Tuesday, June 16, 2009

विधिक साक्षरता शिविर

राजसमन्द। जिला विधिक एवं सेवा प्राधिकरण राजसमन्द के तत्वावधान में बाल श्रम दिवस के तहत मंगलवार को बाल सम्प्रेषण गृह सनवाड में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर को मुख्य न्यायिक मजिस्टे्रट लक्ष्मणसिंह ने सम्बोधित करते हुए बाल श्रम अधिनियम कानूनो की जानकारी प्रदान की। उन्होने कारखानाें, ढाबाें, खानों, होटालो आदि में 14 वर्ष से कम उम्र के बालकाें से श्रम कराने वालो को कानूनी रूप से अपराधी माना। शिविर को हरकलाल बापना, श्रीमती पुष्पा कर्णावट, अधिवक्ता तरूण सनाढय, नवल सिंह आदि ने भी सम्बोधित किया।

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