Thursday, March 25, 2010

चोरी के प्रकरण में तीन साल की कैद

कुंभलगढ। पांच वर्ष पूर्व हुई चोरी के प्रकरण के आरोपी दो आरोपियों को सिविल न्यायाधीश गणपतलाल ने तीन वर्ष तथा एक अन्य को एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई। घटना के अनुसार वर्ष 2005 में मजेरा निवासी पन्नालाल जैन के यहां चोरी के बाद पुलिस के अनुसंधान में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, तब से यह मामला विचाराधीन था।
मंगलवार को मामले की न्यायिक कार्रवाई पूरी होने के बाद माननीय न्यायाधीश ने आरोपी मजेरा निवासी छगनलाल, कोलपीपली निवासी प्रेमचंद रंगा स्वामी को धारा 457 में 3 वर्ष 380 में दो वर्ष तथा पांच हजार रूपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई। जबकि चोरी का माल खरीदने वाले उदयपुर निवासी उमेश कुमार को एक साल के कारावास का दण्ड सुनाया। गौरतलब है कि इस प्रकरण में ही एक अन्य आरोपी भूराराम अभी तक फरार है।

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