राजसमन्द। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक) ने खान सुरक्षा के बहुचर्चित मामले में गुरुवार को अधीनस्थ अदालत का आदेश को अपास्त करते हुए आरोपी पूर्व सिंचाई राय मंत्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ को बरी कर दिया। प्रकरणानुसार आगरिया क्षेत्र के जोगी मगरा क्षेत्र की एक खदान पर सात जनवरी 2003 हुई दुर्घटना में एक श्रमिक की मृत्यु हो गई। खान सुरक्षा विभाग ने इस सम्बन्ध में सुरेन्द्र सिंह राठौड़ के खिलाफ अदालत में वाद पेश किया जिस पर 11 सितम्बर 2007 को मजिस्ट्रेट ने फैसला सुनाते हुए राठौड़ को छह माह की सजा सुनाई। राठौड़ की ओर से जिला एवं सेशन न्यायालय में अपील पेश की जो बाद में अपर जिला एवं सेशन न्यायालय को हस्तांतरित हो गई। राठौड़ की अपील पर न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने के उपरांत दुर्घटना वाले दिन सुरेन्द्र सिंह राठौड़ उक्त माइंस के मालिक होना साबित नहीं होने तथा परिवाद पेश करने से पहले धारा 75 एवं 77 का उल्लंघन होना मानते हुए अधीनस्थ अदालत का आदेश अपास्त कर राठौड़ को बरी कर दिया।
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