राजसमन्द। राजसमन्द झील के केचमेंट एरिया के अन्तर्गत आने वाले नालाें नहराें एवं पानी के आवक मार्ग में अब यदि कोई भी व्यक्ति पानी के वेग को बाधित करेगा तो शिकायत मिलते ही संबंधित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। जिला कलक्टर आेंकार सिंह ने झील में पानी के आवक को लेकर स्लेरी एवं इसके अपशिष्टाें से नालाें एवं पानी के आवक मार्ग को बाधित करने को लेकर झील में पानी के भराव के सम्बन्ध में पांच जून से चलने वाले सफाई अभियान में यह निर्णय लिया। उन्होने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राजसमन्द झील के केचमेंट एरिया में कोई भी व्यक्ति नालाें में मार्बल स्लेरी से अथवा किसी भी रूप में पानी के बहाव को बाधित करता है तो संबंधित के खिलाफ शिकायत प्राप्त होते ही सीधे मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। उन्होने आमजन से अपील की है कि वे इसकी शिकायत थाने में तथा कलेक्ट्रेट कार्यालय को दें, जिससे की संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जा सके।
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