राजसमंद। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजसमन्द रणवीरसिंह राठौड ने शराब पीकर वाहन चलाने के मामले में आरोपी को धारा 185 एमवी एक्ट के तहत सात दिन का कारावास एवं दो हजार रूपए जुर्माना सुनाया। प्रकरण के अनुसार 13 मार्च, 10 को चारभुजा पुलिस ने रात्रि गश्त के दौरान कितेला के समीप गोमती की ओर से लहराते हुए आ रहे ट्रेलर को रूकवाया।
जांच में चालक रणवीरसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह राजपूत निवासी डेगाणा जिला नागौर शराब के नशे में पाया गया। इस पर आरोपी के विरूद्ध न्यायालय में परिवाद पेश किया गया जिस पर गुरूवार को न्यायाधीश ने फैसला सुनाया।
जांच में चालक रणवीरसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह राजपूत निवासी डेगाणा जिला नागौर शराब के नशे में पाया गया। इस पर आरोपी के विरूद्ध न्यायालय में परिवाद पेश किया गया जिस पर गुरूवार को न्यायाधीश ने फैसला सुनाया।
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