राजसमंद। राजसमंद जिले में महानरेगा के तहत गत 21 दिसम्बर से नियुक्त कम्प्यूटर ऑपरेटर (मय मशीन) को हटाने पर उच्च न्यायालय की जोधपुर पीठ ने स्थगन लगाते हुए अग्रिम आदेश तक यथास्थिति रखने के निर्देश दिए हैं।
जिले में महानरेगा के तहत सभी 206 ग्राम पंचायतों में गत दिसम्बर माह में 206 कम्प्यूटर ऑपरेटरों की नियुक्ति की गई थी। सभी को एक वर्ष के अनुबंध के आधार पर नियुक्ति दी गई थी, लेकिन नियुक्ति देते वक्त राज्य सरकार ने 28 फरवरी 2010 को अंतिम कार्य दिवस घोषित किया था।
महज ढाई माह को एक वर्ष मानने के राज्य सरकार के निर्णय के विरूद्ध सभी कम्प्यूटर ऑपरेटरों ने एकजुट होकर संघर्ष का रूख अपनाते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। प्रार्थी दामोदर प्रसाद मीणा व अन्य बनाम राज्य सरकार और अन्य के मामले में दायर याचिका पर न्यायाधीश संगीता लोढा ने निर्णय सुनाते हुए अग्रिम सुनवाई तक यथास्थिति रखने और नियुक्त सभी कम्प्यूटर ऑपरेटरों को नहीं हटाने के निर्देश दिए।
जिले में महानरेगा के तहत सभी 206 ग्राम पंचायतों में गत दिसम्बर माह में 206 कम्प्यूटर ऑपरेटरों की नियुक्ति की गई थी। सभी को एक वर्ष के अनुबंध के आधार पर नियुक्ति दी गई थी, लेकिन नियुक्ति देते वक्त राज्य सरकार ने 28 फरवरी 2010 को अंतिम कार्य दिवस घोषित किया था।
महज ढाई माह को एक वर्ष मानने के राज्य सरकार के निर्णय के विरूद्ध सभी कम्प्यूटर ऑपरेटरों ने एकजुट होकर संघर्ष का रूख अपनाते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। प्रार्थी दामोदर प्रसाद मीणा व अन्य बनाम राज्य सरकार और अन्य के मामले में दायर याचिका पर न्यायाधीश संगीता लोढा ने निर्णय सुनाते हुए अग्रिम सुनवाई तक यथास्थिति रखने और नियुक्त सभी कम्प्यूटर ऑपरेटरों को नहीं हटाने के निर्देश दिए।
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