राजसमन्द । जिला कलक्टर ओंकार सिंह ने कैलाश नारायण मीणा पटवारी पटवार मण्डल खरनोटा तहसील कुंभलगढ को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया है।
आदेश के अनुसार प्रार्थीया नेनु बाई बेवा हीरासिंह राजपूत निवासी झोझ तहसील कुंभलगढ के पक्ष मे भू प्रबन्ध अधिकरी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर द्वारा प्रकरण सं. 2052007 में 10 फरवरी 09 को दिए गए निर्णय की पालना में नामान्तरण की कार्रवाई नही करने एवं कार्य के प्रति लापरवाही बरतने पर राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 15 का प्रयोग करते हुए पटवारी मीणा को निलम्बित कर दिया है। निलम्बरन काल में इनका मुख्यालय जिला कलक्टर कार्यालय भू.अ. राजसमन्द किया गया है।
आदेश के अनुसार प्रार्थीया नेनु बाई बेवा हीरासिंह राजपूत निवासी झोझ तहसील कुंभलगढ के पक्ष मे भू प्रबन्ध अधिकरी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर द्वारा प्रकरण सं. 2052007 में 10 फरवरी 09 को दिए गए निर्णय की पालना में नामान्तरण की कार्रवाई नही करने एवं कार्य के प्रति लापरवाही बरतने पर राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 15 का प्रयोग करते हुए पटवारी मीणा को निलम्बित कर दिया है। निलम्बरन काल में इनका मुख्यालय जिला कलक्टर कार्यालय भू.अ. राजसमन्द किया गया है।
No comments:
Post a Comment