राजसमन्द। करीब दो वर्ष पूर्व राजनगर क्षेत्र पुरानी रंजिशवश गंभीर मारपीट करने के एक मामले में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने एक दम्पती को दोषी मानते हुए छह-छह माह के कारावास एवं पांच-पांच सौ रुपए अर्थदण्ड दिया है।
प्रकरणानुसार राजनगर निवासी रईसा बेगम ने राजनगर थाने में रिपोर्ट दी कि दस अप्रेल 2007 को वह और उसका पति मजीद खां खेत पर जा रहे थे इसी दौरान पप्पू बेगम और उसके पति इकरामुद्दीन ने उसके पति मजीद खां के साथ बेहरमी के साथ मारपीट की जिससे वह बेहोश हो गया। किसी तरह बीच-बचाव कर मजीद खां को अस्पताल पहुंचाया। मेडिकल में मजीद खां की दो पसलियां टूटना उजागर हुआ। इधर पप्पू बेगम ने भी राजनगर थाने में मामला दर्ज करवाया था। पुलिस ने मामले की तफ्तीश कर चालान न्यायालय में पेश किया। विचारण के दौरान मजिस्ट्रेट ने गवाहों के बयान, दस्तावेज अवलोकन एवं दोनों पक्षों के तर्क सुनने के उपरांत पप्पू बेगम और उसके पति इकरामुद्दीन को गंभीर मारपीट का दोषी मानते हुए छह माह की सजा एवं पांच-पांच सौ रुपए का अर्थदण्ड दिया। मजिस्ट्रेट ने पप्पू बेगम और इकरामुद्दीन को आदेशित किया कि आहत मजीद खां को बतौर क्षतिपूर्ति ढाई-ढाई हजार रुपए अदा करे। रइसा बेगम की ओर से अधिवक्ता सुनील बोहरा ने पैरवी की।
प्रकरणानुसार राजनगर निवासी रईसा बेगम ने राजनगर थाने में रिपोर्ट दी कि दस अप्रेल 2007 को वह और उसका पति मजीद खां खेत पर जा रहे थे इसी दौरान पप्पू बेगम और उसके पति इकरामुद्दीन ने उसके पति मजीद खां के साथ बेहरमी के साथ मारपीट की जिससे वह बेहोश हो गया। किसी तरह बीच-बचाव कर मजीद खां को अस्पताल पहुंचाया। मेडिकल में मजीद खां की दो पसलियां टूटना उजागर हुआ। इधर पप्पू बेगम ने भी राजनगर थाने में मामला दर्ज करवाया था। पुलिस ने मामले की तफ्तीश कर चालान न्यायालय में पेश किया। विचारण के दौरान मजिस्ट्रेट ने गवाहों के बयान, दस्तावेज अवलोकन एवं दोनों पक्षों के तर्क सुनने के उपरांत पप्पू बेगम और उसके पति इकरामुद्दीन को गंभीर मारपीट का दोषी मानते हुए छह माह की सजा एवं पांच-पांच सौ रुपए का अर्थदण्ड दिया। मजिस्ट्रेट ने पप्पू बेगम और इकरामुद्दीन को आदेशित किया कि आहत मजीद खां को बतौर क्षतिपूर्ति ढाई-ढाई हजार रुपए अदा करे। रइसा बेगम की ओर से अधिवक्ता सुनील बोहरा ने पैरवी की।
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