राजसमन्द। जिला कलक्टर के आदेशों की अनुसरण में ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव सांगठकला जगदीश चन्द्र कुमावत एवं साकरोदा के गणेशलाल पुरोहित को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर इनका मुख्यालय पंचायत समिति राजसमन्द किया गया है।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी आर0पी0शर्मा ने बताया कि दोनो ग्राम सेवको के विरूद्ध सीसीए नियम 16 के तहत कार्यवाही प्रस्तावित होने से राजस्थान असैनिक सेवाए (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 13 के तहत उक्त कार्यवाही की गई है।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी आर0पी0शर्मा ने बताया कि दोनो ग्राम सेवको के विरूद्ध सीसीए नियम 16 के तहत कार्यवाही प्रस्तावित होने से राजस्थान असैनिक सेवाए (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 13 के तहत उक्त कार्यवाही की गई है।
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