राजसमन्द। अवैध रूप से गौवंश परिवहन करने के मामले में गिरफ्तार दस आरोपियों को अदालत ने न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए है।
थानाधिकारी महावीर प्रसाद शर्मा ने बताया कि मंगलवार सुबह पांच ट्रकों में अवैध रूप से 84 गौवंश ले जा रहे चांद टेकरी मोड़ासा गुजरात निवासी जाहिर गफूर पुत्र गफूर मुल्तानी, अफजल पुत्र हाशम मुल्तानी, जहिर पुत्र पीरू मुसलमान, मुस्तफा पुत्र रमजानी, सिकंदर पुत्र मानसा मुसलमान, ईबण कपूरथला पंजाब निवासी जसविंदर सिंह पुत्र कृपाल सिंह, खुमाणु पंजाब निवासी मंदीप सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह, अनिल पुत्र चरणजीत सिंह, भलेर कोटला पंजाब निवासी मंदीप कुमार पुत्र देवाराम और चकपादेडा पंजाब निवासी हरेन्द्र सिंह पुत्र निर्मल सिंह को गिरफ्तार किया गया था। सभी आरोपियों को बुधवार दिन में अदालत में पेश किया जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश हुए है।
थानाधिकारी महावीर प्रसाद शर्मा ने बताया कि मंगलवार सुबह पांच ट्रकों में अवैध रूप से 84 गौवंश ले जा रहे चांद टेकरी मोड़ासा गुजरात निवासी जाहिर गफूर पुत्र गफूर मुल्तानी, अफजल पुत्र हाशम मुल्तानी, जहिर पुत्र पीरू मुसलमान, मुस्तफा पुत्र रमजानी, सिकंदर पुत्र मानसा मुसलमान, ईबण कपूरथला पंजाब निवासी जसविंदर सिंह पुत्र कृपाल सिंह, खुमाणु पंजाब निवासी मंदीप सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह, अनिल पुत्र चरणजीत सिंह, भलेर कोटला पंजाब निवासी मंदीप कुमार पुत्र देवाराम और चकपादेडा पंजाब निवासी हरेन्द्र सिंह पुत्र निर्मल सिंह को गिरफ्तार किया गया था। सभी आरोपियों को बुधवार दिन में अदालत में पेश किया जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश हुए है।
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