राजसमन्द। शहर के कबूतर खाना क्षेत्र में दो माह पूर्व गाय के साथ अप्राकृतिक मैथुन करने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने एक युवक को दोषी मानते हुए पांच वर्ष के साधारण कारावास एवं दो हजार रुपए का अर्थदण्ड दिया।
प्रकरणानुसार कबूतरखाना क्षेत्र में गत 31 दिसम्बर को चुन्नीलाल माली के बाड़े में घुस कर वहां बंधी गाय के साथ अप्राकृतिक मैथुन करने के आरोप में पुलिस ने जाकिर हुसैन को गिरफ्तार किया। अदालत में चालान पेश किए जाने पर आरोपी जाकिर हुसैन 31 दिसम्बर की रात दस बजे गाय से कुकर्म करने तथा पिछले एक वर्ष से गाय के साथ कुकर्म करने की बात कबूल की। अदालत ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने के उपरांत जाकिर हुसैन को अप्राकृतिक मैथुन करने के आरोप में पांच वर्ष की कैद और दो हजार रुपए का अर्थदण्ड दिया।
प्रकरणानुसार कबूतरखाना क्षेत्र में गत 31 दिसम्बर को चुन्नीलाल माली के बाड़े में घुस कर वहां बंधी गाय के साथ अप्राकृतिक मैथुन करने के आरोप में पुलिस ने जाकिर हुसैन को गिरफ्तार किया। अदालत में चालान पेश किए जाने पर आरोपी जाकिर हुसैन 31 दिसम्बर की रात दस बजे गाय से कुकर्म करने तथा पिछले एक वर्ष से गाय के साथ कुकर्म करने की बात कबूल की। अदालत ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने के उपरांत जाकिर हुसैन को अप्राकृतिक मैथुन करने के आरोप में पांच वर्ष की कैद और दो हजार रुपए का अर्थदण्ड दिया।
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