राजसमंद। चेक अनादरण के मामले में एक व्यक्ति को शुक्रवार को न्यायालय ने दो वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई। यही नहीं, न्यायालय ने युवक को दोषी करार देते हुए चेक में अंकित राशि की दुगुनी राशि का जुर्माना भी लगाया। कांकरोली के धोरा मोहल्ला निवासी कन्हैयालाल पुत्र देवीलाल सोनी ने कांकरोली के हाथीनाडा निवासी कैलाश पुत्र नंदलाल आचार्य के खिलाफ धारा 138 के तहत न्यायालय में परिवाद दायर किया था।
परिवाद में कन्हैयालाल ने कैलाश पर 42 हजार रूपए का चेक अनादरित होने का उल्लेख करते हुए न्याय की गुहार की थी। इस पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लक्ष्मणसिंह राठौड ने उक्त मामले में सुनवाई के बाद आरोपी कैलाश आचार्य को दोषी मानते हुए दो वर्ष के साधारण कारावास व चेक की दुगुनी राशि 84 हजार रूपए का अर्थ दण्ड एवं अर्थ दण्ड अदा नहीं करने पर छह माह का साधारण कारावास भुगतने का निर्णय सुनाया।
परिवाद में कन्हैयालाल ने कैलाश पर 42 हजार रूपए का चेक अनादरित होने का उल्लेख करते हुए न्याय की गुहार की थी। इस पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लक्ष्मणसिंह राठौड ने उक्त मामले में सुनवाई के बाद आरोपी कैलाश आचार्य को दोषी मानते हुए दो वर्ष के साधारण कारावास व चेक की दुगुनी राशि 84 हजार रूपए का अर्थ दण्ड एवं अर्थ दण्ड अदा नहीं करने पर छह माह का साधारण कारावास भुगतने का निर्णय सुनाया।
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