Wednesday, July 1, 2009

पत्नी की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास

राजसमन्द। जिले के नाथद्वारा थानान्तर्गत सालोर गांव में करीब एक वर्ष पूर्व पत्नी की हत्या कर उसे घर में ही गाढ़ देने के मामले में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने आरोपी को आजीवन कारावास एवं आठ हजार रुपए का अर्थदण्ड दिया। हत्या के इस मामले को पुलिस ने केस ऑफिसर स्कीम में लिया था।
जिला पुलिस अधीक्षक डॉ. नितीन दीप ब्लग्गन ने बताया कि सालोर निवासी रमेश पुत्र मांगीलाल रेगर ने गत वर्ष जुलाई माह में दो अन्य सहयोगियों की मदद से अपनी पत्नी श्रीमती चांदी देवी की हत्या कर घर के पिछवाड़े जमीन में गाढ़ दी। इस सम्बन्ध में 21 जुलाई 08 को नाथद्वारा थाने में मामला दर्ज हुआ और पुलिस ने रमेश रेगर को गिरफ्तार कर अदालत में चालान पेश किया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने इसे केस ऑफिसर स्कीम में लिया और थानाधिकारी अनिल मीणा को केस ऑफिसर नियुक्त किया गया। अदालत में 24 गवाह पेश किए गए। अदालत ने दोनों पक्षों के तर्क व अन्य दस्तावेजों का अवलोकन एवं गवाहों के बयान सुनकर रमेश रेगर को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास एवं आठ हजार रुपए का अर्थदण्ड दिया।

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