसार कार्यवाही की जावें।
पालिका क्षेत्र में स्थित राजस्व रेकार्ड में अंकित रास्तों का भावी विकास के अन्तर्गत चौड़ाई का निर्धारण करने बाबत् श्रीमान अध्यक्ष महोदय अशोक रांका ने मण्डल के समक्ष प्रस्ताव रखा गया। इस सम्बन्ध में कमेटी स्तर पर मौका देखकर रास्ते का निर्धारण करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।
जिला मुख्यालय पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का आगार डिपो एवं कार्यशाला खोलने बाबत् जमीन हेतु जिला प्रशासन को लिखने, हरित राजस्थान योजना में पालिका को पांच सौ पौधे लगाकर सुरक्षा हेतु अनुमानित पांच लाख के कार्यो की स्वीकृति के लिए अध्यक्ष ने प्रस्ताव रखा जिस पर सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई।
तामीर पत्रावलियों में प्राप्त अपील बाबत् कमेटी का गठन किया गया जो स्थल निरीक्षण पश्चात निर्णय लिए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया।
सफाई जमादार पद पर पदौन्नति के सम्बन्ध में पहले स्वच्छता एवं स्वास्थ्य कमेटी को रखा जाकर उनके प्रतिवेदन के आधार पर आगामी मण्डल की बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।
स्वास्थ्य निरीक्षकों को वेतन श्रृंखला देने व अपील विड्रो करने का मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।
विभिन्न निर्माण कार्यो की पत्रावलियों में अधिक व्यय किए गए कार्यो का भुगतान हेतु सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।
सड़को के पेच रिपेयर एवं नाली मरम्मत पालिका क्षेत्र में एक-एक वार्ड में तीन-तीन लाख रूपये व्यय की स्वीकृति मण्डल द्वारा प्रदान की गई।
गणगौर महोत्सव 2009 पर दस लाख से अधिक व्यय पर स्वीकृति एवं अनुमोदन के लिए प्रस्ताव नपा अध्यक्ष ने रखा जिस पर विपक्ष के सभी पार्षदों द्वारा आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि जांच विचाराधीन है इसलिए राज्य सरकार की स्वीकृति के पश्चात् ही भुगतान किया जाए, लेकिन भाजपा पार्षदों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि गणगौर का बकाया भुगतान किया जाएं। आयुक्त ने बताया कि जिला कलक्टर के आदेशानुसार राज्य सरकार की स्वीकृति के बाद की भुगतान किया जाएगा।
लेखा शाखा में तीन वर्ष से पुरानी अमानत लेखा ऑफ डिपोजिट म्यूनिसिपल रूल्स 1960 के नियम के तहत 4,61,623 रूपये आय खाते में जमा कराने, दैनित वेतन भोगी कर्मी गणेश पालीवाल, कैलाशचन्द्र, केसुलाल व नारायणसिंह को न्यायालय के निर्णय अनुसार वेतन श्रृंखला आदि के बारे में विचार-विमर्श किया गया। बैठक में उपाध्यक्ष सत्यप्रकाश काबरा, सदस्य गुलाबसिंह राव, बालकष्ण कुमावत, दीपचन्द्र गाडरी, महेन्द्र जी बाफना, प्रफुल्ल बड़ोला, मोहनी देवी, गिरिजा कच्छारा, नारायणलाल कुमावत, सोहनीदेवी कुमावत, अर्जुनलाल रेवाड़िया, तारा कुमावत, मांगीलाल टांक, जयप्रकाश शर्मा, लीलादेवी कुमावत, गोपीदेवी कुमावत, धन्नालाल भील, नरेन्द्र चौधरी, रंजना शर्मा, चुन्नीलाल पंचोली, प्रदीप पालीवाल, शंकरी देवी, रमेश पहाड़िया, शकील मोहम्मद, स्नेहलता मादरेचा सहित पालिका अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

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