राजसमन्द। राजसमन्द नगपालिका की नियम उपविधि नियम की बैठक शुक्रवार को दोपहर तीन बजे पालिका सभागार में समिति अध्यक्ष बालकृष्ण कुमावत की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। प्रारंभ में ऐजेण्डा अनुसार कार्रवाई प्रारंभ की गई। पालिका आयुक्त सूरज प्रकाश शर्मा ने बताया कि बैठक में शहर की वाटिकाआें, विवाह स्थलाें एवं सार्वजनिक स्थानाें के बायलोज के लिए पूृर्व बैठक के निर्णय को सख्ती से लागू करने के प्रस्ताव लिए गए। उन्हाने बताया कि उपविधि नियम के अनुसार वाटिका मालिकों को प्रति वित्तीय वर्ष पांच हजार रुपए जमा कराने हाेंगे, प्रति विवाह कार्यक्रम में एक हजार रुपए तथा बडी वाटिकाएं जो एक बीघा से अधिक हो पर 2500 रुपए प्रति विवाह वसूल किए जाएंगे। इसके साथ ही पार्किंग सुविधा एवं सफाईका वाटिका मालिक अपने स्तर पर स्वयं व्यवस्था करेगा जिससे कि जनता को किसी प्रकार की असुविधा न हो। ध्वनि प्रदूषण नियमन पूर्व की तरह नियमानुसार यथावत रहेंगे। बैठक में प्रत्येक नए भवन तामीर स्वीकृति पर भवन मालिक द्वारा स्वयं के खर्च पर दो ट्री गार्ड एवं एक कचरा पात्र लगाने का प्रस्ताव भी लिया गया। इस अवसर पर उपनियम समिति सदस्य जेपी शर्मा, शकील मोहम्मद, रमेश पहाडिया सहित पालिका कर्मचारी गोविन्द शर्मा व किशन प्रजापत उपस्थित थे।
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