राजसमन्द। जिले के रेलमगरा क्षेत्र के गवारडी गांव में करीब दो वर्ष पूर्व एक व्यक्ति पर प्राणघातक हमला करने के मामले में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक) ने एक व्यक्ति को गंभीर मारपीट करने का दोषी मानते हुए उसे तीन वर्ष की कैद एवं दस हजार रुपए का अर्थदण्ड दिया।
प्रकरणानुसार गवारडी निवासी अम्बालाल पुत्र सूरजमल ने 26 सितम्बर 07 को रेलमगरा थाना पुलिस को रिपोर्ट दी कि उस दिन 11 बजे वह कुएं से घर जा रहा था कि उसकी जमीन पर जेसीबी चलते देख वहां पहुंचा और जेसीबी चालक से बात कर रहा था इस दौरान भैरा पुत्र टेका कुम्हार वहां आया और धारिये से उस पर हमला कर दिया। उस वक्त उसकी जमीन पर हीरालाल, ठाकरीलाल, रामचंद्र भी मौजूद थे जिन्होंने भी मारपीट की। पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर चालान अदालत में पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 13 गवाह पेश किए गए। अदालत ने दोनों पक्ष एवं गवाहों के बयान को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी भैरा कुम्हार को गंभीर मारपीट करने का दोषी मानते हुए तीन वर्ष की कैद एवं दस हजार रुपए का अर्थदण्ड दिया। शेष तीन आरोपियों को अदालत ने बरी कर दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक बापूलाल ओस्तवाल ने पैरवी की।
प्रकरणानुसार गवारडी निवासी अम्बालाल पुत्र सूरजमल ने 26 सितम्बर 07 को रेलमगरा थाना पुलिस को रिपोर्ट दी कि उस दिन 11 बजे वह कुएं से घर जा रहा था कि उसकी जमीन पर जेसीबी चलते देख वहां पहुंचा और जेसीबी चालक से बात कर रहा था इस दौरान भैरा पुत्र टेका कुम्हार वहां आया और धारिये से उस पर हमला कर दिया। उस वक्त उसकी जमीन पर हीरालाल, ठाकरीलाल, रामचंद्र भी मौजूद थे जिन्होंने भी मारपीट की। पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर चालान अदालत में पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 13 गवाह पेश किए गए। अदालत ने दोनों पक्ष एवं गवाहों के बयान को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी भैरा कुम्हार को गंभीर मारपीट करने का दोषी मानते हुए तीन वर्ष की कैद एवं दस हजार रुपए का अर्थदण्ड दिया। शेष तीन आरोपियों को अदालत ने बरी कर दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक बापूलाल ओस्तवाल ने पैरवी की।
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